आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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ऐसे लेनदेन से कैसे निपटा जाए जो धारा 194-ण के साथ-साथ धारा 206ग(1ज) दोनों के अंतर्गत आता है?

विषय

वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर टीडीएस या टीसीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

यदि कोई लेनदेन धारा 194-ण के साथ-साथ धारा 206ग(1ज) के दायरे में आता है, तो धारा 194-ण के तहत कर काटा जाना आवश्यक है। एक बार जब ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी लेनदेन पर कर काट लिया है, तो विक्रेता को उसी लेनदेन पर धारा 206ग(1ज) के तहत कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।