आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र संख्या 10गगख उस निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट है जो धारा 80-झक , धारा 80-झख और धारा 80-झग के तहत कटौती का दावा करता है।
· आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक , धारा 80-झख , धारा 80-झग
· आयकर नियम, 1962 का नियम 18खखख
• यह धारा 80-झक , 80-झख (मल्टीप्लेक्स थिएटर, सम्मेलन केंद्र और ग्रामीण अस्पतालों को छोड़कर) और धारा 80-झग के तहत पात्र व्यवसायों के लिए कटौती का दावा करने वाले निर्धारितियों पर लागू होता है।
• चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रपत्र 10गगख में एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपेक्षित है।
• प्रत्येक उपक्रम या उद्यम जो कटौती का दावा कर रहा है, उसके लिए एक पृथक रिपोर्ट, उसके लाभ और हानि खाते तथा तुलन पत्र के साथ, अनिवार्य है।
• रिपोर्ट के साथ सुसंगत समझौता/अनुमोदन, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के साथ पात्र कारोबार के संचालन हेतु किया गया हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
• केवल विशिष्ट पात्र व्यवसाय आवश्यकता से संबंधित प्रविष्टियाँ ही पूरी की जानी आवश्यक हैं; अन्य में "लागू नहीं" लिखा जा सकता है।
• प्रत्येक वर्ष, जिसमें कटौती का दावा किया जाता है, के लिए एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपेक्षित है।
• निर्धारिती जो धारा 80-झक , धारा 80-झख , धारा 80-झग के तहत कटौती का दावा करता है।
· ऑडिट रिपोर्ट:
• प्रत्येक उपक्रम या उद्यम जो कटौती का दावा कर रहा है, के लिए अलग से प्रस्तुत की जाएगी;
• प्रत्येक उपक्रम के लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र के साथ संलग्न होगी, मानो कि वह एक अलग इकाई हो।
· धारा 139(1) के अधीन आय विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से एक माह पूर्व;
· प्रपत्र संख्या 10गगख को ऑनलाइन माध्यम से https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर दाखिल किया जाना है।