एफ.71-एडी (एटी)/2012 : अधिसूचना: एफ.71-एडी (एटी)/2012 जारी करने की तिथि: 7/2/2012
अधिसूचना सं.
एफ.71-एडी (एटी)/2012
अधिसूचना तिथि
07/02/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/02/2012
आयकर (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन नियम, 2012 - नियम 2, 4 ए, 9, 26 और 34A में संशोधन; 35A और शब्द 'आयकर अधिकारी' का प्रतिस्थापन और "अपीलीय सहायक आयुक्त" शासन के परन्तुक का विलोपन
अधिसूचना संख्या एफ 71 विज्ञापन (एटी) / 2012, 2012/07/02 दिनांकित
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 255 की उपधारा (5) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण एतद्द्वारा आगे अर्थात् आयकर (अपीलीय न्यायाधिकरण) नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | (1) इन नियमों का आयकर (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन नियम, 2012 कहा जा सकता है. |
| (2) इन नियमों का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे. | |
| नियम 2 में संशोधन | परिभाषाएँ: मौजूदा नियम 2 (ii) (ख), निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "(ख) न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही करने के लिए एक पार्टी है जो एक आयकर प्राधिकारी के संबंध में - (मैं) विधिवत दिखाई देते हैं, वकालत और आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई करने के लिए "अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति; और (Ii) विधिवत के मुख्य आयुक्त द्वारा अधिकृत व्यक्ति आयकर दिखाई देते हैं, वकालत और आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई करने के लिए. " |
| नियम 4 ए में संशोधन | रजिस्ट्रार की शक्तियां और कार्य. मौजूदा नियम -4 ए (2) (क) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "सभी अपीलों, विविध अनुप्रयोगों, रहने याचिकाओं के साथ ही प्रारंभिक सुनवाई अपील की स्थानांतरण, स्थगन के लिए आवेदन पत्र के लिए आवेदन पत्र सहित अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए," |
| नियम 9 में संशोधन | क्या ज्ञापिका साथ देने के लिए? नियम 9 में, शब्द "आयकर अधिकारी" अधिकारी का आकलन शब्द "द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है.'' मौजूदा नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम 9 ए के रूप में सम्मिलित किया जाएगा: - "-9 ए (1) स्तंभ नग 10 में प्रदान की और फार्म सं 36 से 11 के रूप में अपील करने के लिए पार्टियों के पते में परिवर्तन की स्थिति में, अपीलार्थी विधिवत नया देने भरे एक संशोधित फार्म सं 36 फाइल करना चाहिए आयकर नियम, 1962 के नियम 47 द्वारा आवश्यक के रूप में विधिवत एक ही तरीके से सत्यापित पार्टी के पते. (2) संशोधित फार्म सं 36 मूल रूप से सौंपा के रूप में अपील सं निर्दिष्ट या, इस तरह के नंबर की अनुपलब्धता की स्थिति में होगा, अपील दाखिल करने की तारीख को कवर पत्र में उल्लेख किया जाएगा. (3) दलों के पते में परिवर्तन का कोई संज्ञान उप नियम (1) और (2) दायर की है प्रति के रूप में एक संशोधित फार्म का जब तक किसी भी उद्देश्य के लिए रखा जाएगा. (4) संशोधित फार्म नं 36 में सुसज्जित पते सभी सूचनाएं / आदेश की सेवा के प्रयोजन के लिए दलों का पता होना समझा जाएगा. " |
| नियम 26 में संशोधन | अपील करने के लिए एक पार्टी की मृत्यु या दिवालियेपन के बाद कार्यवाही का सिलसिला. मौजूदा नियम 26 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा: - , वह एक अपील करने के लिए एक अपीलार्थी या प्रतिवादी चाहे एक निर्धारिती मर जाता है या दिवालिया या घाव जा रहा है एक कंपनी के मामले में adjudicated है कहां, "अपील abate नहीं करेगा और निर्धारिती अपीलार्थी था, तो द्वारा जारी रखा जा सकता है वह प्रतिवादी, प्रबंधक, प्रशासक या निर्धारिती या द्वारा या समनुदेशिती, रिसीवर या परिसमापक के खिलाफ की अन्य कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ जारी रखा जा रहा था और अगर मामला हो सकता है: बशर्ते कि: (मैं) निर्धारिती विधिवत आयकर नियम, 1962 के नियम 47 द्वारा आवश्यक के रूप में विधिवत एक ही तरीके से सत्यापित पार्टी के संशोधित नाम दे भरा एक संशोधित फार्म सं 36 फाइलें; (Ii) संशोधित फार्म सं 36 मूल रूप से सौंपा के रूप में अपील क्रमांक या, अपील ताजा स्थान के लिए रजिस्ट्रार को सक्षम करने के लिए कवर पत्र में उल्लेख किया जाएगा दाखिल करने की तारीख पर इस तरह के नंबर की अनुपलब्धता की स्थिति में होगा मूल फाइल में नंबर 36 के रूप में. " |
| नियम 34A में संशोधन | अनुभाग 254 के तहत आवेदन के साथ निपटने के लिए प्रक्रिया (2). मौजूदा नियम 34A के लिए (2), निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "उपनियम के तहत किया गया प्रत्येक आवेदन (1) इन नियमों में अपील दाखिल करने के लिए तीन प्रतियों और प्रक्रिया में होंगे ऐसे आवेदनों को यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे. आवेदक भी अनुभाग 254 (2) के तहत किसी भी विविध आवेदन एक ही आदेश के खिलाफ और यदि ऐसा है तो न्यायाधिकरण के समक्ष पहले दायर किया गया था कि क्या राज्य करेगा, इस तरह के आवेदन के भाग्य. ऐसे आवेदनों पर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की प्रतियां भी विविध आवेदन पत्र के साथ तीन प्रतियों में न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी. " 34A नियम के मौजूदा प्रावधान (3) नष्ट कर दिया है. |
| 35A नियम के परन्तुक का विलोपन | रहने याचिका दाखिल और निपटान के लिए प्रक्रिया. मौजूदा नियम 35 क (3) नष्ट कर दिया है. |
| और संशोधन | शब्द "आयकर अधिकारी" आईटीएटी नियम में मौजूद कहीं भी हों, एक ही शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा "अधिकारी का आकलन." शब्द "अपीलीय सहायक आयुक्त" आईटीएटी नियम में मौजूद है जहाँ भी इसी तरह, एक ही शब्द "सीआईटी (अपील)" द्वारा प्रतिस्थापित किया. |
■ ■

