"निम्नलिखित निर्धारितियों द्वारा निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि :
• ऐसी कंपनी जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ङ के प्रावधान लागू नहीं होते;
• ऐसा करदाता जिसके खातों का लेखापरीक्षा अनिवार्य है, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ङ के प्रावधान लागू नहीं होते;
• ऐसी फर्म का सहभागी जिसके खातों का लेखापरीक्षा अनिवार्य है, या ऐसे सहभागी का जीवनसाथी (जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5क लागू होती है), जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ङ के प्रावधान लागू नहीं होते;"

