आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 4/2020 - शुद्धिपत्र

परिपत्र की तिथि

05/03/2020

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/03/2020

परिपत्र सं. 4/2020 - शुद्धिपत्र

एफ.नं. 275/192/2019-आईटी(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

 

2020 की परिपत्र सं. 4 दिनांक 16.01.2020 हेतु शुद्धिपत्र

 

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान वेतन से आयकर कटौती

 

उक्त निर्दिष्ट विषय पर परिपत्र सं. 04/2020 दिनांक 16 जनवरी, 2020 में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि शीर्षक "कर संग्रहण की विधि" के अंतर्गत पैरा 3.1 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

पैरा 3.1 के वाक्य 3 के लिए :

किसी कर, हालांकि, की स्रोत पर कटौती की जाने की आवश्यकता नहीं है यदि जबतक वित्त वर्ष के लिए रियायत की राशि सहित अनुमानित वेतन कर्मचारी की आयु पर निर्भर करते हुए रू. 2,50,000/- या रू. 3,00,000/- या रू. 5,00,000/- जो भी मामला हो, से अधिक न हो।

निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :

किसी कर, हालांकि, की स्रोत पर कटौती की जाने की आवश्यकता नहीं है यदि जबतक रियायत की राशि सहित अनुमानित वेतन आय छूट, कटौती और राहत, जो भी लागू हो, को प्रभावी करने के बाद करयोग्य है।

2. उक्त को देखते हुए, परिपत्र सं. 04/2020 को इस हद तक संशोधित समझा जा सकता है।

 

(नवीन कपूर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष/फैक्स : 011-23094182

ईमेल : naveen.kapoor65@nic.in