परिपत्र 11/2020 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अंतर्गत निवास के संदर्भ में स्पष्टीकरण
परिपत्र सं.
परिपत्र 11/2020
परिपत्र की तिथि
08/05/2020
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/05/2020
2020 का परिपत्र 11
एफ.नं. 370142/18/2020-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नई दिल्ली, 8 मई, 2020
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अंतर्गत निवास के संदर्भ में स्पष्टीकरण
आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 6 में एक व्यक्ति के निवास को निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। एक व्यक्ति की स्थिति कि क्या वह भारत में निवासी है या अनिवासी या असाधारण निवासी, शामिल हैं, अन्य विषयों के साथ-साथ उस अवधि पर निर्भर है जिसके लिए व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष के बाद के वर्षों के दौरान भारत में हैं।
2. यह निर्दिष्ट करते हुए विभिन्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो एक विशेष अवधि के लिए पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में आए थे और भारत में अनिवासी या असाधारण निवासी के तौर पर अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष की समाप्ति से पहले भारत छोड़ने के इच्छुक थे। हालांकि, लॉकडाउन की घोषणा के कारण और नए कोरोन वायरस (कोविड-19) की महामारी के चलत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक के कारण उनको भारत में लंबे समय तक रहना पड़ा। यह चिंता व्यक्त की गई कि भारत में उनके अधिक समय तक रूकने के कारण वह अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत भारत के निवासी बन सकते हैं।
3. ऐसे मामलों में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि उस एक व्यक्ति के संदर्भ में पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आवासीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो 22 मार्च, 2020 से पहले भारत की यात्रा पर आया और;
(क) 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले भारत न छोड़ सका हो, 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक भारत में उसके रहने की अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा; या
(ख) 1 मार्च, 2020 को या उसके बाद नए कोविड वायरस (कोविड-19) के कारण भारत में क्वारंटाइन में रहा हो और 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले निकासी उड़ान में चला गया हो या 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले भारत छोड़नें में असमर्थ रहा हो, उसके क्वारंटाइन की शुरूआत से उसके जाने की तिथि तक या 31 मार्च, 2020 तक, जो भी मामला हो, पर विचार नहीं किया जाएगा; या
(ग) 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले निकासी उड़ान पर सवार हो चुका हो, 22 मार्च, 2020 से उसके जाने तक की तिथि तक भारत में उसके रहने की अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा।
(नेहा सहाय)
अवर सचिव (टीपीएल)-I
निम्न को प्रति
1. एफएम का पीएस/ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/ओएसडी
2. वित्त सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी
4. संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
5. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)
6. जेएस व कानूनी सलाहकार, कानून व न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
7. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
8. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)

