आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र संख्या 10चक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 या 90क में यथा उल्लिखित दोहरे कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) के अंतर्गत लाभों का दावा करने के प्रयोजन हेतु निवासी निर्धारिती द्वारा निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक आवेदन प्रपत्र है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 एवं धारा 90क
· आयकर नियम, 1962 का नियम 21कख
· धारा 90/ 90क में निर्दिष्ट समझौते के प्रयोजनार्थ निवास का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निवासी निर्धारणकर्ता द्वारा आवेदन प्रपत्र, प्रपत्र संख्या 10चक, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
· यह आवेदन प्रपत्र निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।
· आवेदन की प्राप्ति पर और संतुष्ट होने पर, ऐसे निर्धारण अधिकारी प्रपत्र संख्या 10चख में निर्धारिती के संबंध में निवास का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
· निवासी निर्धारिती
· प्रपत्र 10चक को आयकर (बाहरवां संशोधन) नियम, 2012 द्वारा पेश किया गया था, जो 1-4-201 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· प्रपत्र संख्या 10-चक को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।