भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस) शिकायत कंपनियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के अंतर्गत मैट के उदग्रहण के उद्देश्य के लिए बही लाभ की गणना के लिए ढ़ांचा
रिलीज़ दिनांक
28/04/2016
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नर्इ दिल्ली
28 अप्रैल, 2016
प्रेस विज्ञप्ति
विषय : भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस) शिकायत कंपनियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के अंतर्गत मैट के उदग्रहण के उद्देश्य के लिए बही लाभ की गणना के लिए ढ़ांचा
मैट - भारतीय एएस पर समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 892(र्इ) दिनांक 31 मार्च, 2015 के मार्फत 10 आर्इसीडीएस को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्री के अनुमोदन के साथ, उक्त कथित समिति से अभिग्रहण तथा तत्पश्चात् के वर्ष में भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) शिकायत कंपनियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के अंतर्गत मैट के उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए बही लाभ की गणना के लिए ढ़ांचे को सुझाने का भी अनुरोध किया था। समिति ने कार्पोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) के साथ विचार करने के पश्चात् 18 मार्च, 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जो हितधारकों से टिप्पणी/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए www.incometaxindia.gov.in पर चस्पा है।
हितधारकों तथा सामान्य जनों से मुद्दे/बिंदुओं को उठाने का अनुरोध हैं जिनको उनके हिसाब से अग्रिम स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश की आवश्यकता हैं। ये मुद्दे/बिंदु लिफाफे पर लिखित "भारत-लेखांकन मानक शिकायत कंपनियों के लिए बही लाभ की गणना" सहित निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा र्इ-मेल पते (dirtpl@nic.in) पर 10 मर्इ, 2016 तक जमा किया जा सकता है।
निदेशक (कर नीति एवं विधान)-III
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
कक्ष सं. 147-छ,
नार्थ ब्लॉक,
नर्इ दिल्ली - 110001
(मीनाक्षी जे गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया तथा तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

