आयकर विभाग

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पैन के लिए कैसे आवेदन करें ?

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स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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​पैन आवेदन निम्नलिखित प्रपत्रों में किया जा सकता है -

1. प्रपत्र 49क (भारतीय नागरिकों के लिए)
2. प्रपत्र 49कक (विदेशी नागरिकों के लिए)

पैन आवेदन या तो एनएसडीएल वेबसाइट या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ (यूटीआईटीएसएल के माध्यम से आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें) के माध्यम से ऑनलाइन या एनएसडीएल टिन-सुविधा केंद्र/पैन केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है (नजदीकी टिन-सुविधा केंद्र/पैन केंद्रों को चुनने के लिए यहां क्लिक करें जहां पैन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है)

पैन आवेदन करते समय, आवेदक को यह बताना होगा कि उसे वास्तविक पैन कार्ड चाहिए या ई-पैन।

यदि आवेदक वास्तविक पैन को चुनता है तो वास्तविक पैन कार्ड मुद्रित किया जाएगा और संप्रेषण पते पर भेजा जाएगा।

यदि वास्तविक पैन कार्ड आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में, ई-मेल आईडी आवश्यक है व ई-पैन पीडीएफ प्रारूप में पैन आवेदक प्रपत्र में निर्दिष्ट ई-मेल आईडी पर पैन आवेदक को भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक पैन कार्ड नही भेजा जाएगा। 

आवेदक की स्थिति में, कंपनी के तौर पर जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, स्थाई खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कंपनी के निगमन के लिए कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र सं. स्पाईस आईएनसी-32 में किया जा सकता है। (टैन के लिए आवेदन स्पाईस-आईएनएसी-32 के माध्यम से किया जा सकता है)

​ टिप्पणी : प्रभावी तिथि 01.07.2017 से, प्रत्येक व्यक्ति जो आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है उसे या तो अपना आधार नंबर या आधार नंबर की नामांकन संख्या पैन आवेदन प्रत्र में निर्दिष्ट करनी होगी।​