आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
सकल कुल आय से कटौतियाँ
परिचय
निर्धारिती को निर्धारण वर्ष से संबंधित पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय पर कर लगाया जाता है। धारा 80ग से 80प के अंतर्गत, निर्धारिती की सकल कुल आय से कुछ कटौतियों की अनुमति है। यदि सकल कुल आय शून्य है तो किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है। कटौतियाँ नकारात्मक आय या हानि सृजित नहीं कर सकती हैं।
कितनी कटौती का दावा किया जा सकता है?
अनुभाग
पात्र निवेश या आय
कौन दावा कर सकता है?
अधिकतम कटौती
80ग
जीवन बीमा, शिक्षण शुल्क, भविष्य निधि, आवास ऋण पुनर्भुगतान, पेंशन, सावधि जमा आदि।
व्यक्तिगत या एचयूएफ
1,50,000 रुपये
80गगग
एलआईसी या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी पेंशन योजना
व्यक्तिगत
80गगघ(1)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अथवा अटल पेंशन योजना में अंशदान
वेतन का 10% (कर्मचारी) अथवा सकल कुल आय का 20% (अन्य)
80गगघ(1ख)
एनपीएस अथवा अटल पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान
50,000 रुपए
80गगघ(2)
एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान
वेतन का 14% (केन्द्र/राज्य सरकार) अथवा अन्यथा 10%/14%
80गगज
अग्निवीर कोष में अंशदान
अंशदान का 100%
80घ
स्वास्थ्य बीमा, निवारक स्वास्थ्य जाँच, और चिकित्सा उपचार व्यय
1,00,000 रुपये
80घघ
विकलांग कुटुम्बी सदस्य हेतु चिकित्सीय उपचार या बीमा प्रीमियम
निवासी व्यक्ति या एचयूएफ
रू. 75,000 (विकलांगता), रू. 1,25,000 (गंभीर विकलांगता)
80घघख
विनिर्दिष्ट रोगों या रुग्णता के लिए चिकित्सीय उपचार
रू. 40,000 (सामान्य), रू. 1,00,000 (वरिष्ठ नागरिक)
80ड़
शिक्षा ऋण पर ब्याज
वर्ष के दौरान संदत्त ब्याज
80ड़ड़
दिनांक 01-04-2016 और 31-03-2017 के मध्य स्वीकृत गृह ऋण पर ब्याज
80ड़ड़क
दिनांक 01-04-2019 और 31-03-2022 के मध्य स्वीकृत गृह ऋण पर ब्याज
80ड़ड़ख
विद्युत वाहन हेतु ऋण पर ब्याज
80छ
विनिर्दिष्ट संस्थानों को दान
कोई भी निर्धारिती
50% से 100% दान का
80छछ
आवासीय आवास हेतु प्रदत्त किराया
रु. 60,000
80छछक
वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान
कोई भी निर्धारिती जिसकी कोई व्यावसायिक आय न हो
दान का 100%
80छछख
राजनैतिक दलों या निर्वाचन न्यासों को दान
भारतीय कंपनी
80छछग
कोई भी व्यक्ति (स्थानीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा वित्त पोषित एजेपी को छोड़कर)
80-झक
आधारभूत अवसंरचना, दूरसंचार इत्यादि जैसे पात्र व्यवसायों से लाभ और अभिलाभ।
20 (अथवा 15) वर्षों में से 10 वर्षों के लिए 100% लाभ; दूरसंचार के मामले में प्रथम 5 वर्षों के लिए 100% लाभ एवं अगले 5 वर्षों के लिए 15 वर्षों में से 30% लाभ।
80-झकख
विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास से लाभ
15 वर्षों में से 10 वर्षों के लिए 100% लाभ
80-झकग
पात्र स्टार्ट-अपों (2016-2030 में निगमित) से लाभ
कंपनी या एलएलपी
10 वर्षों में से 3 वर्षों के लिए 100% लाभ
80-झख
विनिर्दिष्ट व्यवसायों (औद्योगिक उपक्रम, खनिज तेल, आदि) से लाभ।
निर्दिष्ट अवधि के लिए 100% अथवा 100% एवं 25%/30% लाभ
80झखक
आवास परियोजनाओं से प्राप्त लाभ
100% लाभ
80-झड़
पूर्वोत्तर राज्यों में विनिर्दिष्ट सेवाओं और विनिर्माण गतिविधि से लाभ
100% लाभ 10 वर्षों के लिए
80ञञक
जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण से आय
5 वर्षों के लिए 100% लाभ
80ञञकक
अतिरिक्त कर्मचारियों पर उपगत लागत
अतिरिक्त लागत का 30% , 3 वर्षों के लिए
80ठक
एसईजेड में अपतटीय बैंकिंग इकाई या आईएफएससी की इकाई से आय
पात्र बैंक और आईएफएससी यूनिट
विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लाभ का शत-प्रतिशत
80ड
घरेलू कंपनी, विदेशी कंपनी या व्यावसायिक न्यास से प्राप्त लाभांश आय
घरेलू कंपनी
शत प्रतिशत लाभांश का अग्रिम वितरण
80त
सहकारी समितियों की ब्याज, लाभांश और व्यवसाय आय
सहकारी समिति
निर्दिष्ट आय का शत-प्रतिशत
80थथख
पुस्तकों से रॉयल्टी/कॉपीराइट शुल्क
निवासी व्यष्टि
3,00,000 रुपये
80ददख
पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी आय
80ननक
बचत बैंक जमा पर ब्याज
रु. 10, 000
80ननख
किसी भी बैंक जमा पर ब्याज आय, सावधि जमा सहित
निवासी वरिष्ठ नागरिक
80प
दिव्यांगजन
टिप्पणी: धारा 80ग, धारा 80गगग, और धारा 80गगघ(1) के अधीन कटौतियों की कुल राशि रु. 1,50,000 से अधिक नहीं हो सकती है।
कटौती का दावा कौन नहीं कर सकता?
वैकल्पिक कर व्यवस्था
अनुमत
अध्याय VI-क के अधीन अनुमत कटौती
धारा 115खक
धारा 80छ, 80छछक, 80छछख और धारा 80ञञकक
धारा 115बकक
धारा 80ञञकक , धारा 80ड़ और धारा 80ठक (1क)
धारा 115खकख
धारा 80ञञकक एवं धारा 80ड
धारा 115खकग
व्यक्ति/एचयूएफ/एओपी/बीओआई/एजेपी
धारा 80गगघ (2) , धारा 80गगज (2) , धारा 80ञञकक और धारा 80ठक (1क)
धारा 115खकघ
निवासी सहकारी समिति
धारा 80ञञकक और धारा 80ठक (1क)
धारा 115खकड़
विनिर्माण में संलग्न निवासी सहकारी समिति
धारा 80ञञकक
कटौती का दावा करने की शर्तें
यदि व्यक्तियों के समुदाय (एओपी) या व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) को अनुमत है तो सदस्यों को कोई कटौती नहीं।
धारा 80क में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्तियों के समुदाय (एओपी) या व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) को धारा 80छ, 80छछक , 80छछग, 80-झक , 80-झख , 80-झग या 80-झड़ के तहत कटौती की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे एओपी या बीओआई के सदस्यों को आय के अंशों पर कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।
निवेश संबद्ध कटौतियाँ [ धारा 80 ग ]
निवेश या भुगतान की प्रकृति
विवरण
अन्य शर्तें
बीमा योजनाएँ
जीवन बीमा, यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएँ (यूलिप), आस्थगित वार्षिकी, वार्षिकी योजनाएँ
· कोई व्यक्ति स्वयं, पति/पत्नी या बच्चों के लिए कटौती का दावा कर सकता है।
· परिवार के सदस्यों हेतु क्रय की गई वार्षिकी योजनाओं के लिए कटौती उपलब्ध नहीं है।
· एचयूएफ, आस्थगित वार्षिकी योजनाओं और वार्षिकी प्लानों को छोड़कर, सदस्यों के लिए दावा कर सकते हैं।
· कटौती वास्तविक पूंजी बीमित राशि के एक निर्दिष्ट प्रतिशत तक सीमित है:
o दिनांक 01-04-2003 और 31-03-2012 के मध्य जारी की गई पॉलिसियाँ: बीमाकृत राशि का 20 %।
o 01-04-2012 को या उसके पश्चात् जारी की गई पॉलिसियाँ: बीमाकृत राशि का 10%।
· भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए न्यूनतम धारण अवधि 2 वर्ष और यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) के लिए 5 वर्ष है।
· यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पूर्व वर्षों में पहले से अनुमत कटौती को पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें बीमा पॉलिसी समाप्त या बंद कर दी जाती है।
शिक्षा व्यय
दो बच्चों की शिक्षण शुल्क (पूर्णकालिक शिक्षा मात्र)
किसी भी प्रकार के विकास शुल्क, दान, या समान प्रकृति के भुगतान के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।
कर्मचारी भविष्य निधि
सांविधिक या मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
· कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कटौती योग्य नहीं है।
लोक भविष्य निधि
लोक भविष्य निधि खातों में अंशदान
· कोई भी व्यक्ति स्वयं, पति या पत्नी या बच्चों के लिए अनुरक्षित पीपीएफ खाते में जमा करने पर कटौती का दावा कर सकता है।
· हिंदू अविभाजित परिवार, किसी सदस्य के लोक भविष्य निधि खाते में जमा करने पर कटौती का दावा कर सकता है।
अधिवर्षिता निधि
अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अंशदान
· कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), एवं अधिवर्षिता में नियोक्ता का रु. 7,50,000 से अधिक अंशदान वेतन के रूप में कर योग्य होगा।
इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस)
ईएलएसएस या अधिसूचित म्यूचुअल फंड में निवेश
· न्यूनतम जमा राशि रु. 500 होगी
· यूनिटों के आबंटन की तारीख से 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी।
· अवरोधन अवधि के पश्चात, यूनिटों को पुनर्खरीद हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
· निर्धारिती की मृत्यु की दशा में, नामांकित व्यक्ति या विधिक वारिस आवंटन की तारीख से 1 वर्ष पश्चात ही निवेश निकाल सकते हैं।
· इकाइयाँ, 3 वर्ष पश्चात, हस्तांतरणीय, बंधक योग्य अथवा समनुदेशन योग्य होंगी।
आधार संरचना कंपनियों की प्रतिभूतियाँ
अर्हक कंपनियों के समता शेयरों/डिबेंचरों में निवेश
· अधिग्रहण की तारीख़ से न्यूनतम धारिता अवधि 3 वर्ष है।
· यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पूर्व वर्षों में पहले से अनुमत कटौती को पूर्ववर्ती वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित की जाती हैं।
आवास ऋण
आवास ऋणों पर मूलधन और संबंधित व्ययों का पुनर्भुगतान
· आवासीय गृह संपत्ति के हस्तांतरण के एवज में संदत्त स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस या अन्य राशि भी कटौती के लिए पात्र होगी।
· पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, कर निर्धारिती या अन्य द्वारा गृह के अधिभोग, अथवा गृह को किराए पर दिए जाने के पश्चात किए गए परिवर्धन, परिवर्तन, नवीकरण या मरम्मत की लागतों के लिए कटौती की अनुमति नहीं है।
· न्यूनतम धारिता अवधि वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वर्ष है जिसमें कब्ज़ा प्राप्त किया गया है।
· यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पूर्व वर्षों में अनुमत कटौती को पूर्ववर्ती वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें गृह संपत्ति हस्तांतरित की जाती है।
पेंशन योजनाओं में अंशदान
म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित पेंशन फंड या एनपीएस के टीयर-II खाते में निवेश।
· राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (टीयर-II खाता) में अंशदान के लिए कटौती केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी को ही उपलब्ध होगी।
· न्यूनतम प्रारंभिक योगदान: रु. 1,000; बाद में: रु. 250
· टीयर-II खाते में अभिदान 3 वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेंगे; इस अवधि के दौरान, समनुदेशन, वचनबंध, या बंधक अनुमत नहीं होंगे।
नाबार्ड बंधपत्र
नाबार्ड ग्रामीण बंधपत्र में निवेश
-
राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी)
राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) में निवेश और पुनर्निवेशित ब्याज
· राष्ट्रीय बचत पत्र की अवधि के दौरान जमा पर अर्जित ब्याज को राष्ट्रीय बचत पत्र में पुनर्निवेशित माना जाएगा।
· पुनर्निवेशित ब्याज की उक्त राशि पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर लगाया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत जमा
· यदि खाताधारक जमा करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व खाता बंद कर देता है, तो निकाली गई राशि को निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती की आय माना जाएगा जिसमें राशि निकाली गई है।
· केवल वही राशि कर योग्य होगी जिसकी कटौती धारा 80ग के तहत दावा की गई है।
· जहाँ नामांकित व्यक्ति या विधिक वारिस को निर्धारिती की मृत्यु पर राशि प्राप्त होती है, वह कर के लिए प्रभार्य नहीं होगी।
डाकघर सावधि जमा
सुकन्या समृद्धि योजना
किसी भी 2 लड़कियों के लिए खातों में योगदान
फिक्स्ड डिपॉजिट
न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता वाली सावधि जमा
सावधि जमा को ऋणों को सुरक्षित करने या किसी अन्य संपत्ति की सुरक्षा के रूप में गिरवी नहीं रखा जा सकता है।
पेंशन योजना में अंशदान के लिए कटौती [धारा 80गगघ]
अग्निवीर कोष निधि में अंशदान के लिए कटौती [धारा 80गगज]
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती [धारा 80घ]
खर्च की गई राशि की प्रकृति
परिवार के सदस्य की आयु
माता-पिता की उम्र
60 वर्ष से कम
60 वर्ष या उससे अधिक
चिकित्सा बीमा
25,000
50,000
स्वास्थ्य परीक्षण
5,000
चिकित्सा व्यय
विकलांग व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार हेतु कटौती [धारा 80घघ]
निर्धारित रोग या बीमारी के चिकित्सा उपचार के लिए कटौती [धारा 80घघख]
शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कटौती [धारा 80ड़]
आवास ऋण पर ब्याज के लिए कटौती [धारा 80ड़ड़]
आवास ऋण पर ब्याज के लिए अतिरिक्त कटौती [धारा 80ड़ड़क]
विद्युत वाहन क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती [धारा 80ड़ड़ख]
दानों के संबंध में कटौती [धारा 80छ]
प्राप्तकर्ता
कटौती के रूप में दान की अनुमति का प्रतिशत
§ राष्ट्रीय रक्षा कोष
§ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
§ प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पीएम केयर्स फंड)
§ राष्ट्रीय बाल कोष
§ मुख्यमंत्री राहत कोष अथवा उपराज्यपाल राहत कोष
§ जिला साक्षरता समिति
§ सेना केंद्रीय कल्याण निधि
§ भारतीय नौसेना परमार्थ निधि
§ वायुसेना केंद्रीय कल्याण निधि
§ आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत निधि
§ राष्ट्रीय खेल विकास निधि
§ स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास
§ स्वच्छ भारत कोष (सीएसआर के अनुसरण में नहीं)
§ स्वच्छ गंगा निधि (सीएसआर के अनुसरण में नहीं होने के कारण)
टिप्पणी: स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि को दिए गए दान कटौती के लिए तभी पात्र होंगे यदि निर्धारिती द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अनुसरण में राशि खर्च नहीं की जाती है।
§ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि
§ प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष
§ अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थल (मरम्मत या नवीकरण हेतु)
§ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र [अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1434 (ड़), दिनांक 8-5-2020]
100%
100% (केवल निवासी निर्धारिती के लिए)
50%
50% [नोट 1]
§ राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि
§ राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद या राज्य रक्त आधान परिषद
§ राज्य सरकार द्वारा गरीबों को चिकित्सा राहत प्रदान करने हेतु स्थापित निधि
§ राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
§ प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए कोष
§ सांप्रदायिक सौहार्द हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
§ प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष
§ अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) कोष
§ सीएम भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र
§ कर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय उत्कृष्टता का एक विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान
§ गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष।
§ भारतीय परिवार नियोजन संघ/भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी [पत्र संख्या डब्लू. 110421/1/77-ग एंड छ (एफपी), दिनांक 11-1-1977]
§ परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली सरकार या कोई भी अनुमोदित स्थानीय प्राधिकरण, संस्था या संघ।
§ भारतीय ओलंपिक संघ अथवा भारत में खेलकूद के लिए अवसंरचना के विकास या भारत में खेलकूद के प्रायोजन हेतु स्थापित किसी अन्य अधिसूचित संगम या संस्थान को
§ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिन्न किसी भी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना।
§ धारा 10(26खख) में निर्दिष्ट कोई भी निगम जो अल्पसंख्यक समुदाय के हित को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
§ भारत में गठित कोई भी प्राधिकरण, आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों, गांवों या दोनों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
§ कोई अन्य निधि या संस्थान जो धारा 80छ (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।
100% [नोट 1]
100% (केवल कंपनी निर्धारिती के लिए) [नोट 1]
टिप्पणी 1: जहाँ उपर्युक्त उल्लिखित निधियों या संस्थानों को दान की गई कुल राशि, समायोजित सकल कुल आय (एजीटीआई) के 10% से अधिक है, वहाँ ऐसी 10% से अधिक राशि कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।
समायोजित सकल आय की गणना नीचे दी गई तालिका में बताए गए तरीके से की जाएगीः
राशि
सकल कुल आय
XXX
कम :
(क) धारा 80ग से 80प के अंतर्गत कटौती योग्य राशि (धारा 80छ को छोड़कर)
(ख) धारा 86 के अधीन छूट के लिए पात्र व्यक्तियों के संघ (एओपी) में लाभ का हिस्सा
(ग) दीर्घकालिक पूंजी लाभ, अल्पकालिक पूंजी लाभ (धारा 111क), तथा धारा 115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ एवं 115घ के अधीन कर के लिए प्रभार्य कोई अन्य विशेष आय
समायोजित सकल कुल आय
किराए के भुगतान के लिए कटौती [धारा 80छछ]
वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान के लिए कटौती [धारा 80छछक]
राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा योगदान [धारा 80छछख]
इस धारा के अंतर्गत, किसी राजनीतिक दल या निर्वाचन न्यास को अंशदान करने वाली भारतीय कंपनी कटौती का दावा कर सकती है। हालांकि, नकद में किए गए योगदान की कटौती नहीं की जा सकती है।
राजनीतिक दलों को कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा योगदान [धारा 80छछग]
निर्धारिती, जो कि स्थानीय प्राधिकारी या सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित कृत्रिम विधिक व्यक्ति से भिन्न है, को किसी राजनीतिक दल या निर्वाचन न्यास को किए गए अंशदान के लिए कटौती उपलब्ध है। नकद रूप में किए गए अंशदान कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।
औद्योगिक उपक्रम या अवसंरचनात्मक विकास से लाभ [ 80-झक ]
आरक्षित खाते में हस्तांतरण के वर्ष में अनुपयोगी राशि पर कर लगाया जाएगा। पृथक बहियाँ अनुरक्षित की जाएँगी, और प्रपत्र संख्या 10गगग में एक प्रमाणपत्र (आरक्षित खाते में जमा की गई राशि और राजमार्ग परियोजना के लिए प्रासंगिक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विकसित करने के कारोबार से होने वाले लाभों के लिए कटौती [ 80-झकख ]
एक योग्य स्टार्ट-अप [ 80-झकग ] के लिए कटौती
बोर्ड अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है और मानदंडों को पूरा नहीं करने पर कारणों के साथ आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
कुछ औद्योगिक उपक्रमों से लाभ के लिए कटौती ( धारा 80-झख )
पूर्वोत्तर राज्यों में उपक्रमों से लाभ और प्राप्ति के लिए कटौती [ धारा 80-झड़ ]
जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के लिए कटौती [धारा 80ञञक]
नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती [धारा 80ञञकक ]
जहाँ कोई कर्मचारी पिछला वर्ष के दौरान 240/150 दिनों से कम की अवधि के लिए कार्यरत है, लेकिन तुरंत बाद के वर्ष में 240/150 दिनों की अवधि के लिए कार्यरत है, उसे बाद के वर्ष में नियोजित माना जाएगा।
अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में कटौती [धारा 80ठक ]
अंतर-निगमित लाभांश के लिए कटौती [धारा 80ड ]
सहकारी समितियों [धारा 80त] के आय के संबंध में कटौती
रॉयल्टी आय के संबंध में कटौती [धारा 80थथख ]
पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में कटौती [धारा 80ददख ]
लेकिन इनमे निम्नलिखित शामिल नहीं :
बचत खाते में जमा पर ब्याज के लिए कटौती [धारा 80ननक]
वरिष्ठ नागरिकों को जमा पर ब्याज से कटौती [धारा 80ननख]
विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के मामले में कटौती [धारा 80प]