आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र सं. 9क का उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1) के स्पष्टीकरण की उपधारा (2) के अंतर्गत विकल्प के प्रयोग हेतु आवेदन करने के लिए किया जाता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1) आयकर नियम, 1962 का नियम 17(1)
· यह प्रपत्र उस स्थिति में लागू होता है जब भारत में परोपकारी या धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की गई आय, न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त आय के 85% से कम हो|
· ऐसे मामलों में, निर्धारिती प्रपत्र सं. 9क दाखिल कर सकता है, जिससे उक्त कमी को उसी वर्ष में प्रयुक्त आय माना जा सके, जिसमें वह आय प्राप्त हुई थी।
धारा 12कक या 12कख के अंतर्गत पंजीकृत परोपकारी या धार्मिक न्यास या संस्थान।
प्रपत्र सं. 9क को आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2016 प्रभावी तिथि 01-04-2016 से प्रस्तुत किया गया था।
प्रपत्र को आय विवरणी दाखिल करने के लिए धारा 139(1) में निर्दिष्ट देय तिथि से कम से कम 2 महीने पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
प्रपत्र सं. 9क को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।