आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र संख्या 10ड़ एक इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप है, जो उन निर्धारितियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के हकदार हैं। धारा 89 उन व्यक्तियों को राहत प्रदान करती है जिन्हें बकाया या अग्रिम वेतन अथवा पेंशन प्राप्त हुई है, जिससे संबंधित वर्ष के लिए उच्च कर दायित्व उत्पन्न हो सकता है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89
· आयकर नियम, 1962 का नियम 21कक
· यह प्रपत्र निम्नलिखित निर्धारितियों के मामले में प्रासंगिक है जो धारा 89 के तहत राहत के हकदार हैं:
I. एक सरकारी कर्मचारी; या
II. किसी कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्थान, संघ या निकाय में एक कर्मचारी।
· यह छात्रावास ऐसे निर्धारतियों द्वारा उस व्यक्ति को सुसज्जित करना होगा जो "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय से स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है।
· उक्त ई-प्रपत्र प्रस्तुत करने पर, उत्तरदायी व्यक्ति धारा 89 के अंतर्गत राहत की गणना ऐसे ई-प्रपत्र में दी गई विशिष्टियों के आधार पर करेगा और धारा 192(1) के अंतर्गत कटौती करते समय उसे ध्यान में रखेगा।
· ऐसे निर्धारिती जो वेतन बकाया या अग्रिम राशि के लिए धारा 89 के तहत राहत के हकदार हैं।
· लागू नहीं
· धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को या उससे पहले
· प्रपत्र संख्या 10ड़ को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।