मानित आय [धारा 56(2)(x)]

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/07/2025

आनुमानित आय [धारा 56(2)(x)]

यह प्रावधान तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कोई लाभ प्राप्त होता है, जिसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो। यह प्रावधान करदाता की आवासीय स्थिति या वर्ग की परवाह किए बिना लागू होता है। दाता या प्राप्तकर्ता व्यक्ति, साझेदारी फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, सहकारी समिति या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी।

इस प्रावधान के अंतर्गत आनुमानित आय निम्नलिखित लेन-देन से उत्पन्न हो सकती है:

  1. बिना प्रतिफल के मौद्रिक लाभ प्राप्त करना
  2. बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल पर अचल संपत्ति प्राप्त करना
  3. बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल पर निर्दिष्ट चल संपत्तियाँ प्राप्त करना

आनुमानित आय के प्रकार

(क)  मौद्रिक लाभ

जहाँ किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के कोई धनराशि प्राप्त होती है और ऐसी धनराशि का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो पूरी कुल राशि को "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत करयोग्य माना जाएगा।

50,000 रुपये की सीमा लेन-देन-वार नहीं है, बल्कि वर्ष के दौरान हुए सभी लेन-देन को जोड़कर देखी जाएगी। यदि कुल राशि 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो पूरी राशि करयोग्य होगी, न कि केवल अतिरिक्त भाग।

(ख)  अचल संपत्ति से उत्पन्न लाभ

  1. यदि कोई अचल संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है और उसका स्टाम्प शुल्क मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो स्टाम्प शुल्क मूल्य करयोग्य होगा।
  2. यदि अचल संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल पर प्राप्त की जाती है, तो स्टाम्प शुल्क मूल्य और प्रतिफल के अंतर पर कर लगेगा, बशर्ते यह अंतर निम्न में से अधिक हो:
    • 50,000 रुपये; या
    • प्रतिफल का 10%

दोनों ही स्थितियों में 50,000 रुपये की सीमा प्रत्येक लेन-देन के लिए अलग-अलग देखी जाएगी।

उदाहरण:

श्री A ने 05/06/2022 को श्री X से 6,00,000 रुपये में एक अचल संपत्ति खरीदी। निम्न परिस्थितियों में प्राप्तकर्ता के हाथों करयोग्य आय की गणना कीजिए:

विवरण स्थिति 1 स्थिति 2 स्थिति 3
स्टाम्प शुल्क मूल्य 6,50,000 6,65,000 5,40,000
वास्तविक प्रतिफल 6,00,000 6,00,000 6,00,000
अंतर 50,000 65,000 (60,000)
प्रतिफल का 10% 60,000 60,000 60,000
आनुमानित आय नहीं हाँ – 65,000 नहीं

(ग)  चल संपत्ति से उत्पन्न लाभ

  1. यदि कोई संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है और उसका कुल उचित बाजार मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो पूरी राशि करयोग्य होगी।
  2. यदि संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल पर प्राप्त होती है और उचित बाजार मूल्य एवं प्रतिफल का अंतर 50,000 रुपये से अधिक है, तो अंतर करयोग्य होगा।

यह प्रावधान केवल शेयर, प्रतिभूतियाँ, आभूषण, कलाकृतियाँ, बुलियन या वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति पर लागू होता है। अन्य चल संपत्तियों पर यह लागू नहीं होगा।

उदाहरण: 55,000 रुपये मूल्य की मोटर कार उपहार में मिलने पर करयोग्य नहीं होगी।

आनुमानित आय का एकत्रीकरण

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत लेन-देन को उसी श्रेणी में जोड़कर सीमा देखी जाएगी।

क्रम संख्या लेन-देन का प्रकार क्या एकत्र किया जाएगा सीमा
1 धनराशि बिना प्रतिफल हाँ 50,000
2 अचल संपत्ति बिना प्रतिफल नहीं 50,000
3 अचल संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल नहीं 50,000
4 चल संपत्ति बिना प्रतिफल हाँ 50,000
5 चल संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल हाँ 50,000

कर से छूट

घटना के कारण

  • व्यक्ति के विवाह के अवसर पर;
  • वसीयत या विरासत द्वारा;
  • दाता की मृत्यु की आशंका में;

दाता/भुगतानकर्ता की स्थिति के कारण

  • निर्दिष्ट रिश्तेदार;
  • स्थानीय प्राधिकरण;
  • धारा 10(23C) में निर्दिष्ट संस्थान;
  • धारा 12A/12AA/12AB के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट;

कोविड-19 के कारण

  • कोविड उपचार हेतु प्राप्त राशि;
  • कोविड से मृत्यु पर परिवार को प्राप्त सहायता (निर्धारित शर्तों सहित);
परिवार की परिभाषा

व्यक्ति के संबंध में परिवार का अर्थ है – जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन, जो पूर्णतः या मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हों।