आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 27थ, आयकर अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अनिवासियों को किए गए वेतन से भिन्न भुगतानों के संबंध में कर कटौती का त्रैमासिक विवरण है।
· आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 200
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 31क
• यह प्रपत्र ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी सेवा शुल्क आदि पर अनिवासियों को किए गए टीडीएस को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और केंद्र सरकार के पास टीडीएस जमा होने के बाद यह एक अनुपालन अपेक्षा है।
· कटौतीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि काटी गई कर की राशि नियम 30 के अनुसार जमा की जाए, तथा प्रपत्र 27थ में टीडीएस विवरणी नियम 31क के अनुपालन में त्रैमासिक रूप से दाखिल की जाए।
· प्रपत्र 27थ में निम्नलिखित शामिल हैंः
• कटौतीकर्ता का पैन/टैन,
• पैन और अनिवासी कटौतीकर्ता का विवरण,
• आय की प्रकृति (जैसे, ब्याज, रॉयल्टी),
• भुगतान की गई राशि और टैक्स कटौती,
• जमा करने का तरीका (चालान/सीआईएन या बही समायोजन/बीआइएन),
• निवास का देश और कर संधि लाभ, यदि कोई हो।
• निम्नलिखित के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना:
• सरकारी कार्यालय,
• कंपनी (प्रधान अधिकारी),
• पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में धारा 44कख के तहत कर लेखा परीक्षा के अधीन कटौतीकर्ता,
• किसी भी तिमाही में 20 या उससे अधिक कटौतीकर्ताओं के अभिलेख रखने वाले कटौतीकर्ता।
· यदि अनुमति हो, तो अन्य वैकल्पिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या ईवीसी), या प्रपत्र 27क के साथ भौतिक रूप में दाखिल कर सकते हैं।
· प्रपत्र 27थ को अंतिम बार आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 19-2-2013 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
तिमाही समाप्त होने पर
प्रपत्र 27थ दाखिल करने की नियत तारीख
30 जून
31 जुलाई तक
30 सितंबर
31 अक्टूबर तक
31 दिसंबर
31 जनवरी तक
31 मार्च
अगले वर्ष की 31 मई तक
· प्रपत्र संख्या 27थ को ऑनलाइन माध्यम से https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर दाखिल किया जाना है।
· धारा 234ड़ के अधीन विलंब शुल्क: जब तक विवरणी दाखिल नहीं की जाती, चूक की अवधि के दौरान प्रति दिन 200 रुपये।
· धारा 271ज के तहत जुर्माना: निम्नलिखित के लिए न्यूनतम रु. 10,000 और अधिकतम रु. 1,00,000 :
• समय के भीतर दाखिल नहीं करना,
• गलत सूचना प्रस्तुत करना।