आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आय पर कर से छूट
परिचय
आयकर अधिनियम के तहत, आय आम तौर पर कर योग्य होती है जब तक कि उसे विशेष रूप से छूट न दी गई हो। धारा 10 उन आयों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है जिन्हें करदाता की कुल आय से बाहर रखा गया है और इसलिए वे कर योग्य नहीं हैं।
छूट प्राप्त आय की सूची
अनुभाग
आय की प्रकृति
धारा 10 (4) (ii)
एनआरआई और पीआईओ के लिए एनआरई खाते में जमा धनराशि पर ब्याज कर मुक्त है।
नोट: संयुक्त धारक भी छूट का दावा कर सकते हैं, यदि वे शर्तों को पूरा करते हैं। [परिपत्र संख्या 592, दिनांक 04-02-1991]
धारा 10 (10घ)
यूलिप की परिपक्वता आय धारा 10(10घ) के अंतर्गत केवल तभी छूट प्राप्त है यदि वार्षिक प्रीमियम, बीमा राशि के 10% अथवा 2.5 लाख रुपये (1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी के लिए) से अधिक नहीं है; यह छूट केवल इस सीमा के भीतर की पॉलिसियों के लिए व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप से अनुमत है।
इसके अलावा, जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्तियों पर आमतौर पर कर से छूट दी जाती है, सिवाय कीमैन बीमा, अतिरिक्त प्रीमियम पॉलिसियों (जहाँ प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक है), और कुछ मामलों में जहाँ प्रीमियम विशिष्ट सीमाओं (रु. 5,00,000) से अधिक है। आईएफएससी बीमा मध्यस्थों द्वारा जारी पॉलिसियाँ प्रीमियम सीमा से मुक्त हैं।
धारा 10 (14)
यात्रा, परिवहन, दैनिक, सहायक, अनुसंधान और समान भत्ते जैसे भत्तों को रोजगार कर्तव्यों के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि या प्राप्त वास्तविक भत्ते, जो भी कम हो, की सीमा तक छूट दी जाती है।
इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए परिवहन, बच्चों की शिक्षा और छात्रावास भत्ते और परिवहन भत्ते जैसे भत्तों के लिए आंशिक छूट की अनुमति है।
धारा 10(15)
निम्नलिखित ब्याज कर से छूट प्राप्त हैं:
• डाकघर बचत पर ब्याज: 3,500 रुपये (व्यक्तिगत) और 7,000 रुपये (संयुक्त खाता) तक छूट।
• बैंक ऑफ़ सीलोन प्रतिभूतियों पर ब्याज
• विदेशी केंद्रीय बैंक जमा पर ब्याज: आरबीआई की मंजूरी से छूट।
• नॉर्डिक निवेश बैंक ऋण पर ब्याज: केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए छूट
• यूरोपीय निवेश बैंक ऋण पर ब्याज
• विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज: गैर-निवासियों या एनओआर के लिए छूट।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बंधपत्र या डिबेंचर पर ब्याज: धारक का नाम पंजिका में दर्ज होने पर छूट
• भोपाल गैस पीड़ितों की जमा राशि पर ब्याज
• स्वर्ण जमा बंधपत्र पर ब्याज
• स्थानीय प्राधिकरण बंधपत्र पर ब्याज: स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी अधिसूचित बंधपत्रों के लिए छूट।
• अपतटीय बैंकिंग इकाई जमा पर ब्याज: गैर-निवासियों या एनओआर के लिए 01-04-2005 से छूट।
• आईएफएससी में इकाइयों से ब्याज: गैर-निवासियों के लिए 01-09-2019 से उधार लेने पर छूट।
धारा 10 (15क)
किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी सरकार या अनिवासी विदेशी उद्यम से पट्टे पर विमान या विमान इंजन प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान कर से मुक्त है, बशर्ते कि कुछ शर्तें हों, जैसे कि भारतीय कंपनी विमान परिचालन के व्यवसाय में हो और पुर्जों या सेवाओं से संबंधित भुगतानों के लिए छूट लागू न हो।
नोट: यह खंड 01 अप्रैल, 2007 को या उसके बाद किए गए किसी भी समझौते पर लागू होगा
धारा 10 (17)
यह प्रावधान निम्नलिखित आय के संबंध में छूट प्रदान करता है
• संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल या किसी समिति द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ता;
• संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के तहत संसद सदस्य द्वारा प्राप्त भत्ता;
• प्रासंगिक अधिनियमों या नियमों के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा प्राप्त संविधान भत्ता।
धारा 10 (35क)
प्रतिभूतिकरण न्यास से निवेशक को प्राप्त आय।
नोट: उक्त धारा में निर्दिष्ट वितरित आय के रूप में कोई भी आय, जो 1 जून, 2016 को या उसके बाद प्राप्त हुई हो, पर छूट लागू नहीं होगी।
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1. वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा अंतःस्थापित, मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से प्रभावी।
2. वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा अंतःस्थापित, मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से प्रभावी।
3. 01-10-2024 से शेयरों की पुनर्खरीद शेयरधारक के हाथों धारा 2(22)(च) के तहत कर के अधीन है और घरेलू कंपनियों को धारा 115थक के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, 01-10-2024 पर या उसके बाद किए गए शेयरों के पुनर्खरीद के संबंध में शेयरधारकों को कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।