आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

जी.एस.आर. 845(अ)

अधिसूचना तिथि

25/11/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/11/2011

अधिसूचना: जी.एस.आर. 845(अ) [एफ.सं.1/11/2011-एनएस-II], तारीख: 25-11-2011

डाकघर (मासिक आय खाता) दूसरा संशोधन नियम, 2011 - नियम 8 और 9 में संशोधन

अधिसूचना जीएसआर 845 (ई) [f.no.1/11/2011-ns-ii], 25-11-2011 दिनांकित

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अर्थात् डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1 (1) इन नियमों डाकघर (मासिक आय खाता) दूसरा संशोधन नियम, 2011 कहा जा सकता है. (2) वे दिसंबर 2011 के दिन 1 पर बल में आ जाएगा.

प्र.20. डाकघर (मासिक आय खाता) नियमों में, 1987, -

(क) नियम 8 में, उपनियम (1) में, खंड (ज) के बाद निम्नलिखित खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -

"(मैं) 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष दिसंबर, 2011 के पहले दिन के बाद किए जमाराशियों के संबंध में प्रति.";

(ख) नियम 9 में, उपनियम (1], निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -

"दिसम्बर, 2011 के पहले दिन को या उसके बाद खाता खोलने के समय, बनाया जमाराशियों के संबंध में भी, बशर्ते कि खाते से पांच वर्ष की समाप्ति पर या बाद जमाकर्ता को खड़ा है, जिस पर डाकघर से भुगतान किया जाएगा खाता खोलने की तारीख.:

कोई बोनस दिसम्बर, 2011 के 1 दिन या उसके बाद खोले गए खातों में की गई जमा राशि पर भुगतान किया जाएगा कि भी प्रदान की. "

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