वित्त वर्ष 2011-12 से आगे के लिए किसे कौन सा आईटीआर प्रपत्र इस्तेमाल करना चाहिए?|
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आयकर विवरणी दाखिल करने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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आयकर विभाग के स्थानीय कार्यालय में आयकर विवरणी हार्ड कॉपी (केवल निर्दिष्ट मामलों में आईटीआर 1/4) में दाखिल किया जा सकता है या इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से https//www.incometax.gov.in/झकc/foportal पर दाखिल किया जा सकता है। आईटीआर विवरण आईटीआर 1 (सहज) उन व्यक्तियों के लिए जो सामान्य रूप से निवासी नहीं हैं, जिनके पास वेतन, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय है और जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये तक है। 50 लाख पीडीएफ आईटीआर 2 यह ऐसे व्यक्ति और एचयूएफ पर लागू होता है जो प्रपत्र आईटीआर 1 (सहज) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी “व्यवसाय या पेशे के लाभ या प्राप्ति” शीर्षक के अंतर्गत कोई आय नहीं है पीडीएफ आईटीआर 3 यह ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू होता है जो स्वामित्व वाला व्यवसाय या पेशा चला रहा है। पीडीएफ आईटीआर 4 जिसे सुगम के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार या साझेदारी फर्म (सीमित देयता साझेदारी फर्म के अलावा) पर लागू होता है जिन्होंने धारा 44कघ / 44कघक/44कङ की अनुमानित कराधान योजना का विकल्प चुना है। पीडीएफ पिछले वर्ष के विवरणी प्रपत्र देखें आयकर विवरणी की ई-दाखिलीकरण के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं https//www.incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/file-income-tax-return.aspx

