आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

जी.एस.आर. 740(अ)

अधिसूचना तिथि

04/10/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/10/2011

अधिसूचना: सं. जी.एस.आर. 740(अ) , तारीख: 4-10-2011

डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2011 - नियमों में संशोधन 6, 9, -9 ए और 11

अधिसूचना NO.GSR 740 (ई), 2011/04/10 दिनांक

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित नियम आगे अर्थात् जमा नियम, 1981, आवर्ती डाकघर में संशोधन करने के लिए बनाता है: -

1 (1) इन नियमों जमा (संशोधन) नियम, 2011 की पुनरावृत्ति डाक घर बुलाया जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. में जमा नियम, 1981, आवर्ती डाकघर -

(ए) के नियम 6 में, उप नियम (3), निम्नलिखित उपनियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(3) पहली मासिक जमा खाता खोलने के समय पर की जाएगी और इस तरह जमा की राशि खाते का मूल्य होगा. प्रत्येक बाद मासिक जमा 16 दिन और के आखिरी दिन के बीच खोले गए खातों के संबंध में कैलेंडर माह के अंत तक 1 दिन और एक कैलेंडर माह के 15 वें दिन के बीच में और ऊपर खोले गए खातों के संबंध में महीने के 15 वें दिन तक किया जाएगा महीने और पहले जमा के बराबर होगा. ";

(बी) के नियम 9 में, उपनियम (2) में, खंड (ख), निम्नलिखित नया खंड अर्थात्, डाला जाएगा:

"(ग) एक खाता बंद हो गया है या नियम 7 के उप नियम (1) के तहत बढ़ाया और जमाकर्ता राशि को बरकरार रखा है के रूप में एक खाते में मासिक जमा में चूक इसकी परिपक्वता अवधि या परिपक्वता अवधि के दौरान सुधारा नहीं किया गया है, जहां परिपक्वता अवधि से परे खाते में जमाकर्ता के खाते को बंद करने की तारीख तक परिपक्वता की तारीख से जमा राशि पर घर बचत खातों पोस्ट करने के लिए समय समय पर लागू दर से एक साधारण ब्याज के पात्र होंगे. ";

(सी) नियम -9 ए में शब्दों के लिए "दर से ब्याज लागू" शब्द "दर से साधारण ब्याज लागू", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(डी) नियम 11 में, उपनियम के बाद (3) निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

उपनियम के तहत विस्तारित रूप में साठ मासिक जमा इसकी परिपक्वता अवधि या परिपक्वता अवधि के दौरान किसी खाते में किया गया है, तो "(4) पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी, (1) नियम 7 और जमाकर्ता की में राशि को बरकरार रखा है खाता परिपक्वता अवधि से परे, जमाकर्ता समय से कार्यालय बचत खाते के बंद होने की तारीख तक परिपक्वता की तारीख से जमा राशि पर खातों पोस्ट करने के लिए समय पर लागू दर पर साधारण ब्याज के पात्र होंगे. "

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