आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 34ड़क आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन का प्रपत्र है।
· आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ
· आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ढ
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 44ड़
• प्रपत्र 34ड़क का उपयोग, अध्याय XIX-ख के अंतर्गत अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड में, इस निर्धारण हेतु आवेदन करने के लिए किया जाता है कि क्या किसी निवासी या अनिवासी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था अध्याय X-क के अंतर्गत अनुमेय बचाव व्यवस्था है।
• आवेदन के साथ रु. 10,000 का भुगतान प्रमाण संलग्न होना चाहिए।
· कोई भी व्यक्ति (निवासी या अनिवासी)
• प्रपत्र 34ड़क को आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 12-6-2023 से प्रभावी है। इससे पहले प्रपत्र 34ड़क को आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2013 द्वारा पेश किया गया था, जो कि 1-4-2015 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· प्रपत्र 34ड़क को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।