जीएसआर 820(अ) : अधिसूचना: सं. जी.एस.आर. 820(अ) तारीख: 6-10-2010
अधिसूचना सं.
जीएसआर 820(अ)
अधिसूचना तिथि
06/10/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/10/2010
नियम / संशोधन नियम
आयकर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम
आयकर निपटान आयोग (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2010 - नियम 2, 5, 6, 7, 9 और नियम 12A की प्रविष्टि में संशोधन
अधिसूचना सं. जीएसआर 820 (ई), 2010/06/10 दिनांक
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (7) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245F के आयकर समझौता आयोग एतद्द्वारा आयकर निपटारा आयोग में निम्नलिखित आगे संशोधन (बनाता है प्रक्रिया) नियम, 1997, अर्थात्: -
1(1) इन नियमों आयकर निपटान आयोग (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2010 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर समझौता आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1997 में नियम 2, में, (बाद में 'नियमों कहा' कहा जाता है) -
खंड (vi) के लिए (मैं), निम्न खंड अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
'(Vi) "आयोग के अधिकारी" सचिव, आयकर निदेशक (अन्वेषण), आयकर (जांच) के अतिरिक्त निदेशक, आयकर के संयुक्त निदेशक (अन्वेषण), आयकर उप निदेशक (जांच का मतलब आयकर) और सहायक निदेशक (जांच). ';
(Ii) खंड (सात), 'शब्द प्रशासनिक अधिकारी' के बाद, 'शब्द और एक अधीक्षक' डाला जाएगा.
(3)कहा नियमों के नियम 5 में, -
उपनियम (i) (1), निम्नलिखित उपनियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(1) एक निपटान आवेदन नई दिल्ली में आयोग के मुख्यालय में या पीठ के सचिव को, व्यक्ति में आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा जिसके कार्यक्षेत्र में अपने मामले गिरता भीतर या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सचिव या पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा द्वारा सचिव, या ऐसे अधिकारी को संबोधित करने के लिए. "
(Ii) उपनियम के बाद (2), निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -
"(3) आवेदन आवेदक द्वारा कर और ब्याज के भुगतान के संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वयं सत्यापित चालान या अन्य दस्तावेज की एक प्रति के साथ किया जाएगा."
(4)कहा नियमों के नियम 6 के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"6. खंड 245D की उप - धारा (2 बी) के तहत आयुक्त की रिपोर्ट.-कमिश्नर की रिपोर्ट के सात प्रतियां एक साथ आवेदक को आयोग के अनुभाग 245D की उप - धारा (2 बी), और एक कॉपी में निर्दिष्ट प्रस्तुत करेगा. "
प्र.5. नियम 7 के लिए निम्न नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"7. कागज किताबें, आदि की तैयारी - आवेदक को देखें या अधिनियम की धारा 245D की उप - धारा (4) की सुनवाई के दौरान, किसी भी दस्तावेज या बयान या अन्य कागजात पर भरोसा करने के लिए प्रस्तावित हैं (1), वह मई आवेदन के लिए आवश्यक था जिसके द्वारा खंड 245D, या तारीख से तीस दिन के भीतर की उप - धारा (2 सी) के तहत एक आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, विधिवत अनुक्रमित और गिने ऐसे कागजात युक्त कागज पुस्तकों की सात प्रतियां प्रस्तुत अमान्य घोषित लेकिन अभी घोषित नहीं किया गया है:
आयोग उपयुक्त मामलों में देरी को नज़रअंदाज़ और कागज किताब मानता सकेगा.
आयुक्त को देखें या (4) अधिनियम की धारा 245D की उप - धारा के तहत सुनवाई के दौरान किसी भी दस्तावेज या बयान या अन्य कागजात पर भरोसा करने का प्रस्ताव (2) यदि वह ऐसी युक्त एक कागज किताब की सात प्रतियां जमा कर सकता है विधिवत अपनी रिपोर्ट के साथ अनुक्रमित और गिने कागजात नियम 9 में करने के लिए भेजा.
(3) पत्र (1) उप नियमों में निर्दिष्ट और (2) स्पष्टता से लिखा होना चाहिए या डबल अंतरिक्ष में टाइप लिखित या मुद्रित और प्रत्येक पेपर एक ही दाखिल पार्टी द्वारा एक सच्ची प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, या उसके प्रतिनिधि अधिकृत और पृष्ठ संख्या के साथ दस्तावेजों का एक संक्षिप्त विवरण, और यह दायर किया गया था जिसे पहले अधिकार देने के रूप में इस तरह के एक तरीके से अनुक्रमित. "
प्र.6. कहा नियमों के नियम 9 के लिए निम्न नियमों अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"9. आयुक्त के आगे की रिपोर्ट -. (1) एक आवेदन जहां खंड 245D या एक आवेदन के (-2) उप - धारा के तहत अवैध घोषित नहीं किया गया है आगे खंड 245D, जानकारी की उप - धारा (2 डी) के तहत के साथ रवाना होने के लिए अनुमति दी गई है अनुबंध में और इस तरह के अनुबंध के साथ बयान और अन्य दस्तावेजों में निहित आयुक्त ने कहा कि अनुबंध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर या भीतर सात प्रतियां में एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि दिशा के साथ आयोग द्वारा आयुक्त को भेजी जाएगी जैसे विस्तारित अवधि के आयुक्त द्वारा किए गए अनुरोध पर आयोग द्वारा अनुमति दी जा सकती है.
आयुक्त आयोग अनुमति दे सकता है के रूप में या उससे पहले पैंतालीस दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति या आगे विस्तारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है जैसा भी मामला हो (2), आयोग मामले की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं इस तरह की रिपोर्ट के बिना.
(3) नियम 9 के उपनियम (1) के तहत आयुक्त की रिपोर्ट की एक प्रति आयोग ने आवेदक को भेजी जाएगी.
. 9A नियम 9 के तहत आयुक्त की रिपोर्ट पर आवेदक की राय -. (1) आवेदक आयुक्त की रिपोर्ट पर टिप्पणी प्रस्तुत सोच सकता है उनके द्वारा या ऐसे विस्तारित अवधि के भीतर कहा रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नियम 9 के तहत प्राप्त आवेदक द्वारा किए गए एक प्रश्न के लिखित अनुरोध पर आयोग द्वारा की अनुमति दी जाए.
(2) आवेदक की टिप्पणियां नियम 7 में निर्दिष्ट विनिर्देशों होने, उसके समर्थन में एक कागज किताब के साथ किया जाएगा.
आवेदक को या उससे पहले पंद्रह दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति या उप नियम (1) के तहत आगे विस्तारित अवधि के भीतर टिप्पणियां प्रस्तुत करने में विफल रहता है (3), आयोग ऐसी टिप्पणियों के बिना मामले के साथ आगे बढ़ना हो सकता है. "
प्र.7. कहा नियमों के नियम 12 के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -
दो सदस्यीय बेंच के "12A. संविधान. कहाँ सदस्य में से एक (जैसे व्यक्ति पीठासीन अधिकारी या बेंच के अन्य सदस्य चाहे) उप - धारा (में निर्दिष्ट परिस्थितियों में बेंच पर उसकी समारोह का निर्वहन करने में असमर्थ है 5) अनुभाग 245BA के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुमोदन के साथ बाकी सदस्यों, जैसा भी मामला हो, एक बेंच के रूप में कार्य कर सकते हैं. "
एनएन

