परिपत्र सं. 8/2021 : आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत करदाताओं द्वारा कुछ अनुपालनों से संबंधित समय-सीमा में बढ़ोत्तरी
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 8/2021
परिपत्र की तिथि
30/04/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/04/2021
परिपत्र सं. 08/2021
एफ.नं. 225/49/2021/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 2021
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत करदाताओं द्वारा कुछ अनुपालनों से संबंधित समय-सीमा में बढ़ोत्तरी
1. गंभीर महामारी को देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए करदाताओं द्वारा आयकर अनुपालनों के संदर्भ में निम्नलिखित छूट देता है;
क) वह लोग आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX के अंतर्गत आयुक्त (अपील) को उस धारा के अंतर्गत दिए गए समय या 31 मई, 2021, जो भी बाद में हो, तक अपील कर सकते हैं जिनके लिए उस धारा के अंतर्गत प्रस्तुति की अंतिम तिथि 1 अप्रैल,2021 या उसके बाद है;
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग के अंतर्गत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) को आपत्ति उस धारा के अंतर्गत दिए गए समय या 31 मई, 2021, जो भी बाद में हो, तक की जा सकती है जिनके लिए उस धारा के अंतर्गत प्रस्तुति की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद है;
ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस के जवाब में आयकर विवरणी उस धारा के अंतर्गत दिए गए समय के अंदर या 31 मई, 2021, जो भी बाद में हो, तक प्रस्तुत की जा सकती है जिनके लिए उस धारा के अंतर्गत प्रस्तुति की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद है;
घ) निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4) के अंतर्गत लंबित विवरणी और उप-धारा (5) के अंतर्गत संशोधित विवरणी को 31 मई, 2021 का या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकती है जिनको 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक था;
ड़) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-झक, धारा 194-झख और धारा 194ड़ के अंतर्गत कर का भुगतान और ऐसे काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरे को प्रस्तुति जिसे आयकर नियम, 1962 के नियम 30 के अंतर्गत 30 अप्रैल, 2021 तक दिया और प्रस्तुत करना आवश्यक है, उसे 31 मई, 2021 को या उससे पहले भुगतान या प्रस्तुत किया जा सकता है।
च) प्रपत्र 61 में ब्यौरा, जिसमें प्रपत्र सं. 60 में प्राप्त घोषणा का ब्यौरा शामिल है, जो 30 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले देय है, उसे 31 मई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
हस्ता/-
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एमओएस(एफ) का पीएस
2. राजस्व सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडी) व सीबीडीटी के समस्त सदस्य
4. समस्त प्रधान आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश चस्पा करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता, विस्तृत तौर पर प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ
9. जेसीआईटी, irsofficersonline.gov.in डेटा बेस प्रकोष्ठ
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
12. गार्ड फाइल
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार

