प्रथम अनुसूची
प्रथम अनुसूची
(धारा 2 देखें)
भाग 1
आयकर और आयकर पर अधिभार
पैरा एक
शादी की है जो हर व्यक्ति और जिसकी कुल आय रुपए से अधिक नहीं है हर हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में (मैं). 20,000 मामले में या तो
आयकर की दरें
| व्यक्ति कोई पूर्ण बच्चे या उसे या हिंदू अविभाजित परिवार कोई मामूली हमवारिस है जहां पर मुख्य रूप से निर्भर है कहां. | व्यक्ति एक पूर्ण बच्चे या उस पर या जहां मुख्य रूप से निर्भर है, जहां हिंदू अविभाजित परिवार एक नाबालिग हमवारिस है. | व्यक्ति एक से अधिक पूर्ण बच्चे या उसे या हिंदू अविभाजित परिवार में एक से अधिक नाबालिग हमवारिस है जहां पर मुख्य रूप से निर्भर है कहां. | ||
| र | र | र | ||
| (1) पहली पर | कुल आय 3,000. | कुल आय का 3300, | कुल आय का 3,600. | शून्य |
| (2) अगला पर | 2,000 " | 1,700 " | 1,400 " | ३% |
| (3) अगला पर | 2,500 " | 2,500 " | 2,500 " | 6% |
| (4) अगले पर | 2,500 " | 2,500 " | 2,500 " | 9% |
| (5) अगले पर | 2,500 " | 2,500 " | 2,500 " | 11% |
| (6) अगले पर | 2,500 " | 2,500 " | 2,500 " | 14% |
| (7) अगले पर | 5000 " | 5000 " | 5000 " | 18%; |
(द्वितीय) से शादी कर ली है और जिनकी कुल आय या तो मामले में हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार रुपये से अधिक नहीं है, जो हर व्यक्ति के मामले में. 20000 और हर अपंजीकृत फर्म या व्यक्तियों के अन्य सहयोग के मामले में, इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है जो एक मामले में नहीं किया जा रहा: -
| र | ||
| (1) पहली पर. . . . . . . . | कुल आय का 1000 | शून्य |
| (2) अगले पर. . . . . . . | 4000 "" | ३% |
| (3) अगले पर. . . . . . . | 2500 "" | 6% |
| (4) अगले पर. . . . . . . | 2500 "" | 9% |
| (5) अगले पर. . . . . . . | 2500 "" | 11% |
| (6) अगले पर. . . . . . . | 2500 "" | 14% |
| (7) अगले पर. . . . . . . | 5000 "" | 18% |
| (8) की कुल आय के संतुलन पर. . . . . . . . | 25%: |
इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए प्रदान की है कि
(I) कोई आयकर नीचे निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है जो एक कुल आय पर देय होगा;
(Ii) आयकर देय नहीं मामले में कुल आय कहा सीमा से अधिक है जिसके द्वारा आधी राशि से अधिक नहीं होगी;
(Iii) आयकर शादी की है जो एक व्यक्ति या जिनकी कुल आय मामले रुपये में या तो अधिक है एक हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा देय. 20,000 की कुल से अधिक नहीं होगी
कुल आय रुपए किया गया था अगर देय हो गया होता जो (क) आयकर. 20,000;
(ख) कुल आय रुपए से अधिक है जिसके द्वारा आधी राशि. 20,000;
सीमा पूर्वोक्त होंगें
(मैं) रु. हर हिंदू अविभाजित परिवार, जो या तो निम्नलिखित शर्तों, पिछले वर्ष संतुष्ट के अंत में होने की स्थिति में 6,000: -
(क) क्या यह कम से कम दो सदस्यों की उम्र के कम से कम अठारह साल नहीं हैं जो विभाजन के दावे का हकदार है कि; या
(ख) यह कम से कम दो सदस्यों lineally lineally परिवार के किसी अन्य livmg सदस्य से उतरा नहीं कर रहे हैं, जो अन्य और से एक उतरा नहीं कर रहे हैं, जो विभाजन के दावे का हकदार है कि;
(Ii) रु. हर दूसरे मामले में 3000.
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके निर्दिष्ट दरों पर गणना आयकर की राशि के तहत के रूप में गणना अधिभार की कुल की वृद्धि की जाएगी: - ""
की राशि के बराबर संघ के प्रयोजनों के लिए (एक) एक अधिभार
(मैं) में पांच प्रतिशत, आयकर की राशि की; और
(Ii) कुल आय में शामिल अर्जित आय रुपये से अधिक हो गया है. 1,00,000, दस प्रतिशत, ऐसे अर्जित आय कुल आय में किया गया था अगर कुल आय में शामिल अर्जित आय की सारी पर देय हो गया होता, जो आयकर की राशि और की राशि के बीच अंतर की आय टैक्स रुपए की कुल आय पर देय. 1,00,000;
(ख) कुल आय पर आयकर की राशि और अर्जित आय की सारी पर आयकर की राशि के बीच अंतर के पंद्रह फीसदी की दर से एक विशेष अधिभार, यदि कोई हो, अगर कुल आय में शामिल थे. ऐसे अर्जित आय कुल आय हो गया था:
बशर्ते कि-
कुल आय नीचे निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है जहां (मैं) संघ के प्रयोजनों के लिए कोई अधिभार देय होगा;
(Ii) कोई विशेष अधिभार जिनकी कुल आय उसकी कुल आय नीचे निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है, तो साधारण शेयरों पर लाभांश से कोई आय शामिल है, और कुल आय साधारण पर कोई लाभांश भी शामिल है जहां यह नहीं है एक निर्धारिती के मामले में देय होगी शेयरों, इस तरह के सीमा Es की वृद्धि की जाएगी. 1,500 या जो भी कम हो कहा लाभांश की राशि:
परंतु यह कि-
(क) कुल आय साधारण शेयरों पर किसी भी लाभांश, संघ और विशेष अधिभार प्रत्येक डाली में कुल आय या तो मामले में लागू संबंधित सीमा से अधिक है जिसके द्वारा आधी राशि से अधिक नहीं होगी के प्रयोजनों के लिए अधिभार भी शामिल है जहां
(ख) संघ और विशेष अधिभार के प्रयोजनों के लिए अधिभार, दोनों एक साथ, कुल आय नीचे निर्दिष्ट सीमा से अधिक है जो = से आधी राशि से अधिक नहीं होगी;
सीमा पूर्वोक्त होंगें
(मैं) रु. अर्थात् निम्न स्थितियों, दोनों में से किसी को पिछले वर्ष के अंत में जो संतुष्ट हर हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में 15,000: -
(क) क्या यह कम से कम दो सदस्यों की उम्र के कम से कम अठारह साल नहीं हैं जो विभाजन के दावे का हकदार है कि; या
(ख) यह कम से कम दो सदस्यों lineally lineally परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य से उतरा नहीं कर रहे हैं, जो अन्य और से एक उतरा नहीं कर रहे हैं, जो विभाजन के दावे का हकदार है कि;
(Ii) रु. हर दूसरे मामले में 7500.
स्पष्टीकरण के लिए इस अनुच्छेद के प्रयोजनों, Mitakshara कानून द्वारा शासित हर हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, एक बेटा भी कस्टम के बावजूद उसके पिता, या भव्य पिता के खिलाफ संदायादता संपत्ति के विभाजन का दावा करने के हकदार हो समझा जाएगा विपरीत करने के लिए.
अनुच्छेद बी
हर स्थानीय प्राधिकारी के मामले में -
आयकर की दर
| कुल आय का कुल मिलाकर | ३० % |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि आयकर की राशि का प्रतिशत 5 पीएफ संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद सी
- हर मामले में, जिसमें आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयकर, अधिकतम दर से शुल्क लिया जा रहा है
आयकर की दर
| कुल आय का कुल मिलाकर | 25% |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके विनिर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि के तहत के रूप में गणना अधिभार की कुल की वृद्धि की जाएगी: -
(क) में पांच फीसदी की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार. आयकर की राशि की; और
आयकर की राशि का पंद्रह प्रतिशत (ख) के एक विशेष अधिभार,.
अनुच्छेद डी
हर कंपनी के मामले में -
आयकर की दर
| (1) कुल आय की सारी पर. | क. 20% |
अनुच्छेद ई
हर पंजीकृत फर्म के मामले में -
आयकर की दरें
| (1) पहली रुपये में. कुल आय का 40,000 | शून्य |
| (2) अगले रुपए में. कुल आय का 35,000 | ५% |
| (3) अगले रुपए में. कुल आय का 75,000 | 6% |
| (4) कुल आय के संतुलन पर | 9% |
भाग द्वितीय
सुपर टैक्स और सुपर टैक्स पैरा एक पर अधिभार
हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार अपंजीकृत फर्म और व्यक्तियों के अन्य सहयोग के मामले में, इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है जो एक आसानी से किया जा रहा नहीं, -
सुपर टैक्स की दरें
| (1) पहली रुपये में. कुल आय 20,000 | शून्य |
| (2) अगले रुपए में. कुल आय का 5000 | ५% |
| (3) अगले रुपए में. कुल आय का 5000 | ख. 15% |
| (4) अगले रुपए में. कुल आय का 10,000 | क. 20% |
| (5) अगले रुपए में. कुल आय का 10,000 | ३० % |
| (6) अगले रुपए में. कुल आय का 10,000 | ३५% |
| (7) अगले आरजी पर. कुल आय का 10,000 | ४०% |
| (8) की कुल आय के संतुलन पर | 45% |
सुपर टैक्स पर सरचार्ज
इसमें इसके निर्दिष्ट दरों पर गणना सुपर टैक्स की राशि दी जाएगी. नीचे के रूप में गणना की अधिभार की कुल की वृद्धि हुई: -
की राशि के बराबर संघ के प्रयोजनों के लिए (एक) एक अधिभार
(मैं) में पांच फीसदी, सुपर कर की राशि का; और
(Ii) कुल आय में शामिल अर्जित आय रुपये से अधिक हो गया है. 1,00,000, दस प्रतिशत, कुल आय में शामिल अर्जित आय की सारी पर ^ किया गया देय होगा जो सुपर टैक्स की राशि के बीच अंतर का, इस तरह के अर्जित आय कुल आय और राशि से किया गया था अगर रुपए की कुल आय पर सुपर टैक्स देय की. 1,00,000;
कुल आय और आय अर्जित की सारी पर सुपर टैक्स की राशि पर सुपर टैक्स की राशि के बीच अंतर के पंद्रह फीसदी की दर से (ख) एक विशेष अधिभार,; किसी भी अगर इस तरह के अर्जित आय कुल आय गया था, कुल आय में शामिल थे.
अनुच्छेद बी
हर स्थानीय प्राधिकारी के मामले में -
सुपर टैक्स की दर
| कुल आय का कुल मिलाकर | 16% |
सुपर टैक्स पर सरचार्ज
इसमें इसके निर्दिष्ट दरों पर गणना सुपर टैक्स की राशि सुपर कर की राशि का 12 प्रतिशत 1/2 के संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद सी
आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (5 ब) में denned के रूप में लोगों को एक सहकारी समिति होने का हर संघ के मामले में -
सुपर टैक्स की दरें
| (1) पहली रुपये में. कुल आय का 25,000 | शून्य |
| (2) कुल आय के संतुलन पर | 16% |
सुपर टैक्स पर सरचार्ज
इसमें इसके निर्दिष्ट दरों पर गणना सुपर टैक्स की राशि सुपर कर की राशि का 12 प्रतिशत 1/2 के संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुच्छेद डी
जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा और हर कंपनी के मामले में (1956 के 31.), -
सुपर टैक्स की दरें
| कुल आय का कुल मिलाकर | 55% |
बशर्ते कि-
(मैं) अप्रैल, 1961 के 1 दिन पहले गठित और पंजीकृत एक सहायक भारतीय कंपनी से लाभांश के होते हैं के रूप में कुल आय का इतना पर 45 फीसदी की दर से छूट; 40 फीसदी की दर से, किसी भी अन्य भारतीय कंपनी का गठन किया और अप्रैल, 1959 के 1 दिन या उसके बाद पंजीकृत से लाभांश के होते हैं के रूप में कुल आय का इतना पर; और 35 फीसदी की दर से कुल आय का संतुलन पर किसी भी कंपनी के मामले में अनुमति दी जाएगी जो-
(क) मार्च, 1962 को 31 दिन समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी अपने लाभ के संबंध में, इस तरह के लाभ के बाहर देय लाभांश की भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है कि अधिनियम की धारा 18 की उप - धारा (3 डी) के प्रावधानों के अनुसार; और
(ख) एक कुल आय रुपए से अधिक नहीं के साथ आयकर अधिनियम की धारा 23A की उप - धारा (9) में संदर्भित किया जाता है के रूप में एक ऐसी कंपनी है. 25,000;
(Ii) अप्रैल, 1961 के 1 दिन पहले गठित और पंजीकृत एक सहायक भारतीय कंपनी से लाभांश के होते हैं के रूप में कुल आय का इतना पर 45 फीसदी की दर से छूट; 35 प्रतिशत की दर से, किसी भी अन्य भारतीय कंपनी का गठन किया और अप्रैल, 1959 के 1 दिन या उसके बाद पंजीकृत से लाभांश के होते हैं के रूप में कुल आय का इतना पर; और 30 फीसदी की दर से कुल आय का संतुलन पर हालत (एक), लेकिन पूर्ववर्ती खण्ड की नहीं शर्त (बी) को संतुष्ट करता है जो किसी भी भारतीय कंपनी के मामले में अनुमति दी जाएगी;
(Iii) अप्रैल, 1961 के 1 दिन पहले गठित और पंजीकृत एक सहायक भारतीय कंपनी से लाभांश के होते हैं के रूप में कुल आय का इतना पर 45 फीसदी की दर से छूट; 35 प्रतिशत की दर से, किसी भी अन्य भारतीय कंपनी का गठन किया और अप्रैल, 1959 के 1 दिन या उसके बाद पंजीकृत से लाभांश के होते हैं के रूप में कुल आय का इतना पर; 1 अप्रैल, 1961 के दिन और जिस पर या के बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त रॉयल्टी के होते हैं के रूप में कुल आय का इतना पर 25 फीसदी की दर से कर दिया गया है इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; और 12 फीसदी की दर से. कुल आय का संतुलन पूर्ववर्ती खंड के दोनों तहत छूट पाने का हकदार नहीं है किसी भी कंपनी के मामले में अनुमति दी जाएगी पर:
परंतु यह कि-
जैसा भी मामला हो (मैं) पूर्ववर्ती परंतुक की धारा के तहत छूट (मैं) या खंड (द्वितीय) की राशि का अभिकलन, राशि या मात्रा की कुल के बराबर है, यदि कोई हो, राशि से कम हो जाएगा hereunder के रूप में: -
| (क) | वित्त अधिनियम, 1960 की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय के अनुच्छेद विकास के लिए दूसरे परंतुक के खंड (क) में उपबंधित रीति में गणना रकम की कुल पर (1960 का 13) राशि से कम के रूप में, यदि कोई हो, शून्य से कहा परन्तुक के खण्ड (क) में उल्लिखित छूट को कम करने के उद्देश्य के लिए कहा, परंतुक के खंड (ख) के अनुसार, खाते में ले लिया गया है समझा जाता है; और | 100 की दर से |
| (ख) | किसी भी बोनस शेयर या चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए एक दृश्य के साथ पिछले वर्ष के दौरान अपने शेयरधारकों को जारी किए गए किसी भी बोनस की राशि का अंकित मूल्य का प्रतिनिधित्व राशि पर; | 12 1/2% की दर से |
(Ii) इस परन्तुक के खण्ड (क) के अनुसार पर पहुंचे योग खंड (क) या खण्ड के अनुसार पर पहुंचे छूट की राशि से अधिक है (द्वितीय), जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती परंतुक की, (क) और (ख) के लिए पर्याप्त है के रूप में इस प्रावधान के खंड (क) के उप खंड में वर्णित कमी की मात्रा का केवल इतना है कि आदेश में, शून्य करने के लिए छूट में ले लिया गया है समझा जाएगा कम करने के लिए उद्देश्य के लिए खाता:
आगे एक कंपनी द्वारा सुपर टैक्स देय, जो की कुल आय पच्चीस हजार, की कुल से अधिक नहीं होगी रूपए से अधिक है बशर्ते कि
कंपनी द्वारा किया गया देय होगा जो (क) सुपर कर इसकी कुल आय रुपए किया गया था अगर पच्चीस हजार; और
(ख) इसकी कुल आय रुपए पच्चीस हजार से अधिक है जिसके द्वारा आधी राशि.
स्पष्टीकरण. के लिए एक कंपनी के मुनाफे और लाभ के किसी भी हिस्से में इस तरह भाग कृषि आय होने के कारण इसकी कुल आय में शामिल नहीं है, जहां इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी भी बोनस फन्दे के अंकित मूल्य और राशि का प्रतिनिधित्व राशि अपने शेयरधारकों को जारी किए गए किसी भी बोनस का प्रत्येक वह उसके कंपनी तुरंत करने के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष भालू पूर्ववर्ती कर योग्य आय की प्राप्ति में किया गया है, जिसमें पिछले पांच साल में कंपनी की कुल आय का औसत ऐसे अनुपात नहीं समझा जाएगा अपने कुल मुनाफे और लाभ की औसत - पिछले पांच साल के लिए (पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर) ने अपने लाभ और नुकसान में कंपनी द्वारा ध्यान में रखा नहीं किया गया है, जो आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य हो सकता है के रूप में इस तरह के भत्ते से कम हो, पूर्वोक्त उक्त पिछले पांच साल के लिए खातों.
अनुच्छेद ई
जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, के मामले में -
सुपर टैक्स की दर
अपने लाभ और जीवन बीमा कारोबार 22.5% से लाभ की सारी पर
भाग III
निर्धारित दरों पर आयकर अधिनियम की धारा 18 के तहत कर की कटौती के लिए दरें
आयकर अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत कर निर्धारित दरों पर काटी जाती है, जिसमें हर मामले में, कटौती वह निम्न दरों पर कटौती करने के लिए, आय विषय से बनाया जाएगा: -
| आयकर | अधि - कर | ||||
| आयकर की दर | सरचार्ज की दरें | सुपर टैक्स की दर | सरचार्ज की दरें | ||
| संघ के प्रयोजनों के लिए सरचार्ज | विशेष अधिभार | ||||
| 1 एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में | |||||
| (क) हर मामले में, पूरी आय पर (या जारी आयकर मुक्त होने की घोषणा केन्द्र सरकार की किसी भी सुरक्षा पर ब्याज देय छोड़कर), और | 25% | 1-25% | 3-75% | ||
| व्यक्ति एक है जहां (ख) इसके अलावा, आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पूरी आय पर कर योग्य प्रदेशों में निवासी हो विश्वास करने का कोई कारण है जिसे. | सुपर टैक्स और की धारा 17 की उपधारा के खंड के प्रावधानों (ख) (1) के अनुसार सुपर टैक्स पर अधिभार. आयकर अधिनियम. | ||||
| आयकर की दर | सुपर टैक्स की दर | |
| .20. एक कंपनी के मामले में | ||
| (क) हर मामले में | ||
| (मैं) पूरी आय पर (ब्याज या जारी आयकर मुक्त होने की घोषणा केन्द्र सरकार की किसी भी सुरक्षा पर देय छोड़कर); और | क. 20% | |
| (द्वितीय) (एक भारतीय कंपनी द्वारा देय आयकर अधिनियम की धारा 56A में निर्दिष्ट लाभांश को छोड़कर) पूरी आय पर; और | ग. 10% | |
| (ख) इसके अलावा, जहां कंपनी एक भारतीय कंपनी न ही भारत के भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी न तो है - | ||
| (I) लाभांश (छोड़कर से आय पर एक भारतीय कंपनी द्वारा देय लाभांश अनुभाग में भेजा. आयकर अधिनियम की 56A) - | ||
| (1) अपनी सहायक कंपनी भारतीय कंपनियों के किसी भी 1 अप्रैल के दिन से पहले का गठन और पंजीकृत, 1961 से देय लाभांश पर | शून्य | |
| (2) किसी अन्य भारतीय कंपनी का गठन किया और 1 अप्रैल के दिन या उसके बाद पंजीकृत, 1959 से देय लाभांश पर | . 10% | |
| (3) किसी भी अन्य लाभांश पर. | ३ ३ % | |
| (Ii) अप्रैल, 1961 के 1 दिन या उसके बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किया जाता है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय रॉयल्टी से होने वाली आय पर. | क. 20% | |
| (Iii) APY अन्य आय पर, लाभांश से आय नहीं किया जा रहा | ३ ३ % | |
[वित्त अधिनियम, 1961]

