आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 8/2022

परिपत्र की तिथि

31/03/2022

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/2022

 परिपत्र सं. 8/2022

परिपत्र सं. 8/2022

एफ.नं. 197/59/2022-आईटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

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नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग), 12क या 80छ के अंतर्गत पंजीकरण या अनुमति की मांग करने वालों के लिए प्रपत्र सं. 10कख को इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिल करने के लिए समय सीमा में विस्तार - संबंधी

1. आयकर नियम, 1962, प्रभावी तिथि 01.04.2021, के नियम 2ग या 11कक या 17क में नियत प्रपत्र सं. 10कख को इलैक्ट्रानिक तौर पर प्रस्तुत करने में हो रही परेशानियों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिनियम की धारा 119(1) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार ऐसे प्रपत्र को इलैक्ट्रानिक तौर पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ानें का फैसला लिया है :

(i) प्रपत्र सं. 10कख में अधिनियम की धारा 10(23ग), 12क या 80छ के अंतर्गत पंजीकरण या अनुमति के लिए आवेदन, जिसके लिए दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 सिंतबर, 2022 को या उससे पहले है, उसे 30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. इसे अध्यक्ष, सीबीडीटी की अनुमति से जारी किया गया है।

(सौरभ जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

निम्न को प्रति :

1. एफएम का पीएस/एमओएस (एफ) का पीएस

2. राजस्व सचिव का पीपीएस

3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के सभी सदस्य

4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

5. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव

7. आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ वेब मैनेजर

8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), विस्तृत तौर पर प्रसार करने के अनुरोध के साथ सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

9. संयुक्त आयकर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए

10. भारतीय चार्टेंड अकाउंटेट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली

11. सभी चैबर ऑफ कॉमर्स

12. गार्ड फाइल

(सौरभ जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार