आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 64घ में निवेश निधि द्वारा अपने इकाई धारकों को भुगतान की गई या जमा की गई आय का विवरण होता है और इसे क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के समक्ष दाखिल किया जाता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख आयकर नियम, 1962 का नियम 12गख
· यह उस निवेश निधि पर लागू होता है जो धारा 115पख के अंतर्गत श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि है, जिसमें किसी व्यक्ति ने निवेश किया हो।
· यह प्रपत्र निवेश निधि द्वारा या निधि की ओर से आय को जमा करने या उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय का विवरण है।
· यह विवरण निवेश निधि के प्रधान कार्यालय पर क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के समक्ष दाखिल किया जाना आवश्यक है।
· धारा 115पख केअंतर्गत श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में आने वाली निवेश निधियाँ, जिनमें किसी व्यक्ति ने निवेश किया हो।
· प्रपत्र 64घ को आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2015 प्रभावी तिथि 11-12-2015 से प्रस्तुत किया गया था।
· लागू नहीं
· इस प्रपत्र को जमा करने की देय तिथि उस वित्तीय वर्ष की 15 जून है जो उस पिछले वर्ष के ठीक बाद आता है जिसमें आय का भुगतान या जमा किया जाता है।
· प्रपत्र 64घ को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।
· प्रपत्र का सत्यापन डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा।