आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र संख्या 10घक एक निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट है, जिस पर धारा 44कख लागू होती है, अर्थात, एक निर्धारिती जो कर लेखापरीक्षा के अधीन है। यह प्रपत्र विशेष रूप से उन निर्धारितियों के लिए है जिनकी सकल कुल आय में व्यवसाय से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल हैं, और जो अतिरिक्त कर्मचारी लागत पर धारा 80ञञकक के तहत कटौती का दावा करते हैं।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख और धारा 80ञञकक
· आयकर नियम, 1962 का नियम 19कख
· यह ई-प्रपत्र ऐसे निर्धारिती के लिए प्रासंगिक है जिस पर धारा 44कख लागू होती है, अर्थात, जिस पर कर लेखा परीक्षा लागू होती है, और ऐसे निर्धारिती की सकल कुल आय में व्यवसाय से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल हैं।
· कटौती, अन्य बातों के साथ, केवल तभी अनुमत की जाएगी जब ऐसा निर्धारिती चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 10घक में प्रस्तुत करता है, जो प्रमाणित करता है कि अतिरिक्त कर्मचारी लागत के संबंध में कटौती का दावा धारा 80ञञकक के प्रावधानों के अनुसार सही ढंग से किया गया है।
· निर्धारिती, जो धारा 44कख के अंतर्गत अपने खातों का लेखा परीक्षण कराने के लिए अपेक्षित हैं, और धारा 80ञञकक के अंतर्गत अतिरिक्त कर्मचारी लागतों के लिए कटौती का दावा किया है।
· लागू नहीं
· धारा 139(1) के अधीन आय विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से एक मास पूर्व।
· प्रपत्र संख्या 10घक को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।