आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 64ग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अंतर्गत निवेश निधि द्वारा अपने इकाई धारकों को वितरित की गई आय का विवरण है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख आयकर नियम, 1962 का नियम 12गख
· यह उन निवेश निधियों पर लागू होता है जो धारा 115पख के अंतर्गत श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधियाँ हैं, जिनमें किसी व्यक्ति ने निवेश किया हो।
· यह प्रपत्र निवेश निधि द्वारा या निधि की ओर से आय को जमा करने या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय का विवरण है।
· यह विवरण ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (इकाई धारक) को प्रदान किया जाना आवश्यक है।
· यह विवरण प्रधान आयकर महानिदेशक (डीजीआईटी) (पद्धति) / आयकर महानिदेशक (डीजीआईटी) (पद्धति) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट वेब पोर्टल से सृजित (जनरेट) किया जाएगा और वहीं से डाउनलोड किया जाएगा।
· इस विवरण का सत्यापन निवेश निधि की ओर से आय का भुगतान या जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत किया जाएगा।
· धारा 115पख के अंतर्गत श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधियों के रूप में आने वाली निवेश निधियाँ, जिनमें किसी व्यक्ति ने निवेश किया हो।
· प्रपत्र 64ग को आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2015 प्रभावी तिथि 11-12-2015 से प्रस्तुत किया गया था| हाल ही में, इसे आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 प्रभावी तिथि 24-02-2025 से प्रतिस्थापित किया गया।
· लागू नहीं
· इस प्रपत्र को जमा करने की देय तिथि उस वित्तीय वर्ष की 30 जून है जो उस पिछले वर्ष के बाद आता है जिसमें आय का भुगतान या जमा किया जाता है।
प्रपत्र 64ग को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।