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- परिपत्र सं. 8/2024 : पैन और आधार को लिंक करने से पूर्व डिडक्टी/कलेक्टी की मृत्यु की स्थिति में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कक/206गग के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस/टीसीएस की उच्च दर की गैर-प्रयोज्यता के संबंध में परिपत्र सं. 8/2024 : पैन और आधार को लिंक करने से पूर्व डिडक्टी/कलेक्टी की मृत्यु की स्थिति में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कक/206गग के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस/टीसीएस की उच्च दर की गैर-प्रयोज्यता के संबंध में, (2 का 2)
परिपत्र सं. 8/2024 : पैन और आधार को लिंक करने से पूर्व डिडक्टी/कलेक्टी की मृत्यु की स्थिति में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कक/206गग के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस/टीसीएस की उच्च दर की गैर-प्रयोज्यता के संबंध में
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 8/2024
परिपत्र की तिथि
05/08/2024
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/08/2024
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HNCircular-8-2024
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