आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

03/11/2017

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भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 3 नवंबर, 2017

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

खेती/कृषि द्वारा उत्पन्न कृषि की नकद बिक्री पर स्पष्टीकरण

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने किसानों/कृषकों द्वारा उत्पन्न कृषि की नकद बिक्री के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

मुद्दे की जांच की गर्इ है और परिपत्र सं. 27/2017 दिनांक 3 नवंबर 2017 के द्वारा सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि 2 लाख से कम राशि के लिए व्यापारी को किसान द्वारा पैदा की गर्इ कृषि की नकद बिक्री

क) व्यापारी की स्थिति में अधिनियम की धारा 40क(3) के अंतर्गत व्यय की किसी अस्वीकृति के परिणामस्वरूप

ख) कृषक की स्थिति में अधिनियम की धारा 269धन के अंतर्गत निषेध का कारण नहीं होगा; और

ग) कृषक को अपना पैन/प्रपत्र सं. 60 को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा

परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है

 

(सुरभि अहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी