आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

जी.एस.आर. 639(अ)

अधिसूचना तिथि

28/07/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/07/2010

अधिसूचना: सं. जी.एस.आर. 639(अ) तारीख: 28-7-2010

नियम / संशोधन नियम

बचत मामला

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2010 - नियम 8 में संशोधन

अधिसूचना सं. जीएसआर 639 (ई), 28-7-2010 दिनांक

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आगे अर्थात्, 2004 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1(1) इन नियमों वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2010 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. नियम 8 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 में, उप नियम (3) निम्नलिखित उपनियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(3) परिपक्वता से पहले एक जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, खाता बंद किया जाएगा और जमा पद के उम्मीदवार के लिए, जमाकर्ता समाप्त हो गई है, जिस पर आज तक इस योजना को लागू के रूप में ब्याज के साथ फार्म 'एफ' में एक आवेदन पर वापस या मामले में कानूनी वारिस पद के उम्मीदवार भी समाप्त हो गया है या जैसा भी मामला हो नियम 6 के रूप में प्रदान नामांकन, नहीं बनाया गया था. डाकघर बचत खातों के नियमों के नियम 6 के रूप में प्रदान जमाकर्ता और वापसी बनाया है जिस पर तारीख की मौत की तारीख के बाद दिन के बीच की अवधि के लिए, साधारण ब्याज बचत करने के लिए समय समय पर लागू दर से भुगतान किया जाएगा खातों 1981 ".

एनएन