आय-कर अधिनियम के तहत मूल्यह्रास
आय-कर अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्वामित्व और उपयोग की जाने वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास की अनुमति देने वाले प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यह दस्तावेज़ प्रमुख प्रावधानों को संकलित करता है जैसे कि मूल्यह्रास भत्ता, अतिरिक्त मूल्यह्रास, और अवशोषित मूल्यह्रास।
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अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए। जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
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आय-कर अधिनियम के तहत मूल्यह्रास
आय-कर अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्वामित्व और उपयोग की जाने वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास की अनुमति देने वाले प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यह दस्तावेज़ प्रमुख प्रावधानों को संकलित करता है जैसे कि मूल्यह्रास भत्ता, अतिरिक्त मूल्यह्रास, और अवशोषित मूल्यह्रास।
मूल्यह्रास की गणना का तरीका
आयकर अधिनियम में मूल्यह्रास की दो विधियाँ विहित हैं- लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) विधि और सीधी रेखा विधि (एसएलएम)। एक निर्धारिती जो बिजली के उत्पादन या उत्पादन और वितरण में संलग्न है, उसे एसएलएम विधि के अनुसार मूल्यह्रास का दावा करने की अनुमति है। कोई अन्य निर्धारिती केवल डब्ल्यूडीवी विधि के अनुसार मूल्यह्रास का दावा कर सकता है।
मूल्यह्रास के प्रकार
यह अधिनियम सद्भावना को छोड़कर, योग्य मूर्त और अमूर्त संपत्तियों पर सामान्य मूल्यह्रास की अनुमति देता है। 31-03-2005 के बाद अधिग्रहित नई मशीनरी के संबंध में विनिर्माण और बिजली संस्थाओं को अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। गैर-अवशोषित मूल्यह्रास, यदि व्यवसाय आय के खिलाफ पूरी तरह से समायोजित नहीं किया जाता है, तो लागू शर्तों के अधीन इसे आगे बढ़ाया जा सकता है और समायोजित किया जा सकता है।
मूल्यह्रास की दरें
मूल्यह्रास दरें अनुलग्नक-झ और अनुलग्नक-झक के तहत निर्धारित की गई हैं। जहां निर्धारिती धारा 115खक, धारा 115खकक, धारा 115खकख, धारा 115खकग या धारा 115खकघ के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, संपत्ति के किसी भी ब्लॉक पर मूल्यह्रास अधिकतम 40 % तक सीमित है।
किसी उपक्रम की मूल्यह्रास योग्य संपत्तियों के मामले में, जो बिजली के उत्पादन या उत्पादन और वितरण में संलग्न एक इकाई नहीं है, मूल्यह्रास की निर्धारित दरें निम्नलिखित हैं।
इन दरों को मूल्यह्रास की गणना के लिए डब्ल्यूडीवी विधि के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।
मूल्यह्रास की दरें
(आय-कर के लिए)
मूल्यांकन वर्ष 2003-04 से आगे से यथा लागू
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संपत्ति का खंड |
लिखित मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास भत्ता |
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आकलन वर्ष एवाई 2003-04 से 2005-06 |
आकलन वर्ष (एवाई) 2006-07 से आकलन वर्ष (एवाई) 2017-18 |
एवाई 2018-19 आगे |
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1 |
2 | 3 | 4 | ||
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भाग क |
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मूर्त संपत्तियाँ |
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| I. भवन [तालिका के नीचे टिप्पणी 1 से 4 देखें] | |||||
| (1) होटल एवं बोर्डिंग गृहों को छोड़कर, वे भवन जो मुख्यत: आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। | 5 | 5 | 5 | ||
| (2) ऐसे भवन जो मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं और उप-खंड (1) उपर्युक्त और (3) निम्नांकित के अंतर्गत नहीं आते हैं। | 10 | 10 | 10 | ||
| (3) जल प्रदाय परियोजना या जल शोधन प्रणाली का भाग होने वाले मशीनरी और संयंत्र को संस्थापित करने हेतु, 1 सितंबर, 2002 को या उसके बाद अर्जित भवन, जिसे धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने के कारोबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। | 100 | 100 | 40 | ||
| (4) निश्चित रूप से अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी की संरचनाएं | 100 | 100 | 40 | ||
| ii. फर्नीचर और फिटिंग | |||||
| इलेक्ट्रिकल फिटिंग सहित फर्नीचर और फिटिंग [तालिका के नीचे नोट 5 देखें] | 15 | 10 | 10 | ||
| iii. संयंत्र और मशीनरी | |||||
| (1) उप-वस्तुओं (2), (3) और (8) द्वारा शामिल किए गए उपकरणों के अलावा अन्य मशीनरी और संयंत्र नीचे दिए गए हैंः [तालिका के नीचे नोट 5क देखें] | 25 | 15 | 15 | ||
| (2) (i) मोटर कारें, उन लोगों के अलावा जो उन्हें किराए पर चलाने के व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं, 1 अप्रैल, 1990 को या उसके बाद अधिग्रहित या उपयोग के लिए रखी जाती हैं, सिवाय उन लोगों के जो प्रविष्टि (ii) के तहत शामिल किए गए हैं; | 20 | 15 | 15 | ||
| (ii) मोटर कारें, जो उन्हें किराए पर चलाने के व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं, 23 अगस्त, 2019 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2020 से पहले अधिग्रहित की जाती हैं और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई जाती हैं। | - | - | 30 | ||
| (3) (i) हवाई जहाज-एयरोइंजीन | 40 | 40 | 40 | ||
| (ii) (क) मोटर बस, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सियों का उपयोग प्रविष्टि (ख) के तहत कवर किए गए लोगों के अलावा किराए पर उन्हें चलाने के व्यवसाय में किया जाता है। | 40 | 30 | 30 | ||
| (ख) मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सियां जो उन्हें किराए पर चलाने के व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं, 23 अगस्त, 2019 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2020 से पहले अधिग्रहित की जाती हैं और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई जाती हैं। | - | - | 45 | ||
| (iii) वाणिज्यिक वाहन जो निर्धारिती द्वारा 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके बाद, किन्तु 1 अप्रैल, 1999 से पहले अर्जित किया गया हो और जिसे धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के तीसरे परन्तुक के अनुसार व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1999 से पहले किसी भी अवधि के लिए उपयोग में लाया गया हो [तालिका के नीचे नोट 6 देखें] | 40 | 40 | 40 | ||
| (iv) नवीन वाणिज्यिक वाहन जो 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके बाद, किंतु 1 अप्रैल, 1999 से पहले, 15 वर्ष से अधिक पुराने कंडेम्ड वाहन के प्रतिस्थापन में अर्जित किया गया है और जिसे धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तीसरे परंतुक के अनुसार व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1999 से पहले किसी भी अवधि के लिए उपयोग में लाया जाता है [तालिका के नीचे नोट 6 देखें] | 60 | 60 | 40 | ||
| (v) नवीन वाणिज्यिक वाहन जो 1 अप्रैल, 1999 को या उसके बाद परन्तु 1 अप्रैल, 2000 से पहले, 15 वर्ष से अधिक पुराने निन्दित वाहन के स्थान पर अर्जित किया गया है और धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के दूसरे परन्तुक के अनुसार व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2000 से पहले उपयोग में लाया जाता है [तालिका के नीचे टिप्पणी 6 देखें] | 60 | 60 | 40 | ||
| (vi) नवीन वाणिज्यिक वाहन जो पहली अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लेकिन पहली अप्रैल, 2002 से पहले अर्जित किया गया हो और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पहली अप्रैल, 2002 से पहले उपयोग में लाया गया हो [तालिका के नीचे टिप्पणी 6 देखें] | 50 | 50 | 40 | ||
| (viक) नवीन वाणिज्यिक वाहन जो 1 जनवरी, 2009 को या उसके बाद लेकिन 1 अक्टूबर, 2009 से पहले अर्जित किया गया है और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए 1 अक्टूबर, 2009 से पहले उपयोग में लाया जाता है [इस तालिका के नीचे दिए गए नोट्स के पैरा 6 देखें] | — | 50 | 40 | ||
| (vii) रबर और प्लास्टिक माल कारखानों में उपयोग किए जाने वाले मोल्ड | 40 | 30 | 30 | ||
| (VIII वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो कि निम्नलिखित हैं— | |||||
| (क) इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण प्रणाली | |||||
| (ख) फील्ड-फ़िल्टर प्रणालियाँ | |||||
| (ग) धूल संग्राहक प्रणालियाँ | 100 | 100 | 40 | ||
| (घ) मार्जक-प्रतिकारी धारा/वेंचुरी/ संकुलित संस्तर/चक्रवाती मार्जक | |||||
| (ड़) राख प्रबंधन प्रणाली और निकासी प्रणाली | |||||
| (ix) जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो कि— | |||||
| (क) यांत्रिक स्क्रीन प्रणालियाँ | |||||
| (ख) वातित अपरद कक्ष (वायु कंप्रेसर सहित) | |||||
| (ग) यांत्रिक रूप से स्किम्ड तेल और ग्रीस हटाने की प्रणालियाँ | |||||
| (घ) रासायनिक भरण प्रणाली और त्वरित मिश्रण उपकरण | |||||
| (ड़) यांत्रिक फ्लोक्यूलेटर और यांत्रिक रिएक्टर | |||||
| (च) विसरित वायु/यांत्रिक रूप से वातित सक्रिय आपंक प्रणालियाँ | |||||
| (छ) वातित लैगून प्रणालियाँ | 100 | 100 | 40 | ||
| (ज) बायोफिल्टर | |||||
| (झ) मीथेन-पुनर्प्राप्ति अवायवीय पाचक प्रणालियाँ | |||||
| (ञ) वायु प्लवन प्रणालियाँ | |||||
| (ट) वायु/भाप निष्कासन प्रणालियाँ | |||||
| (थ) यूरिया हाइड्रोलिसिस सिस्टम | |||||
| (ड) समुद्री बहिर्वाह प्रणालियाँ | |||||
| (ढ) कीचड़ को पानी से मुक्त करने के लिए सेंट्रीफ्यूज | |||||
| (ण) घूर्णनशील जैविक संपर्कक या जैव-डिस्क | |||||
| (त) आयन विनिमय रेज़िन स्तंभ | |||||
| (थ) सक्रिय कार्बन कॉलम | |||||
| (x) (क) ठोस अपशिष्ट नियंत्रण उपकरण यथा- कास्टिक/चूना/क्रोम/खनिज/क्रायोलाइट पुन: प्राप्ति प्रणालियाँ। | 100 | 100 | 40 | ||
| (ख) ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रणाली | |||||
| (xi) अर्धचालक उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र, जो सभी एकीकृत परिपथों (आईसी) (संकर एकीकृत परिपथों को छोड़कर) को कवर करते हैं, जो लघु स्तर समाकलन (एसएसआई) से लेकर वृहत स्तर समाकलन/अति वृहत स्तर समाकलन (एलएसआई/वीएलएसआई) तक हैं, साथ ही असतत अर्धचालक उपकरण जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, थाइरिस्टर, ट्रायक आदि, जो इस उप-मद के प्रविष्टियों (viii), (ix) और (x) तथा नीचे दिए गए उप-मद (8) द्वारा कवर किए गए उपकरणों से भिन्न हैं।" | 40 | 30 | 30 | ||
| (xiक) जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, जो कि— | |||||
| (क) डी. सी. आंतरिक उपयोग हेतु डीफिब्रिलेटर तथा पेस मेकर | |||||
| (ख) हीमोडायलिसर | |||||
| (ग) हृदय फेफड़े की मशीन | |||||
| (घ) कोबाल्ट थेरेपी यूनिट | |||||
| (ड़) रंग डॉपलर | |||||
| (च) स्पेक्ट गामा कैमरा | |||||
| (छ) डिजिटल घटाव एंजियोग्राफी सहित संवहनी एंजियोग्राफी प्रणाली | |||||
| (ज) एनेस्थीसिया उपकरण के साथ उपयोग किया जाने वाला वेंटिलेटर | |||||
| (झ) चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग प्रणाली | |||||
| (ञ) सर्जिकल लेजर [नोट 5बी देखें] | 40 | 40 | 40 | ||
| (ट) एनेस्थीसिया के साथ उपयोग किए जाने वाले वेंटिलेटर के अलावा अन्य वेंटिलेटर | |||||
| (थ) गामा नाइफ | |||||
| (ड ) अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण उपकरण, जिसमें कीमोथेरेपी हेतु सिलैस्टिक दीर्घकालिक अंतःशिरा कैथेटर शामिल हैं। | |||||
| (ढ) बाल चिकित्सा रिसेक्टोस्कोप/ऑडिट रिसेक्टोस्कोप, पेरिटोनोस्कोप, आर्थोस्कोप, माइक्रोलेरिंजोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल नासो फेरिंजो ब्रोंकोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल लैरिंजो ब्रोंकोस्कोप, वीडियो लैरिंजो ब्रोंकोस्कोप और वीडियो एसोफैगो गैस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल एसोफैगो गैस्ट्रोस्कोप सहित फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप। | |||||
| (ण) लैप्रोस्कोप (सिंगल चीरा) | |||||
| (4) पुनः भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले कांच या प्लास्टिक से बने कंटेनर | 50 | 50 | 40 | ||
| (5) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर [तालिका के नीचे नोट 7 देखें] | 60 | 60 | 40 | ||
| (6) वस्त्र उद्योग के बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान क्षेत्र में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र, जो 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2004 से पहले टीयूएफएस के तहत क्रय की गई है और 1 अप्रैल, 2004 से पहले उपयोग में लाई गई है [तालिका के नीचे नोट 8 देखें] | 50 | 50 | 40 | ||
| (7) जल प्रदाय परियोजना अथवा जल शोधन प्रणाली में स्थापित और सितंबर, 2002 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् अर्जित मशीनरी और संयंत्र, जिसका उपयोग धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन अवसंरचना सुविधा प्रदान करने के कारोबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है [तालिका के नीचे टिप्पण 4 और 9 देखें] | 100 | 100 | 40 | ||
| (8) (i) कृत्रिम रेशम निर्माण मशीनरी में प्रयुक्त लकड़ी के भाग | 100 | 100 | 40 | ||
| (ii) सिनेमैटोग्राफ फिल्में - स्टूडियो लाइट के बल्ब | 100 | 100 | 40 | ||
| (iii) माचिस की फ़ैक्टरियाँ - लकड़ी के माचिस के फ्रेम | 100 | 100 | 40 | ||
| (iv) खान और खदानेंः | |||||
| (क) टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ और रेत भरने वाले पाइप | 100 | 100 | 40 | ||
| (ख) सुरक्षा लैंप | |||||
| (V) नमक कारखाने - मिट्टी, रेतीली या चिकनी सामग्री या किसी अन्य समान सामग्री से बने नमक के बर्तन, जलाशय और संघनित्र आदि | 100 | 100 | 40 | ||
| (vi) आटा मिलें - रोलर्स | 80 | 80 | 40 | ||
| (vii) लोहा और इस्पात उद्योग - रोलिंग मिल रोल | 80 | 80 | 40 | ||
| (VIII शुगर वर्क्स - रोलर्स | 80 | 80 | 40 | ||
| (ix) ऊर्जा बचत उपकरण, जो हैं— | |||||
| क. विशेष बॉयलर और भट्टियां: | |||||
| (क) इग्निफ्लुइड/द्रवीकृत बेड बॉयलर | |||||
| (ख) ज्वालारहित भट्टियां और निरंतर पुशर प्रकार की भट्टियां | |||||
| (ग) द्रवीकृत बीएड प्रकार ताप उपचार भट्टियां | 80 | 80 | 40 | ||
| (घ) उच्च दक्षता वाले बॉयलर (कोयले से चलने वाले बॉयलर के मामले में थर्मल दक्षता 75 प्रतिशत से अधिक और तेल/गैस से चलने वाले बॉयलर के मामले में 80 प्रतिशत से अधिक) | |||||
| ख. ऊर्जा प्रवाह की निगरानी के लिए उपकरण और निगरानी प्रणाली: | |||||
| (क) स्वचालित विद्युत भार निगरानी प्रणाली | |||||
| (ख) डिजिटल ताप हानि मीटर | |||||
| (ग) माइक्रो-प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली | |||||
| (घ) इंफ्रा-रेड थर्मोग्राफी | 80 | 80 | 40 | ||
| (ड़) ऊष्मा हानि, भट्ठी तेल प्रवाह, भाप प्रवाह, विद्युत ऊर्जा और शक्ति कारक मीटर मापने के लिए मीटर | |||||
| (च) अधिकतम मांग संकेतक और पावर मीटर पर क्लैंप | |||||
| (छ) निकास गैस विश्लेषक | |||||
| (ज) ईंधन तेल पंप परीक्षण बेंच | |||||
| ग. अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति उपकरण: | |||||
| (क) मितोपयोजक तथा भरण जल तापक। | |||||
| (ख) ऊष्मा-पुनर्प्राप्तक (रिक्यूपरेटर) और वायु पूर्व-तापक। | 80 | 80 | 40 | ||
| (ग) ऊष्मा पम्प | |||||
| (घ) उच्च और निम्न तापमान अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति हेतु तापीय ऊर्जा चक्र। | |||||
| घ. सह-उत्पादन प्रणालियाँ: | |||||
| (क) सह-उत्पादन हेतु दाब बॉयलर सहित पश्च दाब निर्गम, नियंत्रित निष्कर्षण, निष्कर्षण-सह-संघनित टर्बाइन। | 80 | 80 | 40 | ||
| (ख) वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली | |||||
| (ग) कार्बनिक रैंकिन चक्र विद्युत प्रणालियाँ | |||||
| (घ) निम्न अंतर्गम दाब लघु भाप टर्बाइन | |||||
| ड़. विद्युत उपकरण | |||||
| (क) शंट कैपेसिटर तथा तुल्यकालिक संघनित्र प्रणालियाँ | |||||
| (ख) वैयक्तिक मोटरों पर संस्थापित स्वचालित विद्युत शक्ति विच्छेदक उपकरण (रिले)। | |||||
| (ग) स्वचालित वोल्टेज नियंत्रक | |||||
| (घ) प्रत्यावर्ती धारा मोटरों हेतु शक्ति गुणक नियंत्रक | |||||
| (ड़) मोटर गति को नियंत्रित करने हेतु ठोस अवस्था उपकरण | |||||
| (च) तापीय ऊर्जा-कुशल स्टेंटर (जिन्हें एक किलोग्राम पानी वाष्पित करने के लिए 800 किलो कैलोरी या उससे कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है)। | |||||
| (छ) श्रेणी प्रतिकरण उपकरण | |||||
| (ज) लचीले एसी ट्रांसमिशन (एफएसीटी) उपकरण - थाइरिस्टर नियंत्रित श्रृंखला क्षतिपूर्ति उपकरण | 80 | 80 | 40 | ||
| (झ) टाइम ऑफ डे (टीओडी) एनर्जी मीटर | |||||
| (ञ) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के लिए पारेषण राजमार्ग स्थापित करने के लिए उपकरण, ताकि एक क्षेत्र की अतिरिक्त बिजली को कमी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सके। | |||||
| (ट) दूरस्थ टर्मिनल इकाइयां/बुद्धिमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर, राउटर/ब्रिज, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और विद्युत पारेषण प्रणालियों के लिए वितरण प्रबंधन प्रणाली हेतु अपेक्षित अन्य उपकरण और संबद्ध संचार प्रणाली। | |||||
| (ठ) उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के लिए विशेष ऊर्जा मीटर | |||||
| च. बर्नर्स: | |||||
| (क) 0 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त वायु बर्नर | |||||
| (ख) इमल्शन बर्नर | 80 | 80 | 40 | ||
| (ग) उच्च प्री-हीट तापमान (300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) के साथ हवा का उपयोग करने वाले बर्नर | |||||
| छ. अन्य उपकरण: | |||||
| (क) रसायनों और ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति के लिए आर्द्र वायु ऑक्सीकरण उपकरण | |||||
| (ख) यांत्रिक वाष्प पुनर्संपीड़क | |||||
| (ग) पतली फिल्म बाष्पित्र | |||||
| (घ) स्वचालित माइक्रो-प्रोसेसर आधारित लोड मांग नियंत्रक | 80 | 80 | 40 | ||
| (ड़) कोयला आधारित उत्पादक गैस संयंत्र | |||||
| (च) द्रव ड्राइव और द्रव युग्मन | |||||
| (छ) टर्बो चार्ज/सुपर-चार्ज | |||||
| (ज) विकिरण प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सीलबंद विकिरण स्रोत | |||||
| (x) वाल्व और रेगुलेटर सहित गैस सिलेंडर | 80 | 60 | 40 | ||
| (xi) कांच निर्माण संबंधी चिंताएँ - प्रत्यक्ष अग्नि कांच पिघलने वाली भट्टियाँ | 80 | 60 | 40 | ||
| (xii) खनिज तेल संबंधी चिंताएँ: | |||||
| (क) क्षेत्र संचालन (भूमि के ऊपर) वितरण में प्रयुक्त संयंत्र - वापसी योग्य पैकेज | |||||
| (ख) क्षेत्र परिचालनों (भूमि के नीचे) में प्रयुक्त संयंत्र, लेकिन इसमें खनिज तेल कम्पनियों द्वारा क्षेत्र परिचालनों (वितरण) में प्रयुक्त भूमिगत टैंकों और फिटिंगों सहित कर्बसाइड पंप शामिल नहीं हैं। | 80 | 60 | 40 | ||
| (ग) खंड (क) और (ख) में शामिल नहीं किए गए तेल कुएं (मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से प्रभावी) | - | 15 | 15 | ||
| (xiii) नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण— | |||||
| (क) फ्लैट प्लेट सौर संग्राहक | |||||
| (ख) सांद्रण और पाइप प्रकार के सौर संग्राहक | |||||
| (ग) सौर कुकर | |||||
| (घ) सौर जल हीटर और प्रणालियाँ | |||||
| (ड़) वायु/गैस/द्रव तापन प्रणालियाँ | |||||
| (च) सौर फसल सुखाने की मशीनें और प्रणालियाँ | |||||
| (छ) सौर प्रशीतन, शीत भंडारण और वातानुकूलन प्रणालियाँ | |||||
| (ज) सौर स्टील्स और विलवणीकरण प्रणालियाँ | |||||
| (झ) सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ | |||||
| (ञ) सौर-तापीय और सौर-फोटोवोल्टिक रूपांतरण पर आधारित सौर पंप | |||||
| (ट) जल पम्पिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए सौर-फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और पैनल | 80 | 80 | 40 | ||
| (ठ) पवन चक्कियाँ और कोई भी विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया उपकरण जो 31 मार्च 2012 को या उससे पहले स्थापित पवन चक्कियों पर चलता है | |||||
| (ड) 31 मार्च 2012 को या उससे पहले स्थापित किए गए पवन ऊर्जा पर चलने वाले विद्युत जनरेटर और पंप सहित कोई भी विशेष उपकरण | |||||
| (ढ) बायोगैस संयंत्र और बायोगैस इंजन | |||||
| (ण ) विद्युत चालित वाहन जिनमें बैटरी चालित या ईंधन सेल चालित वाहन शामिल हैं | |||||
| (त) ऊर्जा का उत्पादन करने वाले कृषि और नगरपालिका अपशिष्ट रूपांतरण उपकरण | |||||
| (थ) समुद्री अपशिष्ट और तापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए उपकरण | |||||
| (द) उपरोक्त उप-वस्तुओं में से किसी के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र | |||||
| (9) (i) किसी पेशे को चलाने वाले निर्धारिती के स्वामित्व वाली किताबें- | |||||
| (क) पुस्तकें, वार्षिक प्रकाशन होने के नाते | 100 | 100 | 40 | ||
| (ख) उपरोक्त प्रविष्टि (क) द्वारा कवर की गई पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें | 60 | 60 | 40 | ||
| (ii) लेंडिंग लाइब्रेरी चलाने में व्यवसाय करने वाले करदाताओं के स्वामित्व वाली किताबें | 100 | 100 | 40 | ||
| iv. जहाज | |||||
| (1) ड्रेजर, टग, बार्ज, सर्वे लॉन्च और इसी तरह के अन्य जहाजों सहित समुद्र में जाने वाले जहाजों का उपयोग मुख्य रूप से ड्रेजिंग उद्देश्यों और लकड़ी के पतवार के साथ मछली पकड़ने के जहाजों के लिए किया जाता है | 25 | 20 | 20 | ||
| (2) वे जहाज जो सामान्यतः अंतर्देशीय जल पर संचालित होते हैं, नीचे उप-मद (3) के अंतर्गत नहीं आते हैं | 25 | 20 | 20 | ||
| (3) आमतौर पर अंतर्देशीय जल पर चलने वाले जहाज स्पीड बोट होते हैं [तालिका के नीचे नोट 10 देखें] | 25 | 20 | 20 | ||
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भाग ख |
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अमूर्त परिपरिसंपत्तियाँ |
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| तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या इसी प्रकार के अन्य कोई व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार जो व्यवसाय या पेशे की सद्भावना नहीं हैं | 25 | 25 | 25 | ||
नोट:
1. इमारतों में सड़कें, पुल, पुलिया, कुएं और ट्यूबवेल शामिल हैं।
2. किसी भवन को मुख्यतः आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन माना जाएगा, यदि उसका आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निर्मित फर्श क्षेत्र उसके कुल निर्मित फर्श क्षेत्र के छियासठ और दो-तिहाई प्रतिशत से कम न हो और इसमें कारखाना परिसर में स्थित ऐसा कोई भवन भी शामिल होगा।
3. उपधारा (1) के खंड (ii) के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट किसी भवन में या उसके संबंध में नवीकरण या सुधार के माध्यम से किसी संरचना या कार्य के संबंध में धारा 32 लागू किया जाने वाला प्रतिशत मद 1 की उप-मद (1) या (2) के समक्ष निर्दिष्ट प्रतिशत होगा जो भवन के वर्ग के लिए उपयुक्त हो सकता है जिसमें या जिसके संबंध में नवीकरण या सुधार किया जाता है। जहां संरचना का निर्माण किया जाता है या कार्य किसी ऐसे भवन के विस्तार के रूप में किया जाता है, वहां लागू किया जाने वाला प्रतिशत ऐसा प्रतिशत होगा जो उचित होगा, मानो संरचना या कार्य एक अलग भवन का गठन करता हो।
4. जल उपचार प्रणाली में विलवणीकरण, खनिजीकरण और पानी के शुद्धिकरण की प्रणाली शामिल है।
5. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विच, सॉकेट, अन्य फिटिंग और पंखे आदि शामिल हैं।
5क. यदि नियम 5(2) की शर्तें पूरी होती हैं, तो मूल्यह्रास की दर 40% होगी।
5ख. मूल्यांकन वर्ष 2004-05 से लागू है।
6. वाणिज्यिक वाहन का अर्थ है "भारी माल वाहन", "भारी यात्री मोटर वाहन", "हल्का मोटर वाहन", "मध्यम माल वाहन"और "मध्यम यात्री मोटर वाहन"लेकिन इसमें "मैक्सी-कैब", "मोटर-कैब", "ट्रैक्टर"और "रोड-रोलर"शामिल नहीं हैं।""भारी माल वाहन", "भारी यात्री मोटर वाहन", "हल्का मोटर वाहन", "मध्यम माल वाहन", "मध्यम यात्री मोटर वाहन", "मैक्सी-कैब", "मोटर-कैब", "ट्रैक्टर"और "रोड-रोलर"अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में उन्हें क्रमशः सौंपा गया है।
7. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ है किसी भी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना स्टोरेज डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम
8. "टीयूएफएस"का तात्पर्य भारत सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय के संकल्प संख्या 28/1/99-सीटीआई दिनांक 31-3-1999 के रूप में घोषित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना से है।
9. मशीनरी और संयंत्र में कच्चे पानी की आपूर्ति के स्रोत से संयंत्र और संयंत्र से भंडारण सुविधा तक आपूर्ति के लिए आवश्यक पाइप शामिल हैं।
10."स्पीड बोट"का तात्पर्य है एक मोटर बोट जो उच्च गति वाले आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित होती है, जो स्थिर जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से नाव को चलाने में सक्षम होती है तथा इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि गति से चलने पर यह समतल हो जाती है, अर्थात इसका अग्रभाग जल से ऊपर उठ जाता है।
बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए मूल्यह्रास दरें
(मूल्यांकन वर्ष 1998-99 से लागू)
|
परिसंपत्तियों का वर्ग |
वास्तविक लागत के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास भत्ता |
| (क) संयंत्र नींव सहित उत्पादन स्टेशनों में संयंत्र और मशीनरी:— | |
| (i ) पन बिजली | 3.4 |
| (ii) भाप विद्युत एनएचआरएस और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बॉयलर/संयंत्र | 7.84 |
| (iii) डीजल इलेक्ट्रिक और गैस संयंत्र | 8.24 |
| (ख) शीतलन टावर और परिसंचारी जल प्रणालियाँ | 7.84 |
| (ग) जलविद्युत प्रणाली का हिस्सा बनने वाले हाइड्रोलिक कार्य जिनमें शामिल हैं:— | |
| (i) बाँध, जलमार्ग, वियर, नहरें, प्रबलित कंक्रीट फ़्लूम और साइफ़न | 1.95 |
| (ii) प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइनें और सर्ज टैंक, स्टील पाइपलाइनें, स्लुइस गेट, स्टील सर्ज (टैंक), हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व और अन्य हाइड्रोलिक कार्य। | 3.4 |
| (घ) स्थायी प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है | |
| (i) कार्यालय और शोरूम | 3.02 |
| (ii) ताप-विद्युत उत्पादन संयंत्र अंतर्विष्ट करते हुए। | 7.84 |
| (iii) जलविद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त | 3.4 |
| (iv) अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी के ढांचे | 33.4 |
| (v) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें | 3.02 |
| (vi) अन्य | 3.02 |
| (ड़) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र आधार सहित) | |
| (i) 100 किलो वोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर (आधार सहित) | 7.81 |
| (ii) अन्य | 7.84 |
| (च) केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर | 7.84 |
| (छ) बिजली अवरोधक: | |
| (i) स्टेशन का प्रकार | 7.84 |
| (ii) ध्रुव प्रकार | 12.77 |
| (iii) तुल्यकालिक संघनित्र | 5.27 |
| (ज) बैटरियां | 33.4 |
| (i) संयुक्त बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल | 5.27 |
| (ii) केबल डक्ट प्रणाली | 3.02 |
| (i) सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनेंः | |
| (i) विनिर्मित इस्पात पर 66 किलो वोल्ट से अधिक के नाममात्र वोल्टेज पर कार्यरत लाइनें। | 5.27 |
| (ii) इस्पात आधारों पर 13.2 किलो वोल्ट से अधिक किन्तु 66 किलो वोल्ट से अनधिक सांकेतिक वोल्टता पर प्रचालित लाइनें। | 7.84 |
| (iii) स्टील या प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें | 7.84 |
| (iv) उपचारित लकड़ी के समर्थन पर लाइनें | 7.84 |
| (ञ) मीटर | 12.77 |
| (ट) स्व-नोदित वाहन | 33.40 |
| (ठ) एयर कंडीशनिंग संयंत्र: | |
| (i) स्थैतिक | 12.77 |
| (ii) पोर्टेबल | 33.40 |
| (ड़) (i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग | 12.77 |
| (ii) कार्यालय उपकरण | 12.77 |
| (iii) फिटिंग और उपकरण सहित आंतरिक वायरिंग | 12.77 |
| (iv) पथ प्रकाश फिटिंग | 12.77 |
| (ढ) भाड़े पर दिया गया उपकरण | |
| (i) मोटरों के अलावा | 33.4 |
| (ii) मोटर | 12.77 |
| (ण) संचार उपकरणः | |
| (i) रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली | 12.77 |
| (ii) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन | 12.77 |
| (त) कोई भी अन्य संपत्ति जो ऊपर शामिल नहीं की गई है | 7.69 |
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मूल्यह्रास
1 अनुसूची II 2
(धारा 123 देखें)
ह्रास की गणना के लिए संपत्तियों की उपयोगी जीवन की अवधि
भाग -क
1.मूल्यह्रास किसी परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि का उसके उपयोगी जीवन काल में व्यवस्थित आवंटन है। किसी परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि, परिसंपत्ति की लागत या लागत के स्थान पर प्रतिस्थापित अन्य राशि होती है, जिसमें से उसका अवशिष्ट मूल्य घटा दिया जाता है। किसी परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिसके दौरान परिसंपत्ति के किसी इकाई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद की जाती है, या इकाई द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली उत्पादन या समान इकाइयों की संख्या।
2.इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, मूल्यह्रास शब्द में परिशोधन भी शामिल है।
3.पैराग्राफ 1 के पूर्वगामी प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना,-
3 [(i) किसी संपत्ति का उपयोगी जीवन भाग ग में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन से लंबा नहीं होगा और किसी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति के मूल लागत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः
बशर्ते कि जहां कोई कंपनी संपत्ति के उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य का उपयोग करती है जो उपरोक्त सीमाओं से भिन्न है, वित्तीय विवरणों में ऐसे अंतर का खुलासा किया जाएगा और इस संबंध में उचित औचित्य प्रदान किया जाएगा।
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए, लेखांकन मानकों के प्रावधान जो अभी लागू हैं, उन पर लागू होंगे, सिवाय अमूर्त परिसंपत्तियों (टोल रोड) के मामले में जो 'निर्माण, संचालन और हस्तांतरण', 'निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण' या सड़क परियोजनाओं के मामले में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के किसी अन्य रूप के तहत बनाई गई हैं। ऐसे मामलों में परिशोधन इस प्रकार किया जा सकता हैः-
(क) परिशोधन का तरीका
| परिशोधन राशि | ||
| अमूर्त संपत्तियों की लागत (क) |
परिशोधन राशि =
| वर्ष के लिए वास्तविक राजस्व (ख) | |
| अमूर्त संपत्ति से अनुमानित राजस्व (रियायत अवधि के अंत तक) (ग) |
(ख) विवरणों का अर्थ इस प्रकार हैः-
| अमूर्त संपत्तियों की लागत (क) | = | लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा की गई लागत। |
| वर्ष के लिए वास्तविक राजस्व (ख) | = | लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक राजस्व (टोल शुल्क)। |
| अमूर्त संपत्ति (ग) से अनुमानित राजस्व | = | वित्तीय समापन/समझौते के समय परियोजना ऋणदाता को प्रदान की गई अमूर्त संपत्तियों से कुल अनुमानित राजस्व। |
परिशोधन राशि या दर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमूर्त संपत्ति की पूरी लागत को रियायत अवधि में परिशोधन की जाए।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राजस्व की समीक्षा की जाएगी और अनुमानित राजस्व को अनुमानों में ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हों, को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाएगा, जिससे रियायत अवधि के अंत में वास्तविक संग्रह होगा।
(ग) उदाहरण-
| अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण की लागत | : | रु. 500 करोड़ |
| समझौते की कुल अवधि | : | 20 वर्ष |
| अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया समय | : | 2 वर्ष |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन किया जाना है | : | 18 वर्ष |
यह मानते हुए कि इस अवधि में अमूर्त परिसंपत्तियों से उत्पन्न होने वाला कुल राजस्व रु. 600 करोड़, निम्नलिखित तरीके सेः-
| वर्ष संख्या | राजस्व (रु. करोड़ में) | टिप्पणियां |
| वर्ष 1 | 5 | वास्तविक |
| वर्ष 2 | 7.5 | अनुमान* |
| वर्ष 3 | 10 | अनुमान* |
| वर्ष 4 | 12.5 | अनुमान* |
| वर्ष 5 | 17.5 | अनुमान* |
| वर्ष 6 | 20 | अनुमान* |
| वर्ष 7 | 23 | अनुमान* |
| वर्ष 8 | 27 | अनुमान* |
| वर्ष 9 | 31 | अनुमान* |
| वर्ष 10 | 34 | अनुमान* |
| वर्ष 11 | 38 | अनुमान* |
| वर्ष 12 | 41 | अनुमान* |
| वर्ष 13 | 46 | अनुमान* |
| वर्ष 14 | 50 | अनुमान* |
| वर्ष 15 | 53 | अनुमान* |
| वर्ष 16 | 57 | अनुमान* |
| वर्ष 17 | 60 | अनुमान* |
| वर्ष 18 | 67.5 | अनुमान* |
| कुल | 600 |
'*' वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक होगा।
इसके आधार पर पहले साल के लिए शुल्क रु. 4. 16 करोड़ (लगभग) (यानी रु. 5/रु. 600× रु. 500 करोड़ रुपये) जो लाभ और हानि के लिए शुल्क लिया जाएगा और 0.83% (यानी रु. 4. 16 करोड़/रु. 500 करोड़ × 100) पहले वर्ष के लिए परिशोधन दर है।
जहां कोई कंपनी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किसी भी विधि के अनुसार उक्त अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में परिशोधन राशि पर पहुंचती है, तो उसे इसका खुलासा करना होगा।]
भाग 'ख'
4.संसद के अधिनियम के तहत गठित विनियामक प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखांकन प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किसी विशिष्ट परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य, इस अनुसूची की अपेक्षाओं पर ध्यान दिए बिना ऐसी परिसंपत्ति के लिए प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की गणना में लागू किया जाएगा।
भाग - 'ग'
5.उपरोक्त भाग क और ख के अधीन, विभिन्न मूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नलिखित है:
|
संपत्ति की प्रकृति |
उपयोगी जीवन |
| I. इमारतें [एनईएसडी] | |
| (क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा) आरसीसी फ्रेम संरचना | 60 वर्ष |
| (ख) आर.सी.सी. फ्रेम संरचना के अलावा अन्य इमारतें (कारखाने की इमारतों के अलावा) | 30 वर्ष |
| (ग) फैक्टरी भवन | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (घ) बाड़, कुएं, ट्यूबवेल | 5 वर्ष |
| (ड़) अन्य (अस्थायी संरचना, आदि सहित) | 3 वर्ष |
| ii. पुल, पुलिया, बंडर आदि। [एनईएसडी] | 30 वर्ष |
| iii. सड़कें [एनईएसडी] | |
| (क) डामरीकृत सड़कें | |
| (i) डामरीकृत सड़कें-आरसीसी | 10 वर्ष |
| (ii) डामरीकृत सड़कें--आरसीसी के अलावा | 5 वर्ष |
| (ख) गैर -डामरीकृत सड़कें | 3 वर्ष |
| iv. संयंत्र और मशीनरी | |
| (i) विशेष संयंत्र और मशीनरी के तहत शामिल नहीं किए गए संयंत्र और मशीनरी पर लागू सामान्य दर | |
| (क) निरंतर प्रक्रिया संयंत्र के अलावा अन्य संयंत्र और मशीनरी विशिष्ट उद्योगों के तहत शामिल नहीं की जाती है | 15 वर्ष |
| 4 [(ख) निरंतर प्रक्रिया संयंत्र जिसके लिए [एनईएसडी] के नीचे (ii) के तहत कोई विशेष दर निर्धारित नहीं की गई है। | 25 वर्ष] |
| (ii) विशेष संयंत्र और मशीनरी | |
| (क) मोशन पिक्चर फिल्मों के उत्पादन और प्रदर्शनी से संबंधित संयंत्र और मशीनरी | |
| 1. सिनेमैटोग्राफ फिल्में-बल्बों को छोड़कर सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के उत्पादन और प्रदर्शनी, रिकॉर्डिंग और पुनरुत्पादन उपकरणों, मशीनों, प्रिंटिंग मशीनों, संपादन मशीनों, सिंक्रनाइज़र और स्टूडियो लाइटों के विकास में उपयोग की जाने वाली मशीनरी | 13 वर्ष |
| 2. फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्टिंग उपकरण | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (ख) कांच निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी | |
| 1.प्रत्यक्ष अग्नि ग्लास पिघलने वाली भट्टियों को छोड़कर संयंत्र और मशीनरी - | |
| पुनर्प्राप्ति और पुनर्योजी कांच पिघलने वाली भट्टियां | 13 वर्ष |
| 2.प्रत्यक्ष अग्नि ग्लास पिघलने वाली भट्टियों को छोड़कर संयंत्र और मशीनरी - मोल्ड्स [एनईएसडी] | 8 वर्ष |
| 3.फ्लोट ग्लास पिघलने वाली भट्टियां [एनईएसडी] | 10 वर्ष |
| (ग) खानों और खदानों में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी - खुले खनन में प्रयुक्त पोर्टेबल भूमिगत मशीनरी और मिट्टी हटाने वाली मशीनरी [एनईएसडी] | 8 वर्ष |
| (घ) दूरसंचार में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी [एनईएसडी] | |
| 1.टावर्स | 18 वर्ष |
| 2.दूरसंचार ट्रांससीवर, स्विचिंग केंद्र, ट्रांसमिशन और अन्य नेटवर्क उपकरण | 13 वर्ष |
| 3.दूरसंचार- डक्ट, केबल और ऑप्टिकल फाइबर | 18 वर्ष |
| 4.उपग्रह | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (ड़) तेल और गैस [एनईएसडी] के अन्वेषण, उत्पादन और शोधन में उपयोग की जाने वाली संयंत्र और मशीनरी | |
| 1.रिफाइनरियाँ | 25 वर्ष |
| 2.तेल और गैस परिसंपत्तियां (कुओं सहित), प्रसंस्करण संयंत्र और सुविधाएं | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 3.पेट्रोकेमिकल संयंत्र | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 4.भंडारण टैंक और संबंधित उपकरण | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 5.पाइपलाइनों | 30 वर्ष |
| 6.ड्रिलिंग रिग | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 7.क्षेत्रीय कार्य (भू-ऊपरि) पोर्टेबल बॉयलर, वेधन उपकरण, कूप-शीर्ष टैंक आदि। | 8 वर्ष |
| 8.लॉगर्स | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (च) बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में उपयोग की जाने वाली संयंत्र और मशीनरी [एनईएसडी] | |
| 1.तापीय/गैस/संयुक्त चक्र विद्युत उत्पादन संयंत्र | 40 वर्ष |
| 2.जल विद्युत उत्पादन संयंत्र | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 3.परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 4.संचारण लाइनें, केबल और अन्य नेटवर्क परिसंपत्तियाँ | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 5.पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र | 22 वर्ष |
| 6.विद्युत वितरण संयंत्र | 35 वर्ष |
| 7.गैस भंडारण और वितरण संयंत्र | 30 वर्ष |
| 8.पाइपलाइनों सहित जल वितरण संयंत्र | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (छ) स्टील के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी | |
| 1.सिंटर संयंत्र | 20 वर्ष |
| 2.ब्लास्ट फर्नेस | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 3.कोक ओवन | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 4.इस्पात संयंत्र में रोलिंग मिल | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 5.मूल ऑक्सीजन भट्ठी परिवर्तक | 25 वर्ष |
| (ज) अलौह धातुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी | |
| 1.धातु पॉट लाइन [एनईएसडी] | 40 वर्ष |
| 2.बॉक्साइट पेषण एवं पिसाई अनुभाग [एनईएसडी] | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 3.डाइजेस्टर अनुभाग [एनईएसडी] | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 4.टर्बाइन [एनईएसडी] | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 5.कैल्सीनेशन के लिए उपकरण [एनईएसडी] | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 6.कॉपर स्मेल्टर [एनईएसडी] | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 7.रोल ग्राइंडर | 40 वर्ष |
| 8.सोकिंग पिट | 30 वर्ष |
| 9.एनीलिंग भट्टी | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 10.रोलिंग मिल्स | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 11.स्कैल्पिंग, स्लिटिंग आदि के लिए उपकरण [एनईएसडी] | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 12.खदानों में प्रयुक्त सरफेस माइनर, रिपर डोजर आदि | 25 वर्ष |
| 13.तांबा शोधन संयंत्र [एनईएसडी] | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (i) चिकित्सा और शल्य चिकित्सा कार्यों में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी [एनईएसडी] | |
| 1.विद्युत मशीनरी, एक्स-रे और इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक उपकरण और उनके सहायक उपकरण, चिकित्सा, नैदानिक उपकरण, अर्थात् कैट-स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी मॉनिटर, आदि। | 13 वर्ष |
| 2.अन्य उपकरण। | 15 वर्ष |
| (ञ) फार्मास्यूटिकल्स और रसायनों के निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी [एनईएसडी] | |
| 1.रिएक्टर | 20 वर्ष |
| 2.डिस्टिलेशन कॉलम | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 3.सुखाने के उपकरण/सेंट्रीफ्यूज और डिकैंटर | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 4.पोत/भंडारण टैंक | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (ट) सिविल निर्माण में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी | |
| 1.कंक्रीटिंग, क्रशिंग, पाइलिंग उपकरण और सड़क बनाने के उपकरण | 12 वर्ष |
| 2.भारी लिफ्ट उपकरण— | |
| 100 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनें | 20 वर्ष |
| 100 टन से कम क्षमता वाली क्रेनें | 15 वर्ष |
| 3.ट्रांसमिशन लाइन, सुरंग उपकरण [एनईएसडी] | 10 वर्ष |
| 4.भू-चालन उपकरण | 9 वर्ष |
| 5.सामग्री हैंडलिंग / पाइपलाइन / वेल्डिंग उपकरण सहित अन्य [एनईएसडी] | 12 वर्ष |
| (ठ) नमक के काम में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी [एनईएसडी] | 15 वर्ष |
| v. फर्नीचर और फिटिंग [एनईएसडी] | |
| (i) सामान्य फर्नीचर और फिटिंग | 10 वर्ष |
| (ii) होटलों में उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर और फिटिंग, रेस्तरां और बोर्डिंग हाउस, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय; कल्याण केंद्र; मीटिंग हॉल, सिनेमा हाउस; थिएटर और सर्कस; और शादी और इसी तरह के समारोहों के अवसर पर उपयोग के लिए किराए पर दिए गए फर्नीचर और फिटिंग्स। | 8 वर्ष |
| vi. मोटर वाहन [एनईएसडी] | |
| 1.मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य मोपेड | 10 वर्ष |
| 2. मोटर बस, मोटर लॉरी, मोटर कार और मोटर टैक्सियों का उपयोग उन्हें किराए पर चलाने के व्यवसाय में किया जाता है | 6 वर्ष |
| 3.मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर कारें, जो उन्हें किराए पर चलाने के व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं | 8 वर्ष |
| 4.मोटर ट्रैक्टर, कटाई मशीनें और भारी वाहन | -उपरोक्त जैसा ही- |
| 5.बैटरी से चलने वाले या फ्यूल सेल से चलने वाले वाहनों सहित इलेक्ट्रिकली संचालित वाहन | 8 वर्ष |
| vii. पानी के जहाज [एनईएसडी] | |
| 1.समुद्र में जाने वाले जहाज | |
| (i) थोक वाहक और लाइनर जहाज | 25 वर्ष |
| (ii) कच्चे तेल के टैंकर, उत्पाद वाहक और पारंपरिक टैंक कोटिंग के साथ या उसके बिना आसान रासायनिक वाहक | 20 वर्ष |
| (iii) रसायन और अम्ल वाहकः | |
| (क) स्टील टैंकों के साथ | 25 वर्ष |
| (ख) अन्य टैंकों के साथ | 20 वर्ष |
| (iv) द्रवीकृत गैस वाहक | 30 वर्ष |
| (v) पारंपरिक बड़े यात्री जहाज जिनका उपयोग क्रूज उद्देश्य के लिए भी किया जाता है | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (vi) सभी श्रेणियों के तटीय सेवा जहाज | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (सात) अपतटीय आपूर्ति और सहायता पोत | 20 वर्ष |
| (viii) केटामारैन और अन्य तीव्र गति यात्री जलपोत या नौकाएँ। | -उपरोक्त जैसा ही- |
| (ix) ड्रिल जहाज | 25 वर्ष |
| (x) होवरक्राफ्ट | 15 वर्ष |
| (xi) लकड़ी के पतवार वाले मछली पकड़ने वाले जहाज | 10 वर्ष |
| (xii) ड्रेजर, टग, बार्ज, सर्वेक्षण लांच और अन्य समान जहाज मुख्य रूप से ड्रेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं | 14 साल |
| 2.सामान्यतः अंतर्देशीय जल पर चलने वाले जहाज- | |
| (i) स्पीड बोट | 13 वर्ष |
| (ii) अन्य जहाज | 28 वर्ष |
| viii. विमान या हेलीकॉप्टर [एनईएसडी] | 20 वर्ष |
| ix. रेलवे साइडिंग, लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, ट्रामवे और रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेलवे, रेलवे संस्थाओं को छोड़कर [एनईएसडी] | 15 वर्ष |
| x. रोपवे संरचनाएं [एनईएसडी] | 15 वर्ष |
| xi. कार्यालय उपकरण [एनईएसडी] | 5 वर्ष |
| xii. कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट [एनईएसडी] | |
| (i) सर्वर और नेटवर्क | 6 वर्ष |
| (ii) अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, आदि। | 3 वर्ष |
| xiii. प्रयोगशाला उपकरण [एनईएसडी] | |
| (i) सामान्य प्रयोगशाला उपकरण | 10 वर्ष |
| (ii) शैक्षणिक संस्थानों में उपयोग किए जाने वाले प्रयोगशाला उपकरण | 5 वर्ष |
| xiv. विद्युत स्थापना और उपकरण [एनईएसडी] | 10 वर्ष |
| xv. हाइड्रोलिक कार्य, पाइपलाइन और स्लूस [एनईएसडी] | 15 वर्ष |
नोट्स:
1. फैक्ट्री भवन में कार्यालय, गोदाम, स्टाफ क्वार्टर शामिल नहीं हैं।
2. जहां, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी परिसंपत्ति में कोई अभिवृद्धि की गई है, अथवा जहां कोई परिसंपत्ति बेची, त्यागी, विध्वस्त या नष्ट कर दी गई है, वहां ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना, ऐसी अभिवृद्धि की तारीख से या, यथास्थिति, उस तारीख तक के अनुपात के आधार पर की जाएगी जिस तारीख पर ऐसी परिसंपत्ति बेची, त्यागी, विध्वस्त या नष्ट कर दी गई है।
3. खातों में निम्नलिखित सूचना का भी खुलासा किया जाएगा, अर्थात्:-
(i) मूल्यह्रास विधियों का उपयोग किया जाता है; और
(ii) मूल्यह्रास की गणना के लिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन, यदि वे अनुसूची में निर्दिष्ट जीवन से अलग हैं।
4. अनुसूची के भाग ग में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन संपूर्ण संपत्ति के लिए है। जहां संपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है, उस महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोगी जीवन अलग से निर्धारित किया जाएगा।
5. 5 [* * *]
6. अनुसूची में शिफ्ट आधार पर कार्यरत परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन, उनकी एकल शिफ्ट कार्यप्रणाली के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है। उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जिनके संबंध में अतिरिक्त शिफ्ट मूल्यह्रास की अनुमति नहीं है (जैसा कि ऊपर भाग सी में एनईएसडी द्वारा दर्शाया गया है), यदि किसी परिसंपत्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय डबल शिफ्ट के लिए किया जाता है, तो उस अवधि के लिए मूल्यह्रास में 50% की वृद्धि होगी और ट्रिपल शिफ्ट के मामले में मूल्यह्रास की गणना उस अवधि के लिए 100% के आधार पर की जाएगी।
7. इस अनुसूची के प्रभावी होने की तारीख से, उस तारीख को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि-
(क) इस अनुसूची के अनुसार संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाएगा;
(ख) अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद, प्रतिधारित आय के प्रारंभिक शेष में मान्यता दी जाएगी जहां परिसंपत्ति का शेष उपयोगी जीवन शून्य है।
8. निरंतर प्रक्रिया संयंत्र का अर्थ है एक ऐसा संयंत्र जो आवश्यक है और एक दिन में चौबीस घंटे के लिए संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
1. 1956 अधिनियम की अनुसूची XIV के अनुरूप है।
2. 1-4-2014 से प्रभावी रूप से लागू किया गया।
3. अधिसूचना संख्या जीएसआर 237(ड़) [च. संख्या 17/60/2012-सीएल-वी], दिनांक 31-3-2014 द्वारा खंड (i) से (iii) के स्थान पर प्रतिस्थापित, 1-4-2014 से प्रभावी। उनके प्रतिस्थापन से पहले, उक्त खंड (i) से (iii) इस प्रकार थे:
"(i) यथाविहित कंपनियों के वर्ग की दशा में, तथा जिनकी वित्तीय विवरणियाँ धारा 133के अधीन ऐसे वर्ग की कंपनियों के लिए विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन करती हैं, किसी परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन सामान्यतया भाग ग में यथादर्शित उपयोगी जीवन से भिन्न नहीं होगा और अवशिष्ट मूल्य उससे भिन्न नहीं होगा, परन्तु यदि ऐसी कोई कंपनी उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य का प्रयोग करती है जो उसमें यथादर्शित उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य से भिन्न है, तो वह उसके लिए औचित्य प्रकट करेगी।
(ii) अन्य कंपनियों के संबंध में किसी संपत्ति का उपयोगी जीवन उपयोगी जीवन से लंबा नहीं होगा और अवशिष्ट मूल्य भाग ग में निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं होगा।
(iii) अमूर्त संपत्तियों के लिए, उप-पैरा (1) या (2) के तहत उल्लिखित लेखा मानकों के प्रावधान, जैसा कि लागू है, लागू होंगे।
4. अधिसूचना संख्या जीएसआर 237(ड़) [च. संख्या 17/60/2012-सीएल-वी], दिनांक 31-3-2014 द्वारा 1-4-2014 से प्रतिस्थापित। इसके प्रतिस्थापन से पहले, उक्त खंड (ख) इस प्रकार था:
| (ख) सतत प्रक्रिया संयंत्र जिसके लिए नीचे (ii) के अंतर्गत कोई विशेष दर निर्धारित नहीं की गई है | 8 वर्ष" |
5. अधिसूचना संख्या जीएसआर 237(ड़) [च. संख्या 17/60/2012-सीएल-वी], दिनांक 31-3-2014 द्वारा 1-4-2014 से हटा दिया गया। इसके लोप से पहले, पैराग्राफ 5 इस प्रकार था:
"5.मूल्यह्रास योग्य राशि किसी संपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसके अवशिष्ट मूल्य से कम है। आमतौर पर, किसी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य अक्सर महत्वहीन होता है, लेकिन यह सामान्यतः संपत्ति की मूल लागत के 5 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
आय-कर अधिनियम के तहत मूल्यह्रास पर एमसीक्यू
प्रश्न 1 आकलन वर्ष 2018-19 के बाद टीयूएफएस के तहत टेक्सटाइल मशीनों के लिए डब्ल्यूडीवी मूल्यह्रास दर क्या है?
(क) 10 (ख) 15
(ग) 20 (घ) 40
सही उत्तर : (घ) सही उत्तर का औचित्य :
एवाई 2018-19 से टीयूएफएस के तहत टेक्सटाइल मशीनों के लिए 40 % की मूल्यह्रास दर आय-कर नियमों के तहत अधिसूचित मूल्यह्रास अनुसूची के अनुसार है। इस ब्लॉक में टीयूएफएस के तहत कपड़ा उद्योग के बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र शामिल हैं, जिसकी दर पहले (50 %) अधिक थी, लेकिन इसे एवाई 2018-19 से 40 प्रतिशत तक मानकीकृत किया गया था।
तो, विकल्प (घ) सही विकल्प है .
प्रश्न 2 आकलन वर्ष 2018-19 के बाद से मोटर कारों (विशिष्ट वित्त वर्ष 19-20) के लिए डब्ल्यूडीवी मूल्यह्रास दर क्या है?
(क) 40 (ख) 30
(ग) 10 (घ) 5
सही उत्तर : (ख) सही उत्तर का औचित्यः
एवाई 2018-19 से मोटर कारों (विशिष्ट वित्त वर्ष 19-20) के लिए 30 % की मूल्यह्रास दर आय-कर नियमों के तहत अधिसूचित आधिकारिक दरों पर आधारित है। यह दर एवाई 2018-19 से प्रभावी संशोधित अनुसूची को दर्शाती है, जहाँ सुव्यवस्थित कर मूल्यह्रास व्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए पहले की कई उच्च दरों को 40 % पर सीमित किया गया था।
इस प्रकार, विकल्प (ख) सही विकल्प है।
प्रश्न 3 आकलन वर्ष 2018-19 के बाद में गैर-आवासीय भवनों के लिए डब्ल्यूडीवी मूल्यह्रास दर क्या है ?
(क) 40 (ख) 5
(ग) 10 (घ) 30
सही उत्तर : (ग) सही उत्तर का औचित्यः
एवाई 2018-19 से आगे 'गैर-आवासीय भवनों' के लिए 10 % की मूल्यह्रास दर आय-कर नियमों के तहत अधिसूचित आधिकारिक दरों पर आधारित है। यह दर एवाई 2018-19 से प्रभावी संशोधित अनुसूची को दर्शाती है, जहाँ सुव्यवस्थित कर मूल्यह्रास व्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए पहले की कई उच्च दरों को 40 % पर सीमित किया गया था।
इस प्रकार, विकल्प (ग) सही विकल्प है।
प्रश्न 4 आकलन वर्ष 2018-19 से आगे 'चिकित्सीय जीवन रक्षक उपकरण' के लिए डब्ल्यूडीवी मूल्यह्रास दर क्या है?
(क) 40 (ख) 15
(ग) 10 (घ) 30
सही उत्तर : (क)
सही उत्तर का औचित्य:
आकलन वर्ष 2018-19 से चिकित्सीय जीवन रक्षक उपकरण के लिए 40 % की मूल्यह्रास दर आय-कर नियमों के तहत अधिसूचित आधिकारिक दरों पर आधारित है। यह दर एवाई 2018-19 से प्रभावी संशोधित अनुसूची को दर्शाती है, जहाँ सुव्यवस्थित कर मूल्यह्रास व्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए पहले की कई उच्च दरों को 40 % पर सीमित किया गया था।

