आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

जी.एस.आर. 841(अ)

अधिसूचना तिथि

25/11/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/11/2011

अधिसूचना: जी.एस.आर. 841(अ) [एफ. सं. 1/12/2011-एनएस.-II], तारीख: 25-11-2011

आईटी: राष्ट्रीय लघु बचत कोष (हिरासत और निवेश) संशोधन नियम, 2011 - नियम 9 में संशोधन

अधिसूचना जीएसआर 841 (ई) [F.No.1/12/2011-NS-II], 25-11-2011 दिनांकित

संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अर्थात् राष्ट्रीय लघु बचत कोष (हिरासत और निवेश) नियम, 2001, में निम्न आगे संशोधन करती है: -

1 (1) इन नियमों का राष्ट्रीय लघु बचत कोष (हिरासत और निवेश) नामक संशोधन नियम, 2011 की जा सकती है.

(2) वे दिसंबर 2011 के दिन 1 पर बल में आ जाएगा.

प्र.20. में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (हिरासत और निवेश) नियम, 2001, नियम 9 में, -

(क) उपनियम (1), -

(मैं) शब्द "राज्य सरकार की प्रतिभूतियों," शब्द "या किसी अन्य साधन में" डाला जाएगा के बाद;

(Ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उप नियम (10), निम्न अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(10) निवेश की परिपक्वता पर प्राप्त राशि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा. ऐसी प्रतिभूतियों उप नियम (3) में निहित प्रावधान के अनुसार जारी किया जाएगा. उपनियम में वर्णित के रूप में उपयुक्त लेखांकन प्रविष्टियां (5) और उप नियम (6) मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय "द्वारा किया जाएगा.

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