आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 31 , कर निकासी प्रमाणपत्र हेतु आवेदन है, जो भारत में अधिवासित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(1क) के अंतर्गत प्रपत्र 30ग दाखिल करने के पश्चात् आयकर प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने हेतु निर्देशित किए जाने पर, भारत के भू-भाग से स्थल, समुद्र या वायु मार्ग से बाहर जाने का इरादा रखता है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(1क)
· आयकर नियम, 1962 का नियम 43
• प्रपत्र संख्या 31 का उपयोग भारत में अधिवासित किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो भारत से बाहर जाना चाहता है और जिसे प्रपत्र संख्या 30ग प्रस्तुत करने के पश्चात्, धारा 230(1क) के प्रथम परंतुक के तहत कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
• आय-कर प्राधिकारी, प्रधान मुख्य सीआईटी या मुख्य सीआईटी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने तथा कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ही ऐसा प्रमाणपत्र मांग सकता है।
• यह प्रपत्र क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।
• इस प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्व में प्रपत्र संख्या 30ग में दी गई जानकारी के विपरीत नहीं होनी चाहिए।
· प्रपत्र 31 निम्नलिखित पर लागू होता है:
• भारत में अधिवासित व्यक्ति;
• जिन्होंने प्रपत्र 30ग जमा किया है, और
• भारत छोड़ने से पहले कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आयकर प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है।
• प्रपत्र 31 को आयकर (अट्ठाईसवां संशोधन) नियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 21-11-2003 से प्रभावी है। इससे पहले, इसे आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1989 द्वारा संशोधित किया गया था, जो कि 1-4-1988 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· प्रपत्र संख्या 31 को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।