आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

जीएसआर 956(अ)

अधिसूचना तिथि

07/12/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/12/2010

अधिसूचना: सं. जी.एस.आर. 956(अ), तारीख: 7-12-2010

लोक भविष्य निधि योजना

योजना / संशोधन योजना

लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2010 - 9 पैरा में संशोधन

अधिसूचना सं. जीएसआर 956 (ई), 2010/07/12 दिनांक

उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना आगे लोक भविष्य निधि योजना 1968 में संशोधन करने के लिए बनाता है अर्थात् : -

1(1) इस योजना के लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2010 कहा जा सकता है.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. लोक भविष्य निधि योजना 1968 में अनुच्छेद 9 में, उप अनुच्छेद (3), परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -

"इसके अलावा किसी खाते से पहले मई, 2005 के 13 वें दिन के लिए एक हिंदू अविभाजित परिवार की ओर से खोला गया है, बशर्ते कि प्रारंभिक सदस्यता बनाया गया था, जिसमें वर्ष और पूरी राशि खड़े के अंत से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के बाद बंद कर दिया जाएगा ग्राहक के क्रेडिट में उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर ग्राहक से की वजह से किसी भी ब्याज के संबंध में, यदि कोई हो, समायोजन करने के बाद, वापस किया जाएगा.प्रारंभिक सदस्यता बनाया गया था, जिसमें इस वर्ष के अंत से पंद्रह साल पहले से ही पूरा हो चुका है, जहां हिंदू अविभाजित परिवार की ओर से खोले गए खातों के मामले में, वे भी चालू वर्ष, यानी, 31 के अंत में बंद हो जाएगा यदि कोई है तो मार्च, 2011 और ग्राहक के क्रेडिट पर खड़े पूरी राशि का दिन उसके द्वारा लिए गए ऋणों पर ग्राहक से की वजह से किसी भी ब्याज के संबंध में, समायोजन करने के बाद, वापस किया जाएगा. "

एनएन