आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 9/2023

परिपत्र की तिथि

28/06/2023

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/06/2023

 परिपत्र सं. 9/2023

परिपत्र सं. 9/2023

एफ.नं. 370149/109/2023-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, 28 जून, 2023

विषय : कुछ टीडीएस/टीसीएस विवरण को जमा करने की समय सीमा के विस्तार के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश - संबंधित

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत अपने आदेशों का प्रयोग करते हुए ने निम्नलिखित अनुपालन के संदर्भ में राहत प्रदान की है, अर्थात्

(i) वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए कर की कटौती का ब्यौरा आयकर नियम, 1962 (नियम) के नियम 31क के अंतर्गत 31 जुलाई, 2023 को या उससे पहले प्रपत्र सं. 26थ या प्रपत्र सं. 27थ में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसे 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए कर के संग्रहण का ब्यौरा, नियमों के नियम 31कक के अंतर्गत 15 जुलाई को या उससे पहले प्रपत्र 27ड़थ में प्रस्तुत करना आवश्यक है, उसे 30 सिंतबर, 2023 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (टीपीएल)-I

निम्न को प्रति :

1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

2. राजस्व सचिव का पीएस

3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व सभी सदस्य, सीबीडीटी

4. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

5. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली

6. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

7. विभागीय वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ वेब प्रबंधक, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)

8. प्रधान आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और सीबीडीटी, नई दिल्ली के आधिकारिक प्रवक्ता

9. महासचिव, आईआरएस संघ/महासचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय अजा व अजजा कर्मचारी कल्याण संघ/आयकर कर्मचारी संघ (आईटीईएफ)

10. संयुक्त आयकर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (टीपीएल)-I