आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्ररूप संख्या 10ख कतिपय संस्थाओं द्वारा 10 , और धारा 11 से 13 (धारा 12क/ 12कख के अधीन पंजीकृत न्यासों और संस्थानों पर लागू) के अंतर्गत छूट का दावा करने पर प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट है, जब विशिष्ट सीमा या शर्तें पूरी होती हैं।
· आयकर अधिनियम, 1961 की 10 और धारा 12क (1)(ख)(ii) को धारा 11 से 13 के साथ पठित किया जाए।
· आय-कर नियम, 1962 के नियम 16गग और नियम 17ख
· यह 10 अथवा धारा 11 के अंतर्गत आने वाले निधियों, संस्थाओं, न्यासों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों या चिकित्सकीय संस्थानों पर लागू होगा, जहाँ:
• कुल आय (छूटों से पूर्व) 5 करोड़ रुपए से अधिक है, या
• कोई विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ है, या
• आय का कोई भाग भारत से बाहर प्रयुक्त किया जाता है।
· धारा 139(1) के अधीन नियत तारीख से एक माह पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा खातों की लेखापरीक्षा अपेक्षित है, और उस नियत तारीख तक प्रपत्र 10ख में लेखापरीक्षा रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाना अपेक्षित है।
· न्यास, संस्थान, विश्वविद्यालय, अस्पताल और 10 अथवा धारा 12क/ 12कक के अंतर्गत आने वाले कोष।
· प्रपत्र 10ख को आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 01-04-2023 से प्रभावी है। इससे पहले प्रपत्र, आयकर (दूसरा संशोधन) नियम 1973 द्वारा पेश किया गया था, जो 01-04-1973 से प्रभावी है।
· संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय और व्यय खाता
· धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक माह पूर्व
· प्रपत्र संख्या 10ख https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।