कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण
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अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।
जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
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कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण
| विवरण | धारा 111क | धारा 112क | धारा 115क | धारा 115कख | धारा 115कग | धारा 115कघ |
| पात्र निर्धारिती | कोई निर्धारिती | कोई निर्धारिती | अनिवासी और विदेशी कंपनी | विदेशी वित्तीय संगठन (अॉफशोर फंड) | अनिवासी | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और निÆदष्ट फंड |
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शामिल प्रतिभूतियां
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• ईक्विटी शेयर • इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड की इकाइयां • व्यापारिक न्यास की इकाइयां |
• ईक्विटी शेयर • इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड की इकाइयां • व्यापारिक न्यास की इकाइयां
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• विदेशी मुद्रा में खरीदे गए म्युचुअल फंड की इकाइयां
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• विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) • विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी)
• एक भारतीय कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) की वैÜिवक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) |
धारा 115कख के तहत कवर की गई इकाइयों के अलावा अन्य सभी प्रतिभूतियां। निÆदष्ट प्रतिभूतियों में शामिल हैं:
• ईक्विटी शेयर • इक्विटी ओरिएंटिड म्युचुअल फंड की इकाइयां • व्यापारिक न्यास की इकाइयां |
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कवर की गई प्रतिभूतियों से आय पर कर की दर
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• लाभांश आय पर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो • ब्याज आय पर 4 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो • रॉयल्टी पर 20 प्रतिशत • तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर 20 प्रतिशत
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10 प्रतिशत |
• ब्याज आय पर 10 प्रतिशत • लाभांश आय पर 10 प्रतिशत |
5 प्रतिशत/20 प्रतिशत - एफपीआई 10 प्रतिशत निर्दिष्ट फंड |
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दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्ति पर कर की दर |
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• 12%
टिप्पणी : कर रू. 1.25 लाख से अधिक की पूंजीगत परिसंपत्ति पर आंका जाएगा |
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• 12.5 प्रतिशत |
• 12.5 प्रतिशत
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• धारा 112क में संदर्भित दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्ति पर 12.5.% टिप्पणी : कर रू. 1.25 लाख से अधिक की पूंजीगत प्राप्ति पर आंका जाएगा। • किसी अन्य मामले में 12.5 प्रतिशत |
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अल्पकालीन पूंजीगत प्राप्ति पर कर की दर |
• 20 प्रतिशत • 20% (यदि परिसंपित्त 23.07.2024 को या उसके बाद स्थानांतरित की जाती है) |
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• धारा 111क में संदर्भित अल्पकालीन पूंजीगत प्राप्ति पर 20 % • किसी अन्य मामले में 30 प्रतिशत |
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अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौती की स्वीकार्यता |
नही |
नही |
नही, आईएफएससी में एक यूनिट हेतु धारा 80ठक के अंतर्गत और तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क को छोड़कर |
नही |
नही |
नही |
| मूल छूट संबंधी सीमा का समायोजन | केवल निवासी व्यक्ति और निवासी एययूएफ हेतु उपलब्ध | केवल निवासी व्यक्ति और निवासी एययूएफ हेतु उपलब्ध | नही | नही | नही | नही |
[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]

