आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 27ङथ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अंतर्गत स्रोत पर एकत्रित कर (ट.सीएस) का त्रैमासिक विवरण है, जिसे दाखिल करना अनिवार्य है।
· आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 31कक
· यह प्रपत्र प्रत्येक उस व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है जो विनिर्दिष्ट लेन देनों (जैसे कि रद्दी, तेंदू पत्ता, इमारती लकड़ी, कोयला, शराब आदि की बिक्री) पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है, ताकि संग्रहित कर और केंद्र सरकार के पास जमा की गई राशि का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।
· धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहित करने वाले प्रत्येक संग्राहक को प्रपत्र 27ङथ में त्रैमासिक टीसीएस विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है।
· ई-प्रपत्र आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
· प्रपत्र 27ङथ को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा सत्यापित या प्रपत्र 27क (सत्यापन प्रपत्र) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना अनिवार्य है।
· स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें शामिल हैंः
• सरकारी कार्यालय,
• कंपनियों के प्रमुख अधिकारी,
• पिछले वित्तीय वर्ष में धारा 44कख के तहत कर लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति,
• एक तिमाही में 20 या अधिक संग्राह्य अभिलेख रखने वाले संग्राहक।
· प्रपत्र 27ङथ को अंतिम बार आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 19-2-2013 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
तिमाही समाप्त होने पर
प्रपत्र 27ङथ दाखिल करने की नियत तारीख
30 जून
वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई तक
30 सितंबर
वित्तीय वर्ष के 15 अक्टूबर तक
31 दिसंबर
वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी तक
31 मार्च
अगले वर्ष की 15 मई तक
· प्रपत्र 27ङथ को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।
· धारा 234ड़ के अधीन विलंब शुल्क: चूक की प्रत्येक दिवस के लिए रु. 200
· धारा 271ज के अधीन जुर्माना: विवरण दाखिल करने में विफलता या गलत विवरण दाखिल करने पर रु. 10,000 से रु. 1,00,000 तक हो सकता है।