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मेरे पास पैन नहीं है। मैं ब्याज से टीडीएस की गैर-कटौती के लिए फॉर्म 15छ/15ज प्रस्तुत कर सकता हूँ?
विषय
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
धारा 206कक के अनुसार, फॉर्म सं. 15छ या फॉर्म सं. 15ज में की गयी घोषणा, एक वैध घोषणा नहीं होती है, अगर उसमें घोषणा करने वाले व्यक्ति का पैन न हो। यदि घोषणा पैन के बिना है, तो कर की कटौती निम्नलिखित दरों के उच्च भाग पर होगी:
• अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में विनिर्दिष्ट दर पर।
• प्रचलित दर या दरों पर, यानी, वित्त अधिनियम में निर्धारित दर।
• 20% की दर से।

