आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र संख्या 10च का उपयोग कुछ निर्धारित जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है, उन मामलों में जहां ऐसी जानकारी भारत के बाहर के देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार से प्राप्त कर निवास प्रमाणपत्र (टीआरसी) में शामिल नहीं है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 एवं धारा 90क
· आयकर नियम, 1962 का नियम 21कख
• धारा 90(1) या 90क(1) में निर्दिष्ट दोहरे कराधान निवारण समझौते के अंतर्गत राहत चाहने वाले अनिवासी निर्धारिती पर लागू।
• समझौते के तहत राहत केवल तभी अनुमत है जब निर्धारिती संबंधित विदेशी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।
• निर्धारिती को प्रपत्र में मद (i) से (vi) में सूचीबद्ध विशिष्टियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, जब तक कि ऐसी जानकारी निवास प्रमाण पत्र में पहले से ही विद्यमान न हो।
• प्रपत्र पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए, और प्रस्तुत सूचना को प्रमाणित करने वाले सहायक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए तथा मांगे जाने पर आयकर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
· कोई भी अनिवासी निर्धारिती (व्यक्ति या निकाय) जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90(1) या धारा 90A(1) के अंतर्गत दोहरे कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) के लाभों का दावा करना चाहता है।
· प्रपत्र 10च आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2013 द्वारा पेश किया गया था, जो कि दिनांक 1-4-2013 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· प्ररूप संख्यांक 10च को ऑनलाइन माध्यम से https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर दाखिल किया जाना है।