अधिसूचना: जी.एस.आर. 88(अ) जारी करने की तारीख: 9/2/2001
अधिसूचना सं.
GSR88-
अधिसूचना तिथि
09/02/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/02/2001
अधिसूचना: GSR88 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.42 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/09/02
वित्त अधिनियम, 1989 (1989 का 13) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, यह तो भूकंप की वजह से विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि संतुष्ट किया जा रहा है, इसके द्वारा यात्रियों को छूट से, गुजरात राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र के लिए या उस राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र से देश के किसी अन्य भाग के लिए देश के किसी भी हिस्से से एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस या किसी भी अन्य एयरलाइंस द्वारा जारी फ्री टिकट पर हवाई यात्रा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 42 की उप - धारा के तहत लगाया अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के भुगतान.
प्र.20. यह अधिसूचना 28 फ़रवरी 2001 की आधी रात तक प्रवृत्त बने रहेंगे.
[एफ सं 306/1/2001-FTT]

