एफ. नं. 173/237/2016-आर्इटीए-I
अधिसूचना सं.
एफ. नं. 173/237/2016-आर्इटीए-I
अधिसूचना तिथि
06/05/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/05/2016
एफ. नं. 173/237/2016-आर्इटीए-I
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
आदेश
नर्इ दिल्ली, दिनांक 6 मर्इ, 2016
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 9क के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 10फक के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा कथित उप-नियम के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित समिति को अधिसूचित करता है:—
I. मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पश्चिम क्षेत्र, मुंबर्इ (समिति अध्यक्ष)
II. आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, मुंबर्इ
III. आयकर आयुक्त (स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण)-1, मुंबर्इ
2. इसे समस्त संबंधितों के ध्यान में लाया जा सकता है
(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार
निम्न को प्रति :—
1. पीपीएस से सचिव (राजस्व)
2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नर्इ दिल्ली
3. समस्त सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4. मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पश्चिम क्षेत्र, मुंबर्इ
5. आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1 मुंबर्इ
6. आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण)-1, मुंबर्इ
7. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक
8. संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर-1), संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर-II), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार

