एफ.नं. 370133/13/2022-टीपीएल : कॉलेजियम को निर्दिष्ट करते हुए आदेश - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158कख हेतु स्पष्टीकरण
परिपत्र सं.
एफ.नं. 370133/13/2022-टीपीएल
परिपत्र की तिथि
28/09/2022
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/09/2022
एफ.नं. 370133/13/2022-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल प्रभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 28 सितंबर, 2022
आदेश
विषय : कॉलेजियम को निर्दिष्ट करते हुए आदेश - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158कख हेतु स्पष्टीकरण - संबंधित
आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 158कख के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड के तौर पर पठित) एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि अधिनियम की धारा 158कख के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण या क्षेत्राधिकारी उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को स्थगित करने के निर्णय के लिए एक कॉलेजियम को निम्नानुसार गठित किया जाएगा:-
(i)
| क्र.सं. | क्षेत्राधिकारी अपील | निम्न द्वारा गठित किए जाने वाला कॉलेजियम |
| 1. | अंतर्राष्ट्रीय कर और स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण | प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कर और स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण) |
| 2. | छूट शुल्क | प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) |
| 3 | केंद्रीय शुल्क | मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय) या आयकर महानिदेशक (अन्वे.) - (क्षेत्राधिकार) |
| 4 | अन्य सभी मामले | प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए) - (क्षेत्राधिकार) |
(ii) कॉलेजियम में तीन सदस्य शामिल होंगे जो प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) या आयकर आयुक्त (सीआईटी) की रैंक के अधिकारी होंगे।
(iii) सदस्य निम्न होंगे :-
क. पीसीआईटी या सीआईटी जिसका उस मामले पर क्षेत्राधिकार है जिसमें स्थगन अपील को धारा 158कख (1) के अंतर्गत निर्णय किया जाना है; और
ख. उक्त (i) में तालिका में निर्दिष्ट संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक द्वारा नामित पीसीआईटी या सीआईटी के रैंक के दो अन्य अधिकारी।
(iv) कॉलेजियम पीसीआईटी या सीआईटी के रैंक के एक अधिकारी को साथ चुन सकता है यदि उसे ठीक लगे।
(v) कॉलेजियम के सबसे वरिष्ठ सदस्य कॉलेजियम के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा।
2. यह आदेश इसके निगर्मन की तिथि से प्रभावी होगा।
3. हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाएगा।
(पी. अमृता वार्शिनी)
आयकर महानिदेशक (ओएसडी) (टीपीएल-IV)

