आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 9/2018

परिपत्र की तिथि

26/12/2018

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/12/2018

परिपत्र सं. 9/2018

परिपत्र सं. 9/2018

 

एफ.नं. 370142/17/2018-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, दिनांक 26 दिसंबर, 2018

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश

 

जीएसआर 1217(र्इ) दिनांक 18 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना के द्वारा जो आधिकारिक राजपत्र, में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुर्इ यानी 18 दिसंबर, 2018 से, आयकर नियम, 1962 (नियम) हेतु संशोधन किया गया और नियम 10घख के उप-नियम (4) को यह बताने के लिए प्रतिस्थापित किया गया कि उस उप-धारा में संदर्भित घटक उद्यम द्वारा आयकर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 286 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि सूचना देने के लेखांकन वर्ष की समाप्ति से बारह महीने होगी।

1.1 आगे यह मुहैया कराया गया है कि यदि घटक उद्यम एक राष्ट्र या क्षेत्र का निवासी है जहां राष्ट्र या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुर्इ हो या कथित विफलता ऐसी घटक उद्यम को सूचित की गर्इ हो, रिपोर्ट को जमा करने की अवधि महीने जिसमें कथित प्रणालीगत विफलता की सूचना दी गर्इ हो, की समाप्ति से छह महीने होगी

2. मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) को हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। अन्य विषयों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट किया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह, जो भारत में मौजूद हो, की घटक उद्यम जिसकी मूल कंपनी उस क्षेत्राधिकार में हो जिसके साथ भारत का अधिनियम की उप-धारा (2) में संदर्भित की रिपोर्ट के प्रकार के आदान-प्रदान को देने का समझौता न हो और जहां प्रतिवेदी लेखांकन वर्ष कैलेंडर वर्ष आधारित हो यानी वर्ष की 31 दिसंबर को समाप्त उसे 31 दिसंबर, 2018 तक भारत कें अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत है ।

2.1 यह भी प्रतिनिधित्व किया गया है कि अधिनियम की धारा 286 के संशोधन के साथ पठित और नियमों के नियम 10घख के उप-नियम (4) को प्रतिस्थापित करके, 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष की सूचना के लिए ऐसे मामलों में घटक उद्यम को 31 मार्च, 2018 तक सीबीसीआर को प्रस्तुत करना जरूरी होता जो संभव नहीं है।

3. उक्त कारणों से निमयों के नियम 10घख के उप-नियम (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में वास्तविक कठिनार्इयों को समाप्त करने के लिए और एक समय के उपाय के लिए बोर्ड, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ने 28 फरवरी 2018 तक समाप्त हाने वाले प्रतिवेदी लेखांकन वर्ष के संबंध में कथित उप-धारा के वाक्यांश (क) या (कक) हेतु संदर्भित घटक उद्यमों द्वारा कथित रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अवधि को 31 मार्च, 2019 तक विस्तारित किया है।

 

(नीरज कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति

  1. एफएम हेतु ओएसडी/पीएस/ओएस (एफ) हेतु ओएसडी/पीएस

  2. राजस्व सचिव हेतु पीएस

  3. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी

  4. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  5. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव

  6. आयकर निदेशालय (आरआरपीएंडपीआर)/पद्धति, नर्इ दिल्ली

  7. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)

  8. जेएस व कानूनी सलाहकार, कानून व न्याय मंत्रालय, नर्इ दिल्ली

  9. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान

10. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

11. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय