आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र सं. 3गङघ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92गग के तहत अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) में प्रवेश करने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निर्धारित आवेदन प्रपत्र है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92गग
· आयकर नियम, 1962 का नियम 10-झ
· नियम 10छ के अनुसार, केवल वे व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन कर चुके हैं या करने का प्रस्ताव रखते हैं, एपीए करने के योग्य हैं। ऐसे पात्र व्यक्तियों को समझौते के लिए प्रपत्र सं. 3गङघ आवेदन के रूप में दाखिल करना होगा।
· चल रहे लेन-देन के लिए, जिस प्रासंगिक पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम निर्धारण वर्ष से संबंधित है उसके प्रारंभ के प्रथम दिन से पूर्व कभी भी प्रपत्र सं. 3गङघ में आवेदन दाखिल किया जा सकता है।
· नए लेन-देन के लिए, लेन-देन करने से पूर्व आवेदन दाखिल करना होगा।
· आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भुगतान का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:
अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की राशि
लागू शुल्क
100 करोड़ रुपये से अधिक न होने पर
10 लाख रुपये
200 करोड़ रुपये से अधिक न होने
15 लाख रुपये
200 करोड़ रुपये से अधिक होने पर
20 लाख रुपये
कोई भी व्यक्ति जिसने—
i. अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन किया हो; या
ii. अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन करने का विचार कर रहा हो,
ये नियमों के अंतर्गत समझौते में प्रवेश करने के योग्य होगा।
· प्रपत्र सं. 3गङघ को आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2012 प्रभावी तिथि 30-08-2012 से प्रस्तुत किया गया था।।
· लागू नहीं
· चल रहे लेन-देन के लिए, प्रासंगिक पूर्ववर्ती वर्ष के प्रारंभ से पूर्व दाखिल करें; नए लेन-देन के लिए, उन्हें करने से पूर्व दाखिल करें।
· प्रपत्र सं. 3गङघ को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।