आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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हस्ताक्षर तिथि

1967

लागू होना

17/03/1967

ग्रीस

ग्रीस के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता

जबकि आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत सरकार और ग्रीस सरकार के बीच संलग्न समझौते का अनुसमर्थन कर दिया गया है और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान कर दिया गया है, जैसा कि उक्त समझौते के अनुच्छेद XX द्वारा अपेक्षित है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।

अधिसूचना : संख्या जीएसआर 394, दिनांक 17-3-1967.

अनुलग्नक

संलग्न समझौते का पाठ दिनांक 11-2-1965

जबकि भारत सरकार और ग्रीस सरकार आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौता करना चाहती हैं;

इसलिए, अब एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

 

 

अनुच्छेद 1

 

 

शामिल किए गए कर

1.वर्तमान समझौते के अधीन कर इस प्रकार हैं:

(क)   भारत में: आयकर, अधिकर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत लगाया गया अधिभार।
    (इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित);
(ख)   ग्रीस मेंः
    भौतिक व्यक्तियों पर कर और कानूनी संस्थाओं पर आय-कर, और ग्रीस में यात्रियों, पशुधन या माल की ढुलाई से शिपिंग उद्यमों द्वारा अर्जित माल ढुलाई के संदर्भ में लगाया गया कोई विशेष कर, जो शाही डिक्री संख्या 3323/1955 और 3843/1958 और कानून संख्या 1880/1951 के तहत लगाया गया हो।
    (इसके बाद "ग्रीक कर" के रूप में संदर्भित)।

2.वर्तमान समझौता, वर्तमान समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख के बाद भारत या ग्रीस में लगाए गए लगभग समान प्रकृति के किसी अन्य कर पर भी लागू होगा।

 

 

अनुच्छेद 2

 

 

परिभाषाएँ

1.वर्तमान समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

()   "ग्रीस" शब्द का तात्पर्य ग्रीस राज्य का क्षेत्र है;
()   "क्षेत्रों में से एक" और "अन्य क्षेत्र" का तात्पर्य ग्रीस या भारत है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है;
()   "व्यक्ति" शब्द में प्राकृतिक व्यक्ति, कंपनियां और अन्य सभी संस्थाएं शामिल हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों में लागू कर कानूनों के तहत कर योग्य इकाइयों के रूप में माना जाता है;
()   "कंपनी" शब्द का तात्पर्य किसी भी संस्था से है, जिसे कर उद्देश्यों के लिए एक निगमित निकाय या एक कंपनी के रूप में माना जाता है;
(ड़)   "कर" शब्द का तात्पर्य ग्रीक कर या भारतीय कर है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है;
()   "ग्रीस का निवासी" और "भारत का निवासी" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक ऐसा व्यक्ति है, जो ग्रीक कर के प्रयोजनों के लिए ग्रीस में निवासी है और भारतीय कर के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय कर के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी है और ग्रीक कर के प्रयोजनों के लिए ग्रीस में निवासी नहीं है। किसी कंपनी को ग्रीस में निवासी माना जाएगा यदि वह ग्रीस में निगमित है या उसका व्यवसाय पूरी तरह ग्रीस में प्रबंधित और नियंत्रित होता है; किसी कंपनी को भारत में निवासी माना जाएगा यदि वह भारत में निगमित है या उसका व्यवसाय पूरी तरह भारत में प्रबंधित और नियंत्रित होता है;
()   "यूनानी उद्यम" और "भारतीय उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः यूनान के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्यम या उपक्रम तथा भारत के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्यम या उपक्रम है; तथा "किसी एक क्षेत्र का उद्यम" और "दूसरे क्षेत्र का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य संदर्भ के अनुसार यूनानी उद्यम या भारतीय उद्यम है;
()   "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिसमें उद्यम का व्यवसाय पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता है:
(कक)   "व्यवसाय का निश्चित स्थान" शब्द में प्रबंधन का स्थान, शाखा, कार्यालय, कारखाना, कार्यशाला, गोदाम, खदान, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का अन्य स्थान शामिल होगा;
( खख )   किसी एक क्षेत्र का उद्यम दूसरे क्षेत्र में व्यवसाय का एक निश्चित स्थान रखता हुआ माना जाएगा यदि वह उस अन्य क्षेत्र में निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना या इसी तरह का कार्य करता है;
( गग )   केवल भंडारण सुविधाओं का उपयोग या व्यवसाय के स्थान का रखरखाव केवल माल या वाणिज्य वस्तु की खरीद के लिए और खरीद के क्षेत्र में ऐसे माल या वाणिज्य वस्तु के किसी प्रसंस्करण के लिए नहीं, एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन नहीं करेगा;
(घघ)   किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के उद्यम के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को पहले उल्लिखित क्षेत्र में उस उद्यम का स्थायी प्रतिष्ठान माना जाएगा, केवल तभी जब-
(1)   उसके पास प्रथम-उल्लेखित क्षेत्र में उद्यम के लिए या उसकी ओर से अनुबंध करने और बातचीत करने का सामान्य अधिकार हो और वह आदतन इसका प्रयोग करता हो, जब तक कि उस व्यक्ति की गतिविधियां उद्यम के लिए माल या वाणिज्य वस्तु की खरीद तक ही सीमित न हों, या
(2)   या वह प्रथम उल्लेखित क्षेत्र में उस उद्यम से संबंधित माल या वाणिज्य वस्तु का स्टॉक आदतन रखता हो, जहाँ से वह व्यक्ति नियमित रूप से उद्यम के लिए या उसकी ओर से वस्तुओं या माल की आपूर्ति करता हो, या
(3)   वह आदतन प्रथम-उल्लिखित क्षेत्र में पूर्णतः या लगभग पूर्णतः उद्यम के लिए या उद्यम तथा अन्य उद्यमों के लिए आदेश प्राप्त करता है, जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसमें नियंत्रणकारी हित रखते हैं;
( ड़ड़ )   वास्तव में स्वतंत्र स्थिति वाला कोई दलाल जो किसी एक क्षेत्र के उद्यम और दूसरे क्षेत्र के किसी संभावित ग्राहक के बीच केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे अंतिम उल्लिखित क्षेत्र में उद्यम का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं माना जाएगा;
(चच )   यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी एक क्षेत्र की निवासी है, की एक सहायक कंपनी है जो या तो दूसरे क्षेत्र की निवासी है या उस दूसरे क्षेत्र में व्यापार या व्यवसाय करती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा) वह सहायक कंपनी अपने आप में अपनी मूल कंपनी का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होगी;
()   "पेंशन" शब्द का तात्पर्य है प्रदान की गई सेवाओं के बदले या प्राप्त चोटों के मुआवजे के रूप में किया जाने वाला आवधिक भुगतान;
()   "वार्षिकी" शब्द का तात्पर्य है जीवन के दौरान या किसी निर्दिष्ट या निश्चित अवधि के दौरान निर्धारित समय पर समय-समय पर देय एक निर्धारित राशि, जो धन या धन के मूल्य में पर्याप्त और पूर्ण प्रतिफल के बदले में भुगतान करने के दायित्व के तहत होती है;
()   "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से है, तथा ग्रीस के मामले में, वित्त मंत्रालय या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से है।

2.इस समझौते के प्रावधानों को किसी क्षेत्र में लागू करने में, इस समझौते में अन्यथा परिभाषित नहीं किए गए किसी भी शब्द का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही तात्पर्य होगा जो उस क्षेत्र में लागू कानूनों के तहत उन करों से संबंधित है जो इस समझौते के अधीन हैं।

 

 

अनुच्छेद 3

 

 

स्थायी प्रतिष्ठान

1.नीचे दिए गए पैराग्राफ (3) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के उद्यम के औद्योगिक या वाणिज्यिक लाभ पर तब तक कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि लाभ प्रथम-उल्लिखित क्षेत्र में स्थित उक्त उद्यम के स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से प्रथम-उल्लिखित क्षेत्र में प्राप्त न हो। यदि लाभ इस प्रकार प्राप्त होता है, तो उक्त स्थायी प्रतिष्ठान से प्राप्त लाभ पर प्रथम उल्लिखित क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है।

2.किसी अन्य क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र के उद्यम की स्थायी स्थापना को ऐसे औद्योगिक या वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिनकी उस अन्य क्षेत्र में प्राप्ति की अपेक्षा की जा सकती है, यदि वह एक स्वतंत्र उद्यम होता जो समान या काफी हद तक परिस्थितियों में समान या काफी हद तक गतिविधियों में संलग्न होता और उस उद्यम से दूरी बनाए रखता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है। किसी भी मामले में, जहां किसी स्थायी प्रतिष्ठान को मिलने वाले लाभ की सही मात्रा का निर्धारण करना संभव न हो या उसका पता लगाना असाधारण कठिनाइयां प्रस्तुत करता हो, वहां प्रतिष्ठान को मिलने वाले लाभ का अनुमान उचित आधार पर लगाया जा सकता है।

3.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए "औद्योगिक या वाणिज्यिक लाभ" शब्द में किराया, रॉयल्टीज, ब्याज, लाभांश, प्रबंधन शुल्क, श्रम या व्यक्तिगत सेवाओं के लिए पारिश्रमिक या जहाजों या विमानों के संचालन से आय शामिल नहीं होगी।

 

 

अनुच्छेद 4

 

 

व्यावसायिक लाभ

कहाँ

()   किसी एक क्षेत्र का उद्यम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे राज्यक्षेत्र के उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है, या
()   वही व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक राज्यक्षेत्र के उद्यम और दूसरे क्षेत्र के उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं,

और दोनों ही मामलों में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई जाती हैं या लगाई जाती हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच होने वाली शर्तों से भिन्न होती हैं, तो कोई भी लाभ जो उन शर्तों के बिना किसी एक उद्यम को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण ऐसा नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभों में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।

 

 

अनुच्छेद 5

 

 

वायु परिवहन

1.किसी एक प्रदेशों के उद्यम द्वारा विमान के संचालन से प्राप्त आय पर दूसरे प्रदेशों में कर नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि विमान पूर्णतः या मुख्यतः उस दूसरे क्षेत्र के भीतर स्थानों के बीच संचालित न किया जाता हो।

2.इसी प्रकार, पैराग्राफ (1) वायु परिवहन में लगे उद्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के सांझा में भागीदारी के संबंध में भी लागू होगा।

 

 

अनुच्छेद 6

 

 

नौवहन

1.जब कोई यूनान निवासी, जो जलयानों का संचालन करता है, भारत में किए गए ऐसे संचालनों के माध्यम से भारत से लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसे लाभ पर यूनान के साथ-साथ भारत में भी कर लगाया जा सकता है; किन्तु भारत में इस प्रकार लगाया गया कर उसके 50 प्रतिशत के बराबर राशि से कम कर दिया जाएगा, तथा लाभ पर देय भारतीय कर की कम की गई राशि को ऐसी आय के संबंध में लगाए गए यूनान कर के विरुद्ध जमा के रूप में दिया जाएगा। उपर्युक्त क्रेडिट ऐसी आय के संबंध में लगाए गए ग्रीक कर से अधिक नहीं होगा।

2.() जब भारत का कोई निवासी, जो जहाज चलाता है, ग्रीस में किए गए ऐसे कार्यों के माध्यम से ग्रीस से लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसे लाभ पर ग्रीस के साथ-साथ भारत में भी कर लगाया जा सकता है; किन्तु ग्रीस में इस प्रकार लगाए गए कर में से 50 प्रतिशत के बराबर राशि कम कर दी जाएगी और देय ग्रीक कर की कम की गई राशि को ऐसी आय के संबंध में लगाए गए भारतीय कर के विरुद्ध जमा के रूप में दिया जाएगा। उपर्युक्त क्रेडिट ऐसी आय के संबंध में लगाए गए भारतीय कर से अधिक नहीं होगा।

() तथापि, खंड (2) का उपखंड () तब तक लागू नहीं होगा जब तक ग्रीस के कानून ग्रीक क्षेत्र में संचालित विदेशी उद्यमों से संबंधित जहाजों के संचालन से प्राप्त आय पर कोई कर नहीं लगाते हैं। ऐसे मामलों में, खंड (2) के उप-खंड () में निर्दिष्ट लाभ पर केवल भारत में ही कर लगाया जा सकता है।

3.पैराग्राफ (1) और (2) तटीय यातायात के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले मुनाफे पर लागू नहीं होंगे।

4.खंड (1) के प्रावधान भारत के मामले में, सामयिक नौवहन या ट्रैम्प स्टीमर से लाभ के निर्धारण के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 172 की उपधारा (1) से उपधारा (6) के लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेंगे; किन्तु उस खंड के प्रावधान तब लागू होंगे, जब ऐसे मामलों में आय-कर अधिनियम, 1961 की पूर्वोक्त धारा की उप-धारा (7) के अधीन समायोजन किया जाना हो।

 

 

अनुच्छेद 7

 

 

रॉयल्टीज

किसी एक क्षेत्र के निवासी द्वारा दूसरे क्षेत्र के स्रोतों से प्राप्त रॉयल्टीज पर केवल उसी दूसरे क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है।

इस अनुच्छेद में, "रॉयल्टीज" शब्द का अर्थ कॉपीराइट, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्यों, सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों, पेटेंट, मॉडल, डिजाइन, योजनाओं, गुप्त प्रक्रियाओं या सूत्रों, ट्रेडमार्क और अन्य समान संपत्ति या अधिकारों के उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त कोई राजस्व या अन्य समान राशि है, लेकिन इसमें खानों, खदानों या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के संबंध में कोई राजस्व या अन्य समान राशि शामिल नहीं है।

 

 

अनुच्छेद 8

 

 

लाभांश

किसी क्षेत्र की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे क्षेत्र के निवासी को दिए गए लाभांश पर केवल पहले उल्लिखित क्षेत्र में ही कर लगाया जा सकता है।

 

 

अनुच्छेद 9

 

 

ऋण-पत्रों पर ब्याज

किसी एक क्षेत्र के निवासी द्वारा दूसरे क्षेत्र के स्रोतों से प्राप्त ऋण पत्र, प्रतिभूतियों, नोटों, डिबेंचर या किसी अन्य प्रकार के ऋण पर ब्याज पर केवल उसी दूसरे क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है।

 

 

अनुच्छेद 10

 

 

अचल संपत्ति से आय

अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर केवल उसी क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है जिसमें वह संपत्ति स्थित है। इस प्रयोजन के लिए किसी खदान, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के किसी अन्य स्थान के संचालन से प्राप्त कोई किराया या राजस्व या अन्य आय को अचल संपत्ति से आय माना जाएगा।

 

 

अनुच्छेद 11

 

 

पूंजीगत लाभ

पूंजीगत परिसंपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, की बिक्री, विनिमय या हस्तांतरण से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर केवल उसी क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है, जहां पूंजीगत परिसंपत्ति ऐसी बिक्री, विनिमय या हस्तांतरण के समय स्थित है।

 

 

अनुच्छेद 12

 

 

पारिश्रमिक

1.भारत के सार्वजनिक कोष से ग्रीस में दी गई सेवाओं के लिए पेंशन और वार्षिकी के अलावा अन्य पारिश्रमिक पर ग्रीस में तब तक कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि भुगतान ग्रीस के नागरिक को न किया गया हो।

2.ग्रीस के सार्वजनिक कोष से भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन और वार्षिकी के अलावा अन्य पारिश्रमिक पर भारत में तब तक कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वह भुगतान भारत के नागरिक को न किया गया हो।

3.इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) के प्रावधान किसी भी संविदाकारी पक्ष या उसके राजनीतिक उप-विभागों द्वारा लाभ के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी व्यापार या व्यवसाय से संबंधित सेवाओं के संबंध में भुगतान पर लागू नहीं होंगे।

4.इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) के प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक रेलवे प्राधिकरणों और भारतीय डाक प्रशासन तथा बैंक ऑफ ग्रीस, ग्रीक स्टेट रेलवे और ग्रीक डाक एवं टेलीग्राफिक प्रशासन द्वारा भुगतान किए जाने वाले पेंशन और वार्षिकी के अलावा अन्य पारिश्रमिक पर भी लागू होंगे।

 

 

अनुच्छेद 13

 

 

पेंशन या वार्षिकी

किसी एक क्षेत्र के निवासी द्वारा दूसरे क्षेत्र के स्रोतों से प्राप्त किसी पेंशन या वार्षिकी पर केवल उसी दूसरे क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है।

 

 

अनुच्छेद 14

 

 

पेशेवर सेवाएं

1.किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा, जो दूसरे क्षेत्र का निवासी है, पेशेवर सेवाओं या कर्मचारी के रूप में की गई सेवाओं (निदेशक के रूप में सेवाओं सहित) के लिए प्राप्त लाभ या पारिश्रमिक पर केवल उसी क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है जिसमें ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.किसी व्यक्ति को, जो भारत का निवासी है, अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट लाभ या पारिश्रमिक पर ग्रीस में कर नहीं लगाया जाएगा, यदि -

()   वह संबंधित वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए ग्रीस में अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है,
()   सेवाएं भारत के निवासी के लिए या उसकी ओर से की जाती हैं,
()   लाभ या पारिश्रमिक भारतीय कर के अधीन हैं, और
()   लाभ या पारिश्रमिक को ग्रीक कर के अधीन उद्यम के लाभ की गणना में नहीं घटाया जाता है।

3.कोई व्यक्ति जो ग्रीस का निवासी है, उसके भारत में अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट लाभ या पारिश्रमिक पर कर नहीं लगाया जाएगा यदि -

()   वह संबंधित "पिछले वर्ष" के दौरान कुल 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए अस्थायी रूप से भारत में मौजूद है,
()   सेवाएं ग्रीस के निवासी के लिए या उसकी ओर से प्रदान की जाती हैं,
()   लाभ या पारिश्रमिक ग्रीक कर के अधीन हैं, और
()   लाभ या पारिश्रमिक को भारतीय कर के अधीन उद्यम के लाभ की गणना में नहीं घटाया जाता है।

4.जहां कोई व्यक्ति स्थायी रूप से या मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के उद्यम द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों पर सेवाएं प्रदान करता है, ऐसी सेवाओं से प्राप्त लाभ या पारिश्रमिक पर केवल उस देश द्वारा कर लगाया जा सकता है, जिसका वह व्यक्ति निवासी है।

 

 

अनुच्छेद 15

 

 

प्रोफेसर और शिक्षक

किसी एक क्षेत्र का कोई प्रोफेसर या शिक्षक, जो दूसरे क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में दो वर्ष से अधिक की अस्थायी निवास अवधि के दौरान अध्यापन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करता है, उस पारिश्रमिक के संबंध में उस अन्य क्षेत्र में उस पर कर नहीं लगाया जाएगा।

 

 

अनुच्छेद 16

 

 

छात्र और प्रशिक्षु

किसी एक क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो केवल अस्थायी रूप से दूसरे क्षेत्र में उपस्थित है -

()   इस तरह के अन्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या स्कूल में छात्र के रूप में,
()   व्यवसाय प्रशिक्षु के रूप में, या
()   किसी धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक या शैक्षिक संगठन से अध्ययन या अनुसंधान के प्राथमिक उद्देश्य के लिए अनुदान, भत्ता या पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में,

उसके भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए विदेश से प्राप्त धन के संबंध में, छात्रवृत्ति के संबंध में, और उस अन्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी राशि के संबंध में दूसरे क्षेत्र में कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी सेवाएं उसके अध्ययन या प्रशिक्षण के संबंध में हों या उसके भरण-पोषण के उद्देश्य के लिए आवश्यक हों।

 

 

अनुच्छेद 17

 

 

दोहरे कराधान की समाप्ति

1.दोनों क्षेत्रों में लागू कानून संबंधित क्षेत्रों में आय के मूल्यांकन और कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे, सिवाय इसके कि इस समझौते में इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधान किया गया हो।

2.अनुच्छेद VI के प्रावधानों के अधीन, ग्रीस के भीतर स्रोतों से प्राप्त आय, जो ग्रीस के कानूनों के तहत और इस समझौते के अनुसार ग्रीस में प्रत्यक्ष रूप से या कटौती द्वारा कर के अधीन है, भारतीय कर के अधीन नहीं होगी।

3.अनुच्छेद VI के प्रावधानों के अधीन भारत के भीतर स्रोतों से प्राप्त आय, जो भारत के कानूनों के तहत और इस समझौते के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष रूप से या कटौती द्वारा कर के अधीन है, ग्रीक कर के अधीन नहीं होगी।

4.ग्रीस के निवासियों पर लगाए जाने वाले ग्रीक कर की अंशांकित दर और भारत के निवासियों पर लगाए जाने वाले भारतीय कर की अंशांकित दर की गणना इस प्रकार की जा सकती है, मानो वह आय, जो इस करार के अंतर्गत ग्रीक या भारतीय कर के अधीन नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, कुल आय की राशि में शामिल कर ली गई हो।

 

 

अनुच्छेद 18

 

 

सूचना का आदान-प्रदान

सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे (ऐसी सूचना जो प्रशासन के सामान्य क्रम में उनके संबंधित कराधान कानूनों के तहत उनके पास उपलब्ध हो) जो वर्तमान समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई कोई भी सूचना गुप्त मानी जाएगी तथा उसे उन करों के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा जो वर्तमान समझौते का विषय हैं। किसी भी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त कोई भी सूचना का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा, जिससे दूसरे क्षेत्र के प्राधिकारी के समक्ष कोई व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक या व्यावसायिक रहस्य या कोई व्यापार प्रक्रिया उजागर हो।

 

 

अनुच्छेद 19

 

 

आपसी समझौते की प्रक्रिया

जहां किसी एक क्षेत्र का निवासी यह प्रमाण प्रस्तुत करता है कि दूसरे क्षेत्र के कराधान प्राधिकारियों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्तमान समझौते के प्रावधानों के विपरीत दोहरा कराधान हुआ है या होगा, तो वह उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का हकदार होगा जिसका वह निवासी है। यदि उसका दावा विचार करने योग्य समझा जाता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी, जिसके समक्ष दावा किया गया है, दोहरे कराधान से बचने के लिए दूसरे क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के साथ समझौता करने का प्रयास करेगा।

 

 

अनुच्छेद 20

 

 

प्रभाव में आने की तिथि

1.वर्तमान समझौते का अनुसमर्थन किया जाएगा तथा अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र नई दिल्ली में किया जाएगा।

2.अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बाद, वर्तमान समझौता प्रभावी होगा -

()   भारत में, 1 अप्रैल, 1964 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए,
()   ग्रीस में, 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी राजकोषीय वर्ष के लिए।

 

 

अनुच्छेद 21

 

 

समापन

यह समझौता अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा, लेकिन संविदाकारी पक्षों में से कोई भी पक्ष 1965 के बाद किसी भी कैलेंडर वर्ष में 30 जून को या उससे पहले दूसरे संविदाकारी पक्ष को समाप्ति की सूचना दे सकता है, और ऐसी स्थिति में यह करार प्रभावी नहीं रहेगा -

()   भारत में, समाप्ति की ऐसी लिखित सूचना के बाद अगले कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए।
()   ग्रीस में, समाप्ति की ऐसी लिखित सूचना के बाद 1 जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं तथा अपनी मुहरें लगाई हैं।

11 फरवरी, 1965 को नई दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ।

 

 

 

फ़ुटनोट