आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 3गड़कग एक संघटक इकाई जो भारत में निवासी है और एक अंतर्राष्ट्रीय समूह का भाग है, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286(1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला सूचना प्रपत्र है, जहाँ मूल इकाई भारत में निवासी नहीं है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286
· आयकर नियम, 1962 का नियम 10घख
• धारा 286(1) के अनुसार, प्रपत्र संख्या 3गड़कग प्रत्येक भारतीय निवासी संघटक इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा है, जिसकी मूल कंपनी भारत में निवासी नहीं है।
• निवासी संघटक इकाई को निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक को सूचित करना होगा कि क्या वह वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई है, या मूल या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई और उनके निवास के देश का विवरण प्रदान करना होगा।
· किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की कोई भी भारतीय संघटक इकाई, जिसकी मूल इकाई भारत में निवासी नहीं है।
· प्रपत्र 3गड़कग को आयकर (चौबीसवाँ संशोधन) नियम, 2017 द्वारा पेश किया गया था, जो दिनांक 31-10-2017 से प्रभावी है।
• लागू नहीं
• यह प्रपत्र, सीबीसीआर ( प्रपत् संख्यार 3गड़कग ) दाखिल करने की नियत तारीख से कम से कम 2 महीने पहले, यानी प्रतिवेदन लेखा वर्ष के अंत से 10 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
· प्रपत्र 3गड़कग https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।