आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 16 एक प्रमाण पत्र है जो किसी नियोक्ता अथवा निर्दिष्ट बैंक द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वेतन भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) या धारा 194त के अंतर्गत निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन/ब्याज आय पर जारी किया जाता है।
· आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 192 और 194त
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 31
· प्रपत्र 16, प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो धारा 192 के अंतर्गत कर की कटौती या भुगतान करते हैं अथवा विशिष्ट बैंक धारा 194त के अंतर्गत कर की कटौती करते हैं।
· प्रमाणपत्र, उस वित्तीय वर्ष के पश्चातवर्ती वर्ष के 15 जून तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके लिए टीडीएस काटा गया है।
· कटौतीकर्ता के पास डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रपत्र 16 को प्रमाणित करने का विकल्प है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एक बार प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर हो जाने के बाद, इसकी सामग्री को बदला नहीं जा सकता है। प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए एक नियंत्रण संख्या तथा लॉग भी अनुरक्षित किया जाना अनिवार्य है।
· नियोक्ता जो धारा 192 के अंतर्गत कर कटौती करते हैं।
· वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 194त के तहत टीडीएस कटौती करने वाले निर्दिष्ट बैंक।
· प्रपत्र 16 को अंतिम बार आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो दिनांक 01-07-2023 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· प्रपत्र 16 कर्मचारी अथवा कटौतीकर्ता को वित्तीय वर्ष, जिसमें आय का भुगतान किया गया और कर की कटौती/भुगतान किया गया, के पश्चात् 15 जून तक अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।