आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार कर से मुक्त हैं। ऐसी छूट का दावा करने के उद्देश्य से किसे रिश्तेदार माना जाएगा?

विषय

एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त उपहारों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

​​​​​रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार कर से मुक्त हैं। धारा 56 के अनुसार​निम्नलिखित व्यक्तियों को रिश्तेदार माना जाएगा​ (क) व्यक्ति का जीवनसाथी(ख) व्यक्ति का भाई या बहन(ग) व्यक्ति के जीवनसाथी का भाई या बहन(घ) व्यक्ति के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन(ङ) व्यक्ति का कोई भी पूर्वज या वंशज(च) व्यक्ति के जीवनसाथी का कोई भी पूर्वज या वंशज (छ) (ख) से (च) में संदर्भित व्यक्तियों का जीवनसाथी।​