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- अगर पैन के आवंटन के समय दिए गए विवरण में कोई बदलाव हो तो क्या मैं आयकर विभाग को सूचित करूँ ? अगर पैन के आवंटन के समय दिए गए विवरण में कोई बदलाव हो तो क्या मैं आयकर विभाग को सूचित करूँ ?, (2 का 2)
अगर पैन के आवंटन के समय दिए गए विवरण में कोई बदलाव हो तो क्या मैं आयकर विभाग को सूचित करूँ ?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
पैन के डेटाबेस (यानि, पैन की प्राप्ति के समय दिए गए विवरण) में कोई बदलाव होने पर आयकर विभाग को "नए पैनकार्ड के लिए प्रार्थना या/ और पैनकार्ड के डेटा में बदलाव या सुधार" फॉर्म भरकर सूचित कर देना चाहिए।
पैन डाटा में पैन कार्ड या/और परिवर्तन या संशोधन
पैन संशोधन दोनो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है।
ऑफलाइन विधि के लिए, आपको नजदीकी पैन सुविधा केंद्र पर ष्नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डाटा में परिवर्तन या संशोधनष्
के माध्यम से

