आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 61क एक वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक आयकर नियम, 1962 का नियम 114ङ
· नियम 114ङ के अंतर्गत एसएफटी तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित प्रत्येक निर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा प्रपत्र 61क दाखिल किया जाना आवश्यक है|
· लेन-देन की 13 निर्दिष्ट श्रेणियां हैं जिनकी रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिनमें शामिल हैं:
• नकद जमा और नकद आहरण
• क्रेडिट कार्ड भुगतान;
• अचल संपत्ति का क्रय या विक्रय
• शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड इकाइयों का अधिग्रहण
• ₹2 लाख से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं के लिए नकद भुगतान
• विदेशी मुद्रा लेनदेन
• अवधि जमा तथा अन्य लेनदेन
· कुछ रिपोर्टिंग दिशानिर्देश प्रति व्यक्ति और प्रति प्रकार के लेनदेन को एकत्रित करते हैं; नकद जमा और नकद आहरण के लिए सीमाएँ पृथक रूप से लागू की जाती हैं; तथा यदि लेनदेन संयुक्त रूप से अभिलिखित है, तो आरोपण आवश्यक होता है।
· प्रपत्र 61क में विवरण आयकर निदेशक या संयुक्त निदेशक (खुफिया एवं आपराधिक अन्वेषण) को इलेक्ट्रॉनिक अपलोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। इसे नामित निदेशक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित किया जाएगा (अनिवासी के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा)। प्रधान आयकर महानिदेशक (डीजीआईटी) (सिस्टम्स) के साथ पंजीकरण होना आवश्यक है।
· प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति/इकाई को प्रत्येक लेनदेन प्रकार के लिए पृथक प्रपत्र 61 क प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एसएफटी के अंतर्गत लेनदेन प्रकारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है (अधिसूचना सं. 3/2018, दिनांक 05-04-2018):
• एसएफटी-001: नकद में बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की खरीद
• एसएफटी-002: नकद में पूर्व-भुगतान लिखतों की खरीद
• एसएफटी-003: चालू खाते में नकद जमा
• एसएफटी-004: चालू खाते के अतिरिक्त अन्य खाते में नकद जमा
• एसएफटी-005: सावधि जमा
• एसएफटी-006: क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान
• एसएफटी-007: ऋणपत्रों की खरीद
• एसएफटी-008: शेयरों की खरीद
• एसएफटी-009: शेयरों की पुनर्खरीद
• एसएफटी-010: म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद
• एसएफटी-011: विदेशी मुद्रा की खरीद
• एसएफटी-012: अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री
• एसएफटी-013: वस्तुओं और सेवाओं के लिए नकद भुगतान
• एसएफटी-014: निर्दिष्ट अवधि (9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016) के दौरान नकद जमा।
नियम 114ङ के अंतर्गत आने वाली इकाइयाँ, जिनमें अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
· बैंक और सहकारी बैंक
· एनबीएफसी
· क्रेडिट कार्ड, शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियाँ
· म्यूचुअल फंड
· अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर
· उप-पंजीयक (अचल संपत्ति के लिए)
· धारा 44कख के अंतर्गत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति।
· प्रपत्र 61क को आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2015 प्रभावी तिथि 1-4-2016 से प्रतिस्थापित किया गया।
· लागू नहीं
· जिस वित्तीय वर्ष में लेनदेन अभिलिखित किए गए हैं, उसके पश्चात आने वाले निर्धारण वर्ष की 31 मई।
प्रपत्र 61क को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।